;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध द्वारा ;बपकरू16द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू17द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू16द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू17द्ध ૦૩૦૩૦૩૦૩ pલ્=pલ્=pલ્=pલ્= ૧૯૪૧૯૪૧૯૪૧૯૪૪૪૪૪ ;बपकरू20द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू21द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध ૧૧૧૧૨૧૨૧૨૧૨૧;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध;बपकरू22द्ध ંીર્gન્જ્ઞ્frંત્ત્ર્jંીgન્જ્ઞ્frંત્ત્ર્jંીgન્જ્ઞ્frંત્ત્ર્jંીgન્જ્ઞ્frંત્ત્j;बपकरू22द्ध ૨૪૨૪૨૪૨૪ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨ गृह विभाग (विशेष शाखा) ——— अधिसूचना
24 मार्च 2022
ष शाखा) की अधिसूचना संख्या- जे॰/डी॰ई॰मिस॰-15/2021-2924/सी॰--गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या- सं॰ जे॰/डी॰ई॰मिस॰-15/2021 2021 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की एस॰ओ॰-10312, दिनांक-21.12.2021 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की 2021 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2022 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) .2022 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) दिनांक-01.04.2022 से दिनांक-30.06. द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
बिहार-राज्यपाल के
राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र श्रीवास्तव, जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव। सरकार के सचिव
24 मार्च 2022
जे॰/डी॰ई॰मिस॰-15/2021
जे॰/डी॰ई॰मिस॰-15/2021-2924/सी॰ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल क
का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के त किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी त किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
ें उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र श्रीवास्तव, जितेन्द्र श्रीवास्तव, 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 24 24 24 24 मार्च 2022मार्च 2022मार्च 2022मार्च 2022 The 24th March 2022 No. J/DE-Misc-15/2021-2924/C.--In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-10312, dated-21.12.2021 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.04.2022 to 30.06.2022.
By order of the Governor of Bihar,
Jitendra Srivastava,