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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 March 2022

Published 29 March 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-03-29.133
Languages
English, Hindi

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28 मार्च 2022

सं॰ वि॰स॰वि॰-06/2022-

/2022-1313131399993333/वि॰स॰--''बिहार कृृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधे विधेयक, 2022'', न सभा की प्रक्रिया तथा न सभा में दिनांक-28 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा जो बिहार विधान सभा में दिनांक-28 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विध कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से, आदेश से, शैलेन्द्र सिंह शैलेन्द्र सिंह, सचिव। सचिव2 ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्धख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध29 eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ 2022022022022222 [विविविविससससविविविवि-0-0-0-06666/2022/2022/2022/2022] षि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 बिहार बिहार बिहार बिहार ————षि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 षि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 षि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) का संशोधन करने के लिए विधेयक। बिहार बिहार बिहार बिहार ————षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) का संशोधन करने के लिए विधेयक। षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) का संशोधन करने के लिए विधेयक। षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) का संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत-गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।- (1) यह अधिनियम बिहार —षि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय। 2. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 20(2) में संशोधन।- बिहार —षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) की धारा- 20 (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः- "20 (2) कुलपति उच्चतम स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति होंगे। वे —षि विज्ञान के ख्याति प्राप्त विद्वान होंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 (दस) वर्षों का अनुभव प्राप्त हो अथवा जिनके पास किसी प्रतिष्ठित शोध या अकाद्‌मिक प्रशासकीय संगठन में न्यूनतम 10 (दस) वर्षों का अकाद्‌मिक नेतृत्व प्रदर्शन का प्रमाण हो।"

3. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 20(3) में संशोधन।- बिहार —षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) की धारा- 20 (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः- "20 (3) सर्च कमिटी की सूचना का व्यापक प्रचार किया जाएगा और वह सभी —षि विश्वविद्यालयों/संस्थानों में जाएगी। सर्च के पैनल का कमिटी चयन करेगी और तीन नामों के पैनल का सुझाव राज्य सरकार को देगी। कुलाधिपति के द्वारा सर्च कमिटी की अनुशंसा तथा राज्य सरकार द्वारा अग्रसारण के आलोक में कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।"

4. बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 20(5) में संशोधन।- बिहार —षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) की धारा- 20 (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः- "20 (5) कुलपति अपने पद पर आसीन होने की तारीख से पाँच वर्षों तक अथवा 70 (सत्तर) वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। प्रथम कुलपति की रिक्ति पाँच वर्ष के पूर्व होने पर पाँच वर्ष के अवशेष अवधि के लिए पुनः राज्य सरकार कुलपति नियुक्त कर सकेगी।"

उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु

चूंकि राज्य में —षि शिक्षा एवं अनुसंधान की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए बिहार —षि विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बिहार —षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 पारित किया गया है।

चूंकि राज्य में —षि अनुसंधान एवं शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण एवं सुदृढ़ व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा सहरसा, पूर्णियॉ, किशनगंज, डुमरॉव में —षि महाविद्यालय तथा नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में —षि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना, —षि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा एवं —षि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

चूंकि बिहार —षि विश्वविद्यालय में —षि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशासन के सर्वोच्च मानक को स्थापित करने के लिए बिहार —षि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 की कतिपय धारा में संशोधन आवश्यक समझा गया है। राज्य में —षि अनुसंधान एवंद शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था विकसित करने के लिए बिहार —षि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 20(2), 20(3) एवं 20(5) में संशोधन अपेक्षित है। यही इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही विधेयक का अभीष्ट है।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

भार-साधक सदस्य

शैलेन्द्र सिंह,

पटना

सचिव,

दिनांक-28.03.2022 बिहार विधान सभा।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-03-29.133/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-03-29.133.