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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 February 2022

Published 01 February 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-02-01.44
Languages
English, Hindi

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laŒ को॰प्र॰/मुकदमा-02/2021&631

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29 जनवरी 2022

विषयः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP(c) Diary No.-15567/2018-बिहार राज्य बनाम महेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अन्य के साथ अन्य सदृश SLP से उद्‌भूत अवमाननावाद डायरी संख्या 13110/2021, 651/2020 एवं 652/2020 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड/निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप सामंजित कर्मियों को समाहरणालय संवर्ग में कोषागार लिपिक के पद पर एवं भविष्य निधि कार्यालयों में लिपिक के पद पर प्र्रथम योगदान की तिथि से सरकारी सेवा में समायोजित करते हुए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ तथा विभागीय लेखा परीक्षा तथा हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा की बाध्यता को शिथिल करते हुए ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ का लाभ स्वीकृत करने के लिए निगम की सेवा अवधि को जोड़ने के संबंध मेें ।

राज्य के विभिन्न कोषागारों एवं भविष्य निधि कार्यालयों में बोर्ड/निगम के अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति वर्ष 1996-97 में की गयी थी । इन प्रतिनियुक्त कर्मियों का सरकारी सेवा में समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-2716 दिनांक-24.04.2007 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-2717 दिनांक- 24.04.2007 द्वारा दिनांक-08.03.2006 के प्रभाव से `4000-6000/- वेतनमान में लिपिक के पद पर किया गया ।

2. इन कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने हेतु पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.-7702/2010, एवं अन्य वाद के विरूद्ध दायर LPA No.-716/2017 एवं अन्य में दिनांक-12.12.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP(C) Diary No.-15567/2018 एवं अन्य दायर किया गया, जिसे दिनांक-04.03.2020 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । उक्त आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :-

"In the circumstances, we are of the view that the Special Leave petitions need to be dismissed.

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……….. the State of Bihar to implement the impugned LPA judgment and to see that all benefits mentioned therein are paid within a period of six months from today."

3. उक्त SLP में दिनांक-04.03.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में बोर्ड/निगम से समाहरणालय संवर्ग एवं भविष्य निधि कार्यालयों में सामंजित कर्मियों को पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकृत करने के लिए बोर्ड/निगम की सेवा अवधि को जोड़ने संबंधी आदेश वित्त विभागीय संकल्प सं॰-4691 दिनांक-14.09.2020 द्वारा निर्गत किया गया ।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत उक्त वित्त विभागीय आदेश से असंतुष्ट होकर वादीगण द्वारा अवमानावाद डायरी संख्या 21402/2020, अवमाननावाद संख्या 651/2020 एवं अवमाननावाद संख्या 652/2020 दायर किया गया । उक्त अवमाननावादों को समेकित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-15.02.2021 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :-

"…… to pay to all these employees exactly what was paid by the State of Jharkhand to the employees who were covered by this order…... " 5. पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition (C) D No.- 13110/2021(Contempt Petition (C) D No.-21402/2020 से उत्पन्न) विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य सदृश अवमाननावाद में दिनांक-18.01.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :-

12. "……….we had clarified that the directions meant payment to all the employees exactly what was paid by the State of Jharkhand to the employees who were covered by the said order……………"

6. SLP(C) Diary No.-15567/2018 में दिनांक-04.03.2020 को पारित आदेश एवं इससे उद्‌भूत अवमाननावाद डायरी संख्या 21402/2020, अवमाननावाद सं॰-651/2020 एवं अवमाननावाद सं॰-652/2020 तथा अवमाननावाद डायरी संख्या 13110/2021 एवं अन्य में झारखंड राज्य के समरूप भुगतान किये जाने के विशिष्ट आदेश के अनुपालन में सम्यक्‌ विचारोपरांत कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप दिनांकं-08.03.2006 के प्रभाव से सामंजित कर्मियों को भुगतान हेतु निम्नवत्‌ निर्णय लिया जाता है :-

