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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 March 2022

Published 30 March 2022

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-03-30.13
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 9 चै= 1944 (श0) सं(cid:201)या 13 पटना, बुधवार, ————————

30 माच(cid:91) 2022 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-8 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 9-9 पूरक

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पूरक-क 10-102 (cid:464)बहार गजट, 30 माच(cid:91) 2022 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।

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श्रम संसाधन विभाग

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अधिसूचना

17 मार्च 2022

सं0 01/एफ1-28/2022, श्र॰सं॰-873--अंशुल स्नैक्स एण्ड वेबरेज प्रा॰ लि॰ फैक्ट्री, प्लॉट नं॰-NS-6P, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II बेला, छपरा, मुजफ्फरपुर, पिन-842005 में दिनांक-26.12.2021 को ब्यॉलर फटने की घटना की जाँच हेतु निम्न पदाधिकारियों को समाहित करते हुए समिति गठित की जाती है।

1. श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार 2. श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, उप श्रमायुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर 3. श्री मनोज कुमार चौधरी, कारखाना निरीक्षक, वैशाली अंचल, हाजीपुर (ब्यॉलर एक्सपर्ट) समिति के सदस्यों को आदेश दिया जाता है कि वे अपना संयुक्त जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजेन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव।

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मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

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अधिसूचनाएं

21 फरवरी 2022

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-13/2022-1129--श्री बृज बिहारी शरण, जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण व्यूरो, बिहार, पटना द्वारा अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0-05/2022 दिनांक 02.02.2022 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा हैै। अतएव श्री बृज बिहारी शरण, जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(ग) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री शरण का मुख्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्णियॉ निर्धारित किया जाता है। 3. निलंबन अवधि में श्री शरण को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के तहत्‌ अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता भुगतेय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

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2 मार्च 2022

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-25/2021-1271--श्री अजय कुमार सिंह, तत्का0 अवर निबंधक, शेरघाटी (गया) सम्प्रति अवर निबंधक, पुपरी (सीतामढ़ी) के विरूद्ध श्रीमती मुसनी देवी, पति-श्री राजकुमार यादव, ग्राम-नावाडीह, पो0-बजौरा, थाना-डोभी, गया के द्वारा गैर कानुनी ढंग से केवाला संख्या-2534 दिनांक 17.06.2020 का निष्पादन करने का आरोप लगाते हुए e-Dashboard के माध्यम से परिवाद पत्र दिया गया है, जिसका संदर्भ सं0-2020031706 है। परिवाद पत्र की जॉच सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया द्वारा करायी गयी है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-56 दिनांक 27.08.2021 द्वारा श्रीमती मुसनी देवी के परिवाद पत्र पर जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है। जॉच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-4051 दिनांक 29.10.2021 द्वारा तत्का0 अवर निबंधक, शेरघाटी सम्प्रति अवर निबंधक, पुपरी (सीतामढ़ी) से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। अवर निबंधक, पुपरी (सीतामढ़ी) के पत्रांक-218 दिनांक 09.11.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया है।

2. दिनांक 17.06.2020 को सूर्यदेव यादव द्वारा जासो देवी एवं अन्य के पक्ष में निबंधित दस्तावेज संख्या-2534/2020 में वर्णित मौजा सोनेखाप, थाना नं0-819 ग्रामीण क्षेत्र के भूखण्ड से संबंधित है। दस्तावेज का निबंधन, निबंधन अधिनियम एवं इसके अधीन गठित नियमावली के तहत्‌ स्वीकार किया गया है। उक्त दस्तावेज के संबंध में परिवाद3 (cid:464)बहार गजट, 30 माच(cid:91) 2022 पत्र प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए स्थल जॉच कर कमी राजस्व की वसूली हेतु भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा-47 A के तहत्‌ कार्यवाही की गयी एवं निस्तार उपरांत कमी मुद्रांक शुल्क जुर्माना सहित वसूल कर ली गयी है। चूॅकि परिवाद पत्र प्राप्त होने के उपरान्त भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा-47 A के तहत्‌ कार्रवाई की गयी है, जो अवर निबंधक के स्तर पर लापरवाही परिलक्षित होती है। अतएव श्री अजय कुमार सिंह, तत्काव अवर निबंधक, शेरघाटी (गया) सम्प्रति अवर निबंधक, पुपरी (सीतामढ़ी) से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए निन्दन अधिरोपित किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

