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अधिसूचना
14 मार्च 2022
| क्र॰सं॰ | अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पत्राचार पता | आरक्षण आरक्षण आरक्षण आरक्षण कोटिकोटिकोटिकोटि | मेधा मेधा मेधा मेधा क्रमांक | ग ग ग ग ृह जिला | फोटो | पदस्थापित पदस्थापित अभियंत्रण अभियंत्रण महाविद्यालय का महाविद्यालय का नाम | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | ASHISH KUMAR आशीष कुमार, (रौल न॰ 202016000010), HOUSE No-129, SCHEME 129, SCHEME NO.-3, SHAHEED BHAGHAT 3, SHAHEED BHAGHAT SINGH NAGAR, PALAHI SINGH NAGAR, PALAHI ROAD PHAGWARA, PUNJAB- 144401 | 01 | 01 | बड़ोदरा (गुजरात) | नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी | ||
3. नवनियुक्त प्राध्यापक (रसायन) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
4. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमानुसार होगी।
5. अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों एवं आवेदन में अंकित की गई सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. इनकी यह नियुक्ति सेवा सम्पुष्ट होने तक अस्थायी होगी।
7. नव नियुक्त प्राध्यापक (रसायन) जो वर्त्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/ सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उपक्रम में नियुक्त अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से विरमित होने के पश्चात ही नव पद पर अपना प्रभार प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इनका प्रभार प्रतिवेदन विरमित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
9. अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
10. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह- असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।
11. निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं देने अथवा निर्धारित तिथि तक अवधि विस्तार का आवेदन नहीं देने पर उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए भविष्य में इनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,