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૦૦૦૦૮૮૮૮ चैत्रचैत्रचैत्रचैत्र ૧૯૪૧૯૪૧૯૪૧૯૪૪૪૪૪ ;बपकरू21द्ध0;बपकरू22द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध मंगलमंगलमंगलमंगलवावावावारररर;बपकरू23द्ध૨૯૨૯૨૯૨૯ eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૨૨૨
बिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचना
28 मार्च 2022
2 ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्धख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध29 eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ 2022022022022222 [विविविविससससविविविवि-0-0-0-05555/2022/2022/2022/2022] बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2022 बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2022 बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2022 बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2022बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन करने के लिए विधेयककरने के लिए विधेयककरने के लिए विधेयककरने के लिए विधेयक बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का
प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः- राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सम्यक् एवं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
अतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा 4 में संशोधन किया जाना अनिवार्य है।
भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 4 में संशोधन।- (1) बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 4 की 2222.... बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 4 में संशोधन।- बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 4 में संशोधन।- बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 4 में संशोधन।- उपधारा (2) के परंतुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''परंतु अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृति) 75 वर्ष होगी एवं सदस्यगण के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृति) 70 वर्ष होगी।
परंतु यह कि अध्यक्ष एवं सदस्यगण पुनर्नियोजन हेतु पात्र होंगे। पुनर्नियोजन की अवधि का निर्धारण ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।''
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सम्यक् एवं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हेतु आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना राज्यहित में है। इसके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा 4 की उप धारा (2) के परंतुक में संशोधन किया जाना आवश्यक है।
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा 4 की उप धारा (2) के परंतुक में संशोधन किया जाना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
(विजय कुमार चौधरी) भार-साधक सदस्य।