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15 मार्च 2022

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-20/2022-1540--श्री उमलेश प्रसाद सिंह, जिला अवर निबंधक, पूर्णियॉ के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण व्यूरो, बिहार, पटना द्वारा अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0-06/2022 दिनांक 12.02.2022 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा हैै। अतएव श्री उमलेश प्रसाद सिंह, जिला अवर निबंधक, पूर्णियॉ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(ग) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय, दरभंगा निर्धारित किया जाता है। 3. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के तहत्‌ अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता भुगतेय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

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12 मार्च 2022

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-20/2019-1506--श्री विनय कुमार प्रसाद, तत्का0 जिला अवर निबंधक, मोतिहारी सम्प्रति जिला अवर निबंधक, लखीसराय के विरूद्ध मस्जिद नूर मोहम्मद वक्फ स्टेट सं0-1628 वरियारपुर, मोतिहारी की सम्पति का विवरण संज्ञान में रहने के बावजूद स्टेट के खाता संख्या-302, खेसरा सं0-281 कुल रकबा-6.03 डी0 जमींन का चार दस्तावेजों-1400, 1401, 1402, 1403 दिनांक 02.02.2019 के माध्यम से बिक्रय पत्र का निबंधन किया गया। उक्त दस्तावेजों में सन्निहित भूमि वक्फ स्टेट होने के कारण रोक सूची में शामिल है। यह कार्य निबंधन अधिनियम, 1908, सरकारी निदेषों, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-3171 दिनांक 04.09.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है। 2. विभागीय कार्यवाही केे संचालन पदाधिकारी, सचिव-सह-जॉच आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-97 दिनांक 12.04.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग मेें उपलब्ध कराया गया है, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर आरोपित पदाधिकारी श्री विनय कुमार प्रसाद, तत्का0 जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत्‌ संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-1651 दिनांक 01.06.2021 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी है।

4. श्री विनय कुमार प्रसाद, तत्का0 जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति जिला अवर निबंधक, लखीसराय द्वारा अपने पत्रांक-514 दिनांक 04.09.2021 द्वारा बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया है। दस्तावेज निबंधन के पूर्व आरोपी पदाधिकारी को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 20.12.2018 को रोक हेतु अनुरोध किया गया था तथा अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-80 दिनांक 22.01.2019 के द्वारा भी इस मामले में जिला पदाधिकारी के आदेष को भेजा गया जो दिनांक 24.01.2019 को आरोपी पदाधिकारी का प्राप्त है। बचाव वयान में आरोपी पदाधिकारी द्वारा रोक सूची में शामिल रहने और परिवाद प्राप्त होने के पश्चात्‌ भी निबंधित करने का तार्किक या नियम संगत कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण तथ्यहीन एवं भ्रामक होने के कारण अस्वीकार करते हुए अनिवार्य सेवानिवृति का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (ix) के तहत्‌ अनिवार्य सेवा निवृति का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक-4650 दिनांक 06.12.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का अभिमत की मांग की गयी है।

6. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-3334 दिनांक 11.02.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 31.01.2022 की बैठक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त किया गया है। अतएव सम्यक्‌ विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (ix)4 (cid:464)बहार गजट, 30 माच(cid:91) 2022 के तहत्‌ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड के विभागीय निर्णय पर विचार हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 08.03.2022 कोे मद संख्या-04 के रूप में विभागीय प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में श्री विनय कुमार प्रसाद, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण (मातिहारी) सम्प्रति जिला अवर निबंधक, लखीसराय कोे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (ix) के तहत्‌ अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड तत्कालिक प्रभाव से अधिरोपित किया जाता है। इसके साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। 7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

