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24 मार्च 2022
श्री अनिल कुमार, बि॰वि॰से॰, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, 1/स्था॰(ले॰से॰)-14/2021-2512/वि॰--श्री अनिल कुमार, बि॰वि॰से॰, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, सं॰ 1/स्था॰(ले॰से॰)-14/2021 सहकारिता विभाग को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। सहकारिता विभाग को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। सहकारिता विभाग को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। सं॰ 1/स्था॰(ले॰से॰)-14/2021
से॰, आन्तरिक वित्तीय 1/स्था॰(ले॰से॰)-14/2021-2513/वि॰--श्री अरविन्द कुमार वर्मा, बि॰वि॰प्र॰से॰, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, सलाहकार, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, सलाहकार, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के अतिरिक्त प्रभार में है, को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, सामान्य बिहार, पटना के आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के अतिरिक्त प्रभार में है, को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, सामान्य बिहार, पटना के आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के अतिरिक्त प्रभार में है, को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का भी अ
सं॰ 1/स्था॰(ले॰से॰)-14/2021
श्री धनंजय मिश्रा, बि॰वि॰प्र॰से॰, आन्तरिक वित्तीय 1/स्था॰(ले॰से॰)-14/2021-2514/वि॰--श्री धनंजय मिश्रा, बि॰वि॰प्र॰से॰, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, योजना एवं विकास विभाग जो संसदीय कार्य विभाग एवं विधि विभाग, बिहार, पटना के आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, योजना एवं विकास विभाग जो संसदीय कार्य विभाग एवं विधि विभाग, बिहार, पटना के आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, योजना एवं विकास विभाग जो संसदीय कार्य विभाग एवं विधि विभाग, बिहार, पटना के आन्तरिक वित्तीय न्तरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना का भी सलाहकार के अतिरिक्त प्रभार में है, को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना का भी सलाहकार के अतिरिक्त प्रभार में है, को आ अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
प्रस्ताव में माननीय उपमुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
2. प्रस्ताव में माननीय उपमुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। प्रभाव से लागू होगा। 3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश मिश्र, मिथिलेश मिश्र, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अ