(i) झारखंड सरकार द्वारा कोषागार में प्रतिनियुक्ति कर्मियों को 5000-8000/- वेतनमान में कोषागार लिपिक के पद पर समायोजित किया गया है । इसलिए बिहार राज्य के उपरोक्त कोटि के समायोजित कर्मियों को झारखंड राज्य के अनुरूप कोषागार लिपिक के पद पर राज्य सरकार में प्रथम योगदान की तिथि से 5000-8000/- वेतनमान में समायोजित किया जाता है । इस हेतु समाहरणालय संवर्ग में कोषागार लिपिक के 192 अधिसंख्य पद सृजित किये जायेगे । ये पद मरणशील होंगे जो उपरोक्त कोटि के कर्मियों की सेवानिवृति के साथ स्वतः समाप्त हो जायेगा । समाहरणालय संवर्ग में सृजित कोषागार लिपिक के 192 अधिसंख्य पद के लिये चिह्नित उक्त वेतनमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेश के अनुपालन में अनुमान्य किया जा रहा है । यह वेतनमान समाहरणालय संवर्ग के अन्य कर्मियों के लिए अनुमान्य नहीं होगा ।

(ii) विभिन्न बोर्ड/निगम से भविष्य निधि कार्यालयों में प्रतिनियुक्त एवं वित्त विभागीय पत्रांक-2717 दिनांक-24.04.2007 के द्वारा भविष्य निधि कार्यालयो में दिनांक-08.03.2006 के प्रभाव से समायोजित कर्मियों को झारखंड राज्य के अनुरूप भविष्य निधि कार्यालयों में उनके प्रथम योगदान की तिथि से लिपिक के पद पर वेतनमान 4000-6000/- में समायोजित किया जाता है ।

(iii) उपरोक्त कर्मियों को झारखंड राज्य के समरूप प्रदत्त वेतन संरक्षण का भी लाभ दिया3 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध (v) ACP/MACP तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विशिष्ट आदेश के आलोक में इन समायोजित कर्मियों के लिए विभागीय लेखा परीक्षा तथा हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता की बाध्यता को झारखंड राज्य के अनुरूप शिथिल किया जाता है । यह छूट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में केवल इन समायोजित कर्मियों के लिए ही मान्य होगा ।

(vi) कोषागार लिपिक के पद पर सामंजित इन कर्मियों हेतु सभी जिला पदाधिकारी को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति तथा नियमानुसार ACP/MACP लाभ स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित किया जाता है ।

भविष्य निधि कार्यालयों के सामंजित कर्मियों हेतु निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति तथा नियमानुसार ACP/MACP लाभ स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित किया जाता है ।

ACP/MACP लाभ स्वीकृति के लिए स्क्रीनिंग समिति की बाध्यता को शिथिल किया जाता है । किसी भी संशय की स्थिति में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जायेगा ।

(vii) वरीयता के निर्धारण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र/परिपत्र लागू होगा । (viii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन समायोजित कर्मियों के मामले में पारित विशिष्ट आदेश के आलोक में यह निर्णय मात्र इन कर्मियों पर प्रभावी होगा तथा इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा ।

(ix) विभिन्न बोर्ड/निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों में समायोजित कर्मियों के विरूद्ध आरोप/विभागीय कार्यवाही/दंड/न्यायालीय कार्रवाई आदि संचालित होने की स्थिति में इनके संबंध में Case to Case basis पर सरकारी प्रावधानों के अधीन निर्णय लिया जायेगा ।

(x) संबंधित प्राधिकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (C) Diary No.-15567/2018 एवं अन्य तथा इससे उद्‌भूत अवमाननावाद में पारित आदेश के आलोक में इस संकल्प से आच्छादित कर्मियों को, झारखंड राज्य द्वारा समरूप कोटि के कर्मियों को किये गये भुगतान के समान ही भुगतान सुनिश्चित हो । आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन) ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 February 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-02-01.44/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-02-01.44.