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16 मार्च 2022

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-07/2020-1588--श्री विशाल कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, विक्रमगंज (रोहतास) सम्प्रति संयुक्त अवर निबंधक, पूर्णियॉ के विरूद्ध दस्तावेज सं0-9079 दिनांक 17.12.2019 का स्थल जॉच प्रतिवेदन में भूमि की श्रेणी आवासीय रहने के बावजूद निम्न श्रेणी सिंचित में निबंधन किया गया है और राजस्व क्षति की वसूली हेतु ससमय भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-47 ए के तहत्‌ काईवाई नहीं की गई। दिनांक 18.01.2021 एवं 19.01.2021 को बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहे है, जिससे पक्षकारों को दस्तावेज का निबंधन कराने में कठिनाई हुई है, जिससे राजस्व संग्रहण पर असर पड़ा है। दिनांक 18.01.2021 को सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा अवर निबंधन कार्यालय, विक्रमगंज की जॉच की गयी है, जिसमें अवर निबंधक द्वारा दस्तावेज 1829 दिनांक 27.03.2017, दस्तावेज 7066 दिनांक 4.09.2019 एवं दस्तावेज 7478 दिनांक 26.09.2017 में राजस्व क्षति से संबंधित परिवाद के संबंध में सहायक निबंधन महानिरीक्षक के समक्ष वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री कुमार द्वारा राजस्व चोरी रोकने, राजस्व क्षति की वसूली की कार्रवाई करने, धारा-47ए के तहत्‌ कमी राजस्व की वसूली करने में उदासीनता वरती जा रही है।

2. दिनांक 18.06.2021 को निबंधन महानिरीक्षक द्वारा Video calling के माध्यम से सम्पर्क स्थापित करने पर उनके द्वारा मोबाईल रिसीव नहीं किया गया है और न ही बाद में कॉल बैक किया गया है, जो अनुशासनहीनता को प्रदर्षित करता है। विभागीय पत्रांक-1841 दिनांक 19.06.2021 द्वारा अवर निबंधक से स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर बचाव वयान नहीं दिया गया है। 3 श्री विशाल कुमार, अवर निबंधक, विक्रमगंज (रोहतास) के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक-5178 दिनांक 27.12.2021 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी है, जिसके आलोक में श्री कुमार ने पत्रांक-115 दिनांक 25.01. 2022 द्वारा अपना वयाव वयान विभाग में समर्पित किया गया है। 4 दस्तावेज निबंधन के क्रम में राजस्व कमी की जानकारी किससे प्राप्त हुई, इसका आरोपी पदाधिकारी द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात्‌ जॉच या कमी राजस्व की वसूली की कार्रवाई की जानी चाहिए थी किन्तु उन्होंने उल्लिखित किया है कि पक्षकार को बुलाया गया। पक्षकार को बुलाए जाने का औचित्य उनके द्वारा अंकित नहीं किया गया है और दस्तावेज का निबंधन कर दिये जाने की बात कही गयी है। इस तरह का बयान तर्क संगत नहीं है। अवर निबंधक द्वारा केवल आवेदन प्रेषित करने की बात कहीं गई है। आवेदन स्वीकृत हो जाने के पश्चात ही उन्हें आकस्मिक अवकाश में प्रस्थान करना चाहिए था। इसी प्रकार अहस्ताक्षरित दस्तावेज एवं कॉल रीसीव नहीं करने के संदर्भ में भी उनका बयान तथ्य परक नहीं पाया गया है।

5. श्री विशाल कुमार, तत्का0 अवर निबंधक, विक्रमगंज (रोहतास) सम्प्रति संयुक्त अवर निबंधक, पूर्णियॉ से प्राप्त बचाव वयान साक्ष्य आधारित एवं तथ्य परक नहीं रहने के कारण अस्वीकार करते हुए आरोप की प्रकृति को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए 01 (एक) वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अधिरोपित किया जाता है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

