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2;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू18द्ध43 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
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सं॰ 4-सं/वि.2-14/2013 (खण्ड)-13
कला, संस्कृति एवं युवाकला, संस्कृति एवं युवाकला, संस्कृति एवं युवाकला, संस्कृति एवं युवा विभागविभागविभागविभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 28282828 tuotuotuotuojh 2022jh 2022jh 2022jh 2022
Subject :-Change in Memorandum of Association and Rules & Regulation of 'Bihar Museum Society' (under the control of Department of Art Culture & Youth and its Registration under Society Registration Act, 1860) and change in the name of the post of Director to Director General, Bihar Museum and similar change in the name of the post of Personal Assistant to Director, Bihar Museum to Personal Assistant to Director General, Bihar Museum.
विषय : बिहार संग्रहालय, पटना (राज्य सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत सोसायटीज निबन्धन अधिनियम-1860 के अधीन निबंधित एक स्वाया शासी संस्थान) के संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम में परिवर्तन एवं निदेशक, बिहार संग्रहालय का पदनाम सम्परिवर्तित कर महानिदेशक, बिहार संग्रहालय किए जाने तथा निदेशक के निजी सहायक का पदनाम सम्परिवर्तित कर महानिदेशक के निजी सहायक किए जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
भारत और खासकर बिहार के इतिहास की छवि को र्मूा रूप देने के उद्देष्य से पुरावषेषों, कलाकृतियों एवं प्रदर्षों को यथोचित परिप्रेक्ष्य में प्रदर्षित करने के साथ ही रेखांकन एवं आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक दृष्य-श्रव्य उपकरणों के माध्यम से एक विषेष वातावरण को सृजित करते हुए बिहार संग्रहालय में प्रदर्षित किया गया है। बिहार संग्रहालय का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप किया गया है। अपने विषाल संग्रह के कारण अत्यंत कम समय में बिहार संग्रहालय आम जनता में काफी लोकप्रिय हुआ है।
बिहार संग्रहालय के सम्यक संचालन एवं प्रबंधन हेतु बिहार संग्रहालय समिति गठित है, जो सोसाईटीज निबंधन अधिनियम-1860 के अधीन विधिवत् रूप से निबंधित है।
निबंधन पूर्व बिहार संग्रहालय समिति के संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) और नियम एवं विनियम (Rules & Regulation) पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 04.06.2013 की बैठक में मद संख्या 16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। फलतः बिहार संग्रहालय के पूर्व गठित संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम में किसी भी प्रकार के2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध : 2;बपकरू25द्ध22 परिवर्तन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अपेेक्षित है और निम्नवत् परिर्वानों पर दिनांक 28.01.2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई है :-
2. उक्त संस्थान के निम्नलिखित उद्देष्य एवं दायित्व होगें : 2.1 बिहार संग्रहालय, पटना का उसकी सभी अस्तियों एवं दायित्वों के साथ प्रशासन और प्रबंधन ग्रहण करना और संग्रहालय को स्थापित करना तथा उसका रख-रखाव करना;
2.2 संग्रहालय-विकास के क्षेत्र में अध्ययन और शोध कार्य आयोजित करना, उसकी जिम्मेवारी लेना, उसका संचालन करना, उसे बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;
2.3 कला-वस्तु अर्जित करना, अनुरक्षण और परिरक्षण करना; 2.4 संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भारत और विदेश में इसी प्रकार की गतिविधियों में लगी हुई संस्थाओं/संगठनों के साथ सहयोग करना;
2.5 संग्रहालय के विकास से सहानुभूति रखनेवालों के लिए भारत और विदेश में व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन आयोजित करना और देश की संपन्न सांस्कृतिक विरासत से नई पीढी को अवगत कराना;
2.6 संग्रहालय दुकान, कैफे और जीवंत कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहक क्रियाकलापों सहित ऐसी सभी गतिविधियों की जिम्मेवारी लेना जबतक कि वे सांस्कृतिक गतिविधियों के दायरे के अन्दर हाें और जो संग्रहालय की सभी अथवा किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए संयोगवश आवश्यक अथवा सहायक हों;
2.7 संग्रहालय में अध्ययनों एवं शोध के परिणामों को अन्तर्विष्ट करते हुए पुस्तकों, संदर्शिकाओं, पत्रिकाओं एवं पत्रों के प्रकाशन की जिम्मवारी लेना और उन्हें प्रोत्साहित करना;
