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;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध द्वारा ;बपकरू16द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू17द्ध
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;बपकरू16द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू17द्ध ૨૪૨૪૨૪૨૪ મ્ત્ત્Yxquમ્ત્ત્Yxquમ્ત્ત્Yxquમ્ત્ત્Yxqu ૧૯૪૧૯૪૧૯૪૧૯૪૩૩૩૩ ;बपकरू20द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू21द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध ૧૦૨૧૦૨૧૦૨૧૦૨ ;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध;बपकरू22द्ध ર્eીxક્કંત્ત્jર્eીxક્કંત્ત્jર્eીxક્કંત્ત્jર્eીxક્કંત્ત્j;बपकरू22द्ध ૧૫૧૫૧૫૧૫ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ——— अधिसूचना 14 मार्च 2022 (केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 (यथा संशोधित 2013) की धारा 20 के अन्र्तगत) (केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 (यथा संशोधित 2013) की धारा 20 के अन्र्तगत) (केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 (यथा संशोधित 2013) की धारा 20 के अन्र्तगत)
सं॰ अ॰सं॰क॰-10-10 (वक्फ)-19/2021
सुश्री शहनाज फातमा का निर्वाचन बिहार राज्य शिया वक्फ अ॰सं॰क॰-10-10 (वक्फ)-19/2021-50--1. सुश्री शहनाज फातमा का निर्वाचन बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, पटना के सदस्य के रूप में केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 (यथा संशोधित-2013) की धारा-14 (1) ( बोर्ड, पटना के सदस्य के रूप में केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 (यथा संशोधित-2013) की ध् ाारा-14 (1) (b) (iii) के अन्तर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद के कोटि से हुआ था। अन्तर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद के कोटि से हुआ था।
2. बिहार स्टेट बार कॉउंसिल के नोटिफिकेशन सं॰-01/2022, दिनांक-03 2022 के द्वारा सुश्री शहनाज बिहार स्टेट बार कॉउंसिल के नोटिफिकेशन सं॰-01/2022, दिनांक-03.01.2022 के द्वारा सुश्री शहनाज फातमा की सदस्यता बिहार राज्य बार कॉउंसिल से समाप्त कर दी गई है। अतः केन्द्रीय वक्फ फातमा की सदस्यता बिहार राज्य बार कॉउंसिल से समाप्त कर दी गई है। अतः फातमा की सदस्यता बिहार राज्य बार कॉउंसिल से समाप्त कर दी गई है। अतः
अधिनियम-1995 (यथा संशोधित 2013) की धारा 20
(यथा संशोधित 2013) की धारा 20(A) के तहत सुश्री शहनाज फातमा, की बिहार राज्य सुश्री शहनाज फातमा, की बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। शिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
3. उक्त पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
उक्त पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
राज्यपाल के आदेश से,
डा॰ अमीर आफाक अहमद फैजी, डा॰ अमीर आफाक अहमद फैजी,
स्ांयुक्त सचिव-सह-निदेशक। स्ांयुक्त सचिव-सह-