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૦૦૦૦૮૮૮૮ चैत्रचैत्रचैत्रचैत्र ૧૯૪૧૯૪૧૯૪૧૯૪૪૪૪૪ ;बपकरू21द्ध0;बपकरू22द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध मंगलमंगलमंगलमंगलवावावावारररर;बपकरू23द्ध૨૯૨૯૨૯૨૯ eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૨૨૨
बिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचना
28 मार्च 2022
सं॰ वि॰स॰वि॰-08/2022-
/2022-1313131399996666/वि॰स॰--''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन)
बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) ेयक, 2022'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-28 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार न सभा में दिनांक-28 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार (संशोधन) विधेयक, 2022'', जो बिहार विध के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 प्रकाशित किया जाता है ।
आदेश से, आदेश से, शैलेन्द्र सिंह शैलेन्द्र सिंह, सचिव। सचिव2 ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्धख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध29 eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ 2022022022022222 [विविविविससससविविविवि-0-0-0-07777/2022/2022/2022/2022] बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संषोधन) विधेयक, 2022 बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संषोधन) विधेयक, 2022 बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संषोधन) विधेयक, 2022 बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संषोधन) विधेयक, 2022 बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) की धारा-49 का संषोधन करने हेतु विधेयक। प्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाः- भारत के संविधान के (एक सौ एक वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया है उक्त संशोधन के माध्यम् से भारत के संविधान की सातवी अनुसूची के सूची 2-राज्य सूची की प्रविष्टि 52 को विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस प्रविष्टि के अधीन अधिरोपित सभी कर समाप्त हो गये है। उक्त के आलोक में बिहार राज्य में गन्ना की आपूर्ति और खरीद पर कर लगाने से संबंधित अधिनियम यथा-बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) यथा संशोधित की धारा 49 को विलोपित करना आवष्यक है। भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ः-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ः-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ः-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ः-(1)यह अधिनियम बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संषोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3)यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।
2222.... बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा-49 का संषोधन। बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा-49 का संषोधन।- (क) बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा-49 का संषोधन। बिहार अधिनियम 37, 1982 की धारा-49 का संषोधन। विनियमन) अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) की धारा-49 को दिनांक-01.07.2017 से विलोपित किया जायेगा।
(ख) उक्त धारा 49 के विलोपन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं होगा :- ((((i)))) इस तरह के किसी अधिकार, दावा, दायित्व या दायित्व के संबंध में इस विलोपन से पहले या बाद में कोई कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया गया है या लिया गया है; ((((ii)))) विलोपित किये गये धारा के तहत अर्जित, अर्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व; या ((((iii) ) ) ) विलोपित किये गये धारा-49 के प्रावधानों के तहत् किसी भी कर का आरोपण, निर्धारण या वसूली या किसी दंड का अधिरोपण या वसूली तथा उक्त धारा के तहत पूर्वाेक्त मामलों के संबंध में सभी कार्यवाही का निपटान या जारी रखा जाएगा एवं जो भी मामला हो, विहित प्राधिकार द्वारा निपटाया जाएगा, जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया है। (ग) अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, उन उप-धारा में विशेष मामलों का उल्लेख चूक/विलोपन के प्रभाव के संबंध में साधारण खण्ड अधिनियम,1897 की धारा 6 के सामान्य आवेदन को पूर्वाग्रह या प्रभावित करने के लिए हीं माना जाएगा।
उद्देष्य एवं हेतुउद्देष्य एवं हेतुउद्देष्य एवं हेतुउद्देष्य एवं हेतु भारत के संविधान के (एक सौ एक वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया है उक्त संशोधन के माध्यम् से भारत के संविधान की सातवी अनुसूची के सूची 2-राज्य सूची की प्रविष्टि 52 को विलोपित कर दिया गया है, अर्थात इस प्रविष्टि के अधीन अधिरोपित सभी कर समाप्त हो गये है। उक्त के आलोक में बिहार राज्य में गन्ना की आपूर्ति और खरीद पर कर लगाने से संबंधित अधिनियम यथा-बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) यथासंशोधित की धारा 49 को विलोपित किये जाने का प्रस्ताव है। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देष्य है एवं इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।
(प्रमोद कुमार) भार-साधक सदस्य।
शैलेन्द्र सिंह, सचिव,
पटना दिनांक-28.03.2022 बिहार विधान सभा।