17 मार्च 2022

सं0 6/सं0-04-01/2021-725/(वा0कर)-बिहार वित्त सेवा के अधोलिखित पदाधिकारियों को राज्य-कर सहायक आयुक्त (पुनरीक्षित वेतनमान्‌ लेवल-09 रू0-53,100-1,67,800) के पद पर उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है :-

5 (cid:464)बहार गजट, 30 माच(cid:91) 2022
क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम वर्त्तमान पदस्थापन जन्म तिथि/योगदान की तिथि सम्पुष्टि की तिथि
1 2 3 4 5
1 श्री संतोष कुमार (संयुक्त मेधा क्रमांक-93) पटना विषेष अंचल 14.11.1981 26.12.2018 26.12.2020
2 श्री ददन कुमार सिंह पटना उत्तरी अंचल 20.01.1984 26.12.2018 26.12.2020
3 श्री विवेक कुमार गुप्ता मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल 25.03.1984 26.12.2018 26.12.2020
4 नरगिस पूर्णिया अंचल 25.08.1988 26.12.2018 26.12.2020
5 शिप्रा कुमारी मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल 26.02.1989 26.12.2018 26.12.2020
6 श्री प्रसून पुष्कर पटना मध्य अंचल 28.02.1986 26.12.2018 26.12.2020
7 श्री समीर परिमल पटना दक्षिणी अंचल 01.03.1969 26.12.2018 26.12.2020
8 श्री राम कृपाल साह पटना पष्चिमी अंचल 01.03.1977 26.12.2018 26.12.2020
9 शर्मिका बाजपेयी पटना मध्य अंचल 31.10.1985 26.12.2018 26.12.2020
10 पुनीता कुमारी गॉधी मैदान अंचल 02.01.1979 26.12.2018 26.12.2020
11 श्री प्रदीप कुमार सिंह मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल 03.05.1982 26.12.2018 26.12.2020
12 श्री अजय कुमार पंडित बाढ़ अंचल 08.03.1983 26.12.2018 26.12.2020
13 सहगुफ्ता रहमान मोतिहारी अंचल 08.02.1987 26.12.2018 26.12.2020
14 प्रीति कुमारी बेगुसराय अंचल 26.01.1988 26.12.2018 26.12.2020
15 श्री सुधांषु कुमार सिवान अंचल 10.12.1985 26.12.2018 26.12.2020
16 श्री उमेष कुमार दास दानापुर अंचल 04.03.1979 26.12.2018 26.12.2020
17 श्री शषि भूषण कुमार किशनगंज अंचल 03.12.1978 26.12.2018 26.12.2020
18 श्री आषीष कुमार पासवान खगड़िया अंचल 25.03.1979 26.12.2018 26.12.2020

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार सिन्हा, राज्य-कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।

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24 मार्च 2022

सं0 6/नि0प्रति0नियु0-01-02/2018-वा0-कर0-769--विभागीय अधिसूचना संख्या-7082 दिनांक 11.12.2018 द्वारा 56वीं-59वीं बैच के 90 पदाधिकारियों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त नवनियुक्त पदाधिकारियों में से निम्नांकित 36 पदाधिकारियों के चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल है :-

