;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध संख्या ;बपकरू8द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू11द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू11द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू11द्ध
૦૦૦૦૮૮૮૮ चैत्रचैत्रचैत्रचैत्र ૧૯૪૧૯૪૧૯૪૧૯૪૪૪૪૪ ;बपकरू21द्ध0;बपकरू22द्ध
;बपकरू14द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू4द्ध ૧૧૧૧૩૦૩૦૩૦૩૦ ;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध मंगलमंगलमंगलमंगलवावावावारररर;बपकरू23द्ध૨૯૨૯૨૯૨૯ eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૨૨૨
बिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचना
28 मार्च 2022
सं॰ वि॰स॰वि॰-04/2022-
-04/2022-1384138413841384/वि॰स॰--''बिहार कराधन विधि ;समय-सीमा प्रावधनों का (शिथिलीकरण)
सीमा प्रावधनों का (शिथिलीकरण) न सभा में दिनांक-28 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की न सभा में दिनांक-28 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विध विध्ेयक, 2022'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-28 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विध प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
आदेश से, आदेश से, शैलेन्द्र सिंह शैलेन्द्र सिंह, स्चिव। स्चिव।2 ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्धख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध29 eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ 2022022022022222 [विसवि-03/2022] बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022
कुछ अधिनियमों में समय-सीमा की अवधि से संबंधित प्रावधानों का शिथिलीकरण करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह दिनांक 06 जनवरी, 2022 के प्रभाव से लागू माना जायेगा। 2222.... परिभाषा - (1) परिभाषा - (1) परिभाषा - (1) परिभाषा - (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) ''विनिर्दिष्ट अधिनियम'' से अभिप्रेत है- बिहार वित्त अधिनियम 1981, (बिहार अधिनियम, 5ध्1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम, 27/2005), बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, (बिहार अधिनियम, 16/1993), बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5ध्1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, XXXV/1948), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, [जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( बिहार अधिनियम, 12/2017) की धारा 173 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व थे।], बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 36/1948) [जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम, 4/2018) की धारा 23 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व था], और बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम, 4/2018)
(2) (2) (2) (2) यहाँ प्रयुक्त किए गए वैसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहां परिभाषित नहीं हैं, लेकिन वे विनिर्दिष्ट अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके अर्थ उस अधिनियम में क्रमशः निर्दिष्ट अर्थ के अनुकूल होंगे।
3333.... विनिर्दिष्ट अधिनियम के कुछ प्रावधानों का शिथिलीकरण- विनिर्दिष्ट अधिनियम के कुछ प्रावधानों का शिथिलीकरण- जहां कहीं भी विनिर्दिष्ट अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी विनिर्दिष्ट अधिनियम के कुछ प्रावधानों का शिथिलीकरण- विनिर्दिष्ट अधिनियम के कुछ प्रावधानों का शिथिलीकरण- कार्रवाईयों को पूरा करने या अनुपालन करने के लिये किसी समय सीमा को निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया हो, जो 06 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 के दौरान पड़ता हो -
(क) (क) (क) (क) विनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी या न्यायाधिकरण, चाहे जिस नाम से जाना जाए, के द्वारा किसी कार्यवाही को पूरा करने या किसी आदेश को पारित करने या किसी नोटिस, सूचना, अधिसूचना, स्वीकृति या अनुमोदन का निर्गमन या इस तरह की कोई कार्रवाई चाहे जिस नाम से जाना जाए; या (ख) (ख) (ख) (ख) विनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई अपील, जबाब या आवेदन फाईल करना या कोई रिपोर्ट, दस्तावेज, स्टेटमेन्ट या अन्य ऐसे अभिलेख, चाहे जिस नाम से जाना जाए, को प्रस्तुत करना,
और जहाँ ऐसी कार्रवाई को पूर्ण या अनुपालित ऐसी समय सीमा के भीतर नहीं किया गया है, तब ऐसी कार्रवाई को पूर्ण या अनुपालित करने लिये समय-सीमा, विनिर्दिष्ट अधिनियम में कुछ भी विहित होने के बावजूद, दिनांक 30 सितम्बर, 2022 या 30 सितम्बर, 2022 के बाद ऐसी अन्य तिथि किन्तु 30 सितम्बर, 2023 से अधिक नहीं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाय, तक विस्तारित होगी;
परन्तु राज्य सरकार विभिन्न कार्रवाईयों को पूरा करने या अनुपालन करने के लिये अलग- अलग तारीखों को निर्दिष्ट कर सकती है;
परन्तु यह और कि ऐसी कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल नहीं हाेंगे-
(i) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन की फाईलिंग और निपटान या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन या रद्दीकरण के लिए आवेदन की फाईलिंग और निपटान; या
(ii) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत किसी टैक्स इनवॉयस, इनवॉयस, रिटेल इनवॉयस, बिल, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, चाहे जिस नाम से जाना जाए का निर्गमन; या 3 ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध ૨૯૨૯૨૯૨૯ eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ 2022022022021111
वित्तीय संलेखवित्तीय संलेखवित्तीय संलेखवित्तीय संलेख
बिहार वित्त अधिनियम, 1981, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, बिहार होटल विलासिता कर अधिनियम, 1988, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 एवं बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों को वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विहित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने में कठिनाई है। इस हेतु इन अधिनियमों के अन्तर्गत निष्पादित की जाने वाली कार्यवाहियों की विनिर्दिष्ट समय-सीमा 30 सितम्बर, 2022 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।
इस हेतु वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों (GST को छोड़कर) के अंतर्गत की जानेवाली कार्यवाहियों की समय-सीमा में शिथिलीकरण करना आवश्यक है।
विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
(तारकिशोर प्रसाद)
भार-साधक सदस्य।
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
वैश्विक महामारी (कोरोना) के फलस्वरूप लागू किये गये प्रतिबंधों के कारण वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों (GST को छोड़कर) के अंतर्गत कतिपय कार्यवाहियों को विहित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने में कठिनाई है। अतः इन अधिनियमों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु, इनकी विनिर्दिष्ट समय-सीमा को दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है एवं इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।
(तारकिशोर प्रसाद) भार-साधक सदस्य
शैलेन्द्र सिंह, सचिव,
पटना दिनांक-28.03.2022 बिहार विधान सभा।
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ख्;बपकरू8द्धँ;बपकरू22द्ध ;बपकरू1द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू31द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू22द्ध
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