2.8 भारत और विदेश में विभिन्न स्थलों पर संग्रहालय के संग्रहों की प्रदर्शनी के लिए सहयोग करना; 2.9 संग्रहालय विज्ञान और सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना; 2.10 कला-वस्तुओं के संरक्षण एवं परिरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना; 2.11 विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा अन्य सामुदायिक केन्द्रों में कला एवं संस्कृति के कार्यों को करने के लिए दृश्य-श्रव्य सामग्री एवं अन्य मुद्रित वस्तुओं के साथ एक चलंत इकाई स्थापित करना;
2.12 संपाि अर्जित करना और धारण करना; परन्तु अचल संपाि को अर्जित करने की दशा में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो;
2.13 निर्माण करना अथवा समिति से सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा धारित किसी भूमि, उद्यान और अन्य किसी अचल संपाि को अन्यथा अर्जित करना, अभिन्यास करना, मरम्मत करना, बढ़ाना, परिवर्तित करना, बड़ा करना, सुधार करना और उपयोग करना;
2.14 संग्रहालयों की योजना और संगठन में विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, संग्रहालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों अथवा अन्य निकायों को सहायता प्रदान करना;
2.15 समिति के प्रयोजनार्थ सरकार से अथवा किसी व्यक्ति अथवा संगठनों से अनुदान, चंदा, दान, उपहार, वसीयत, उपकृति, चल एवं अचल दोनों संपाि के अंतरण को प्राप्त करना अथवा स्वीकार करना;
2.16 निम्नलिखित निधि संधारित करनाः 2.16.1 राज्य सरकार द्वारा उपबंधित सभी धन; 2.16.2 अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत अथवा अंतरण के माध्यम से समिति द्वारा प्राप्त सभी धन; और
2.16.3 समिति द्वारा किसी अन्य रीति से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन। 2.17 समिति द्वारा उपगत व्यय के लिए, जिसमें समिति के गठन और किसी पूर्वोक्त उद्देश्यों में से जिसमें सभी किराया, दर, कर, आगम एवं कर्मचारियों के वेतन शामिल हैं, किसी के प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधित सभी व्ययों सहित समय-समय पर समिति द्वारा उपगत व्ययों का समिति की निधि से अथवा इस निधि को किसी विशिष्ट भाग से भुगतान करना।
3. ''बिहार संग्रहालय समिति'' के शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति का गठन परिर्वानोपरान्त निम्नाकिंत रूप से किया जाता हैः-
| 1. | मुख्यमंत्री, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| 2. | मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना | उपाध्यक्ष |
| 3. | मुख्य सचिव, बिहार, पटना | सदस्य |
| 4. | विकास आयुक्त, बिहार, पटना | सदस्य |
| 5. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विा विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 6. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 7. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 8. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 9. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 10. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | सदस्य | |
| 11. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना | सदस्य | |
| 12. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना | सदस्य | |
| 13. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना | सदस्य | |
| 14. महानिदेशक, बिहार संग्रहालय समिति, पटना | सदस्य सचिव | |
| क्र.सं. | पदाधिकारी | पदनाम |
| 1. | महानिदेशक, बिहार संग्रहालय, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| 2. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना | उपाध्यक्ष |
| 3. | निदेशक, पुरातत्व निदेषालय, बिहार, पटना | सदस्य |
| 4. | निदेशक, संग्रहालय निदेषालय, बिहार, पटना | सदस्य |
| 5. | अपर सचिव/संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 6. | अपर सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 7. | अपर सचिव/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| 8. | निदेशक, बिहार षिक्षा परियोजना, बिहार, पटना | सदस्य |
| 9. | अपर निदेषक/उप निदेषक/ संग्रहालयाध्यक्ष, बिहार संग्रहालय, पटना | सदस्य सचिव |
5. निदेशक, बिहार संग्रहालय का पदनाम सम्परिवर्तित कर महानिदेशक, बिहार संग्रहालय किया जाता है तथा निदेशक के निजी सहायक का पदनाम सम्परिवर्तित कर महानिदेशक के निजी सहायक किया जाता है।
आदेश : आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाषित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित किया जाये।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बन्दना प्रेयषी, सरकार के सचिव।