6 (cid:464)बहार गजट, 30 माच(cid:91) 2022
क्रमांक पदाधिकारी का नाम संयुक्त मेधा क्रमांक ग ृह जिला जन्म तिथि वर्त्तमान पदस्थापन
1 श्री मानव सौरभ 100 कटिहार 25.11.1981 पटना विशेष अंचल
2 श्री विभांशु कौशल चौधरी 102 मुजफ्फरपुर 18.11.1987 पाटलीपुत्र अंचल
3 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह 105 छपरा (सारण) 01.03.1982 पटना मध्य अंचल
4 वन्दना 115 बक्सर 21.07.1991 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना
5 श्री अविनाश सिंह 158 बलिया (उत्तर प्रदेश) 10.06.1983 सासाराम अंचल
6 श्री अमरेश कुमार 179 पटना 05.01.1985 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना
7 श्री इन्द्रजीत कुमार 185 नालन्दा 12.02.1987 पटना सिटी पूर्वी अंचल
8 मो0 अफजल हसनैन 188 सीतामढ़ी 13.11.1986 पटना सिटी पूर्वी अंचल
9 श्री परिणय कुमार प्रसून 193 पूर्णियॉ 05.02.1983 गया अंचल
10 सुजाता प्रसाद 200 पटना 28.09.1989 शाहाबाद अंचल, आरा
11 अनामिका 201 पटना 10.10.1990 मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल
12 श्री सुजीत कुमार मिश्रा 204 भोजपुर 29.07.1986 मोतिहारी अंचल
13 श्री विकास कुमार सिंह 207 पटना 01.03.1988 बिहारशरीफ अंचल
14 श्री अभिनव कुमार 211 पटना 28.12.1989 हाजीपुर अंचल
15 श्री मानवेन्द्र सिंह परिहार 213 इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) 19.08.1987 पटना सिटी पश्चिमी अंचल
16 श्री कुणाल कश्यप 214 पटना 25.01.1986 वित्त विभाग
17 श्री रोहित रंजन 230 पूर्वी चंपारण 15.02.1987 पटना दक्षिणी अंचल
18 श्री शशि शेखर सिन्हा 232 शेखपुरा 25.05.1984 वित्त विभाग
19 श्री अभिरंजन रोहित 244 भागलपुर 25.12.1982 पूर्णिया अंचल
20 श्री रणजीत कुमार 249 पटना 20.12.1980 मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल
21 श्री अर्जुन कुमार 253 पूर्णियॉ 31.05.1989 बेगुसराय अंचल
22 रंजना कुमारी वर्मा 276 नालन्दा 18.02.1984 नवादा अंचल
23 श्वेता रानी 286 मुंगेर 17.01.1989 भागलपुर अंचल
24 श्री मनोज कुमार पॉल 428 कैमुर 01.01.1975 औरंगाबाद अंचल
25 इन्दु चौहान 438 सुपौल 15.08.1986 मधुबनी अंचल
26 श्री नीरज कुमार 454 अररिया 12.08.1980 मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल
27 अंजु कुमारी 483 पटना 20.08.1989 बिहारशरीफ अंचल
28 रेफाकत हुसैन 487 सीवान 03.01.1981 समस्तीपुर अंचल
29 सरिता सिंह 555 रोहतास 12.08.1986 औरंगाबाद अंचल
30 श्री संतोष कुमार (अनु0 जाति) 877 कैमुर 22.11.1985 रक्सौल अंचल
31 दिव्या ज्योति (अनु0 जाति) 889 औरंगाबाद 17.01.1984 गया अंचल
32 श्री अमित कुमार (अनु0 जाति) 1013 खगड़िया 05.01.1985 पटना सिटी पूर्वी अंचल
33 श्री विक्रम कुमार (अनु0 जाति) 1042 गया 08.12.1980 मुख्यालय
34 संगीता कुमारी (अनु0 जाति) 1052 गया 09.04.1988 सासाराम अंचल
35 श्री ललिन्द्र कुमार (अनु0 जाति) 1061 नवादा 29.06.1989 गोपालगंज अंचल
36 श्री नवनीत कुमार भारती (अनु0 जाति) 1091 बेगुसराय 05.01.1990 गॉधी मैदान अंचल
7 (cid:464)बहार गजट, 30 माच(cid:91) 2022

गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,ह- पंकज कुमार सिन्हा, राज्य-कर अपर आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव। &&&&&&& 28 जनवरी 2022

सं0 6/गो0-34-03/2016(खण्ड-1)-174--वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर अपर आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र0 स 0 ं पदाधिकारी का नाम/पदनाम ग ह जिला ृ वर्तमान पदस्थापन प तिनियुक्ति का कार्यालय ्र
1 2 3 4 5
1 श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, राज्य-कर अपर आयुक्त वाराणसी (उत्तर प्रदेश) राज्य-कर अपर आयुक्त मुख्यालय, बिहार, पटना। राज्य-कर अपर आयुक्त मुख्यालