;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू17द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू21द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 42;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 2;बपकरू17द्ध ष् 2;बपकरू25द्ध22
गन्ना उद्योग विभागगन्ना उद्योग विभागगन्ना उद्योग विभागगन्ना उद्योग विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 25 जनवरी 2022
एस॰ ओ॰ 71, दिनांक 25 जनवरी 2022—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली-1978 के नियम-17 (1) को निम्न रूप से संषोधित किया जायेगा :-
'' 17171717.... (1) धारा 15 और 16 के अधीन अनुज्ञप्तियों के दिये या स्वीकृृत किये जाने के लिए देय फीसें (1) धारा 15 और 16 के अधीन अनुज्ञप्तियों के दिये या स्वीकृृत किये जाने के लिए देय फीसें (1) धारा 15 और 16 के अधीन अनुज्ञप्तियों के दिये या स्वीकृृत किये जाने के लिए देय फीसें (1) धारा 15 और 16 के अधीन अनुज्ञप्तियों के दिये या स्वीकृृत किये जाने के लिए देय फीसें निम्नलिखित हाेंगी :-निम्नलिखित हाेंगी :-निम्नलिखित हाेंगी :-निम्नलिखित हाेंगी :-
(1) कारखाने की अधिभोगी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए 50,000/- रूपये।
(2) किसी कारखाने से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए 50,000/- रूपये। (3) किसी यूनिट के स्वामी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए 2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध Sugarcane Industries Department ——— Notification The 25th January 2022
S.O. 71, dated 28th January 2022—Rule-17(1) of the Bihar Cane (Regulation of Supply and Purchase) Rule, 1978 will be amended as follows:-
"17. (1) The fees payable for the grant or grant of licenses under section 15 and
16 shall be as follows:-
(1) for grant of first license under these rules to the occupier of the factory 50,000/-.
(2) for renewal of license in respect of a factory 50,000/-. (3) for grant of first license under these rules to the owner of a unit Rs.2000/-. (4) Rs.2000/- for renewal of license in respect of the unit."
2. This notification will be effective from the date of issue.