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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 March 2022

Published 17 March 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-03-17.111
Languages
English, Hindi

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मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

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૧૭ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨

एस0ओ0एस0 1/एम1/190/2005/1595—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (1) के खण्ड 'क' के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 तथा मंत्रिपरिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य समतुल्य नीतियों के तहत उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित औद्योगिक इकाइयों के लिए निम्नलिखित वर्ग के दस्तावेजों पर उसके सामने दर्शायी गयी सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट स्वीकृत की जाती है-

क्र॰सं॰ दस्तावेजों के प्रकार एवं विवरण स्टाम्प शुल्क में स्वीकृत की गयी छूट
1 आई0डी0ए0/बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में। प ्र भावी दर पर शत प्रतिशत की छूट (100%)
2 औद्योगिक भूखण्ड/शेड एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास प ाधिकार के ्र क्षेत्र से बाहर निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के प ्र योजनार्थ भूमि के लीज/बिक्री/ अंतरण के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में। प ्र भावी दर पर शत प्रतिशत की छूट (100%)

02. उक्त मदों में छूट प्राप्त करने वाले औद्योगिक इकाई जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अधीन गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद्‌ (State Investment Promotion Board) से स्टेज-I क्लियरेंस प्राप्त किया हो, के संबंध में यह प्रस्तावित प्रावधान लागू होगा।

03. उपर्युक्त छूट अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। 04. नई इकाईयों को ही यह सुविधा देय होगी।2 ;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 05. उपर्युक्त छूट मात्र प्रथम संव्यवहार में लीज/बिक्री/अन्तरण के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा एवं पश्चात्‌वर्ती चरणों में यह लागू नहीं होगा।

06. उपर्युक्त छूट उद्योग विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि का विवरण एवं अवस्थिति के विवरण के साथ निवेशकों के नाम से निर्गत प्राधिकार-पत्र पर दी जायेगी।

07. उपर्युक्त छूट का यदि निवेशक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं करते है तो दी गयी छूट की राशि निवेशक से उद्योग विभाग द्वारा वसूल की जायेगी।

08. उपर्युक्त छूट अधिसूचना की तिथि से दिनांक-31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।

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૧૭ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨

एस0ओ0एस0 I/M1-190/2005/1595 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंगेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।

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The 17th March 2022

SI. No. Type of documents & description Exemption sanctioned in the Stamp duty
1 The Stamp Duty for Registering deeds related to land allotted to IDA/BIADA by the government. 100% (Hundred percent) exemption on the effective rate.
2 The Stamp duty for Registering deeds related to lease/purchase/transfer of industrial plots/shed and land outside Industrial Area Development Authority for establishing industries by the private investors. 100% (Hundred percent) exemption on the effective rate.
3 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू27द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू29द्ध'

7. In case, the private investor after getting the benefit of exemption for establishing industries do no follow in to prescribed industrial policies of the State Government regarding the investment, the amount of exemption shall be recovered from the investor by the Department of Industries.

8. The exemption shall be valid up to 31 March 2025 from the date of notification.

By the Order of the Governor of Bihar, K. K. Pathak, Add.Chief Secretary to the Government.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-03-17.111/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-03-17.111.