Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 March 2022

Published 24 March 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-03-24.123
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध संख्या ;बपकरू8द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध

;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू11द्ध

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू11द्ध

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू11द्ध

૦૩૦૩૦૩૦૩ चैत्रचैत्रचैत्रचैत्र ૧૯૪૧૯૪૧૯૪૧૯૪૪૪૪૪ ;बपकरू21द्ध0;बपकरू22द्ध

;बपकरू14द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू4द्ध ૧૨૧૨૧૨૧૨૩૩૩૩;बपकरू4द्ध

;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध वृहस्पतिवृहस्पतिवृहस्पतिवृहस्पतिवावावावारररर;बपकरू23द्ध૨૪ eત્ત્pક્ષ્૨૪ eત્ત્pક્ષ્૨૪ eત્ત્pક્ષ્૨૪ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૨૨૨

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------ अधिसूचना 17 मार्च 2022

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वन/पर्या०-29/1998-212 (ई०)/प॰व॰ज०प०--जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 सं॰ वन/पर्या०-29/1998- ार राज्य नियंत्रण पर्षद के (1974 का 6) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार राज्य नियंत्रण पर्षद के (1974 का 6) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिह से, बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली-1984 के नियम-3 के परामर्श से, बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली-1984 के नियम-3 के से, बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली-1984 के नियम-3 के उप-नियम-2 की सारिणी में निम्नलिखित संश

2 की सारिणी में निम्नलिखित संशोधन करती हैः-

संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधनबिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली-1984 के नियम-3 के बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली-1984 के नियम-3 के बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली-1984 के नियम-3 के उप-नियम-2 की अनुसूची निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः- अनुसूची निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः- अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची विभिन्न ईकाईयों के लिए सहमति शुल्क (पाँच वर्षों के लिए) विभिन्न ईकाईयों के लिए सहमति शुल्क (पाँच वर्षों के लिए)

क्र0क्र0क्र0क्र0 लागत के अनुसार ई लागत के अनुसार इ र्काईयों की विवरणी लागत के अनुसार इ लागत के अनुसार इ र् काईयों की विवरणी र् स्थापनार्थ सहमति शुल्क (CTE) स्थापनार्थ सहमति शुल्क स्थापनार्थ सहमति शुल्क स्थापनार्थ सहमति शुल्क (रूपये) संचालनार्थ जल संचालनार्थ जल संचालनार्थ जल संचालनार्थ जल सहमति शुल्क सहमति शुल्क सहमति शुल्क सहमति शुल्क (CTO) (रूपये)
1 25 लाख रूपये के पूंजी पूंजी निवेश निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई 5,000/- 15,000/-
2 25 लाख रूपये से ऊपर परन्तु 5 करोड़ रूपये के े ऊपर परन्तु 5 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई तक वाली औद्योगिक इकाई 15,000/- 45,000/-
3 5 करोड रूपये से ऊपर परन्त 5 करोड रूपये से ऊपर परन्तु 10 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई तक वाली औद्योगिक इकाई 35,000/- 70,000/-
क्र 0क्र0क्र0क्र0 लागत के अनुसार ईकाईयों की विवरणी स्थापनार्थ सहमति शुल्क (CTE) स्थापनार्थ सहमति शुल्क स्थापनार्थ सहमति शुल्क स्थापनार्थ सहमति शुल्क (रूपये) संचालनार्थ जल संचालनार्थ जल संचालनार्थ जल संचालनार्थ जल सहमति शुल्क सहमति शुल्क सहमति शुल्क सहमति शुल्क (CTO) (रूपये)
4 10 करोड रूपये से ऊपर परन्तु 50 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई 75,000/- 1,00,000/-
5 50 करोड रूपये से ऊपर के पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई 1,50,000/- 2,75,000/-
2 ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्धख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध ૨૪ eત્ત્pક્ષ્૨૪ eત્ત્pક્ષ્૨૪ eત્ત્pક્ષ્૨૪ eત્ત્pક્ષ્ 2022022022021111

स्थानीय निकायों के लिए सहमति शुल्क (पाँच वर्षों के लिए) स्थानीय निकायों के लिए सहमति शुल्क (पाँच वर्षों के लिए)

क्र0 स्थानीय निकाय जल सहमति शुल्क रूपये में
1 नगर निगम 40,000/-
2 नगर परिषद्‌ 20,000/-
3 नगर पंचायत 10,000/-

नियमावली में एक नया नियम-4 अंतःस्थापित किया जाता है, जो निम्नवत्‌ है : नियम 4नियम 4नियम 4नियम 4. भविष्य में नई औद्योगिक ईकाइयों को सहमति शुल्क की परिधि में लाने तथा विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों के लिए सहमति शुल्क की समीक्षा एवं निर्धारण अधिसूचना के माध्यम से करने हेतु सरकार सक्षम होगी।

टिप्पणीः-टिप्पणीः-टिप्पणीः-टिप्पणीः- 1. अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाईयों के पूँजी वैसे सभी पूँजी निवेश शामिल है जो भूमि, मकान, प्लान्ट और मशीनरी जैसे आस्तियों में किये गये हों।

2. ऐसे सहमति आवेदन, जो बिना विहित सहमति फीस के हो, पर्षद द्वारा ग्रहण नहीं किये जायेंगे। 3. सहमति फीस सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पदनाम से बैंक द्वारा की जायेगी, जो पटना में देय होगी।

यह अधिसूचना बिहार सरकार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

The 17th March 2022

No. Van/Parya-29/1998 212 (E) E.F.&C.C.--In exercise of the powers conferred by Sec.-64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No-6 of 1974), the State Govt. after consultation with the Bihar State Pollution Control Board, hereby makes the following amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 (as amended from time to time):-

Amendment

Schedule of Sub Rule (2) of Rule-3 Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 (as amended time to time) shall be substituted by the following :-

Schedule

Consent Fee for various Units (For Five years)

Sl. Details of Units according to their costs Contents to establishment Fee (CTE) (in Rupee) Water consent to operate Fee (CTO) (in Rupee)
1 Industrial units having an investment up to 25 Lakhs. 5,000/- 15,000/-
2 Industrial units having an investment more than 25 Lakhs but up to 5 Crore. 15,000/- 45,000/-
3 Industrial units having an investment more than 5 35,000/- 70,000/-
Crore but up to 10 Crore.
4 Industrial units having an investment more than 10 Crore but up to 50 Crore. 75,000/- 1,00,000/-
5 Industrial units having an investment more than 50 Crore. 1,50,000/- 2,75,000/-
3 ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध ૨૪ eત્ત્pક્ષ્૨૪ eત્ત્pક્ષ્૨૪ eત્ત્pક્ષ્૨૪ eત્ત્pક્ષ્ 2022022022021111

Jkfl;kf;k

Consent Fee for Local Body (For Five years)

Sl. Local Body Water consent Fee (in Rupee)
1 Municipal Corporation 40,000/-
2 Municipal Council 20,000/-
3 Nagar Panchayat 10,000/-

A new Rule-4 is inserted in the rules as under: Rule 4: The government will have power to bring new industrial units under the purview of consent fee and review and fix the consent fee in future by notification.

Comments (1) The capital investment of the Industries specified in the schedule includes all investments which are made in fixed assets like land, building, plants and machinery (2) Application for consents, without consent fee, as indicated in the aforesaid schedule shall not be accepted by the Board.

(3) The consent fee shall be paid through Bank Draft drawn in favour of the Member Secretary, Bihar State Pollution control Board payable at Patna. This notification shall come in to force from the date of its publication in the Bihar Official Gazette.

By order of Governor of Bihar, Dipak Kumar Singh, Additional Chief Secretary

————

ख्;बपकरू8द्धँ;बपकरू22द्ध ;बपकरू1द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू31द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू22द्ध

;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू22द्ध ;बपकरू13द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू1द्ध म;बपकरू4द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू11द्ध;बपकरू31द्धघ् ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्धख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध 123-5;1़10-;बपकरू8द्धए;बपकरू10द्धए;बपकरू8द्धएघ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-03-24.123/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-03-24.123.