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वाणिज्य-करवाणिज्य-करवाणिज्य-करवाणिज्य-कर विभागविभागविभागविभाग ———— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 11117777 फरफरफरफरवरीवरीवरीवरी 2022202220222022
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ स ं॰सं॰सं॰सं॰ | उम्मीदवारों का उम्मीदवारों का उम्मीदवारों का उम्मीदवारों का नामनामनामनाम | स स ं ं युक्त स स ं ं युक्त म म े धा े म म े धा े धा क्रमांक | आरक्षण कोटि | गृह गृह गृह गृह जिला | अभ्युक्ति (वांछित कागजात) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | नितेश कुमार | 26 | सामान्य | पटना | -- |
| 2 | हिमांशु शेखर | 74 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पूर्णिया | -- |
| 3 | मो0 वसीम | 85 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | अरवल | -- |
| 4 | अराधना रविन्द्र | 105 | पिछड़े वर्गो की महिला | नालंदा | इन्टरमीडिएट एवं स्नातक का मूल प ्र माण-पत्र |
| 5 | कौशल कुमार | 454 | अनु0जाति | जहानाबाद | प र्व नियोक्ता का ू म ूल अनापत्ति प ्र माण-पत्र |
2. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्तम्भ-6 में यथा उल्लिखित वांछित प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के साथ वांछित प्रमाण-पत्र राज्य-कर विशेष आयुक्त के समक्ष समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे मूलरूप में प्रस्तुत किये जाने पर हीं उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
5. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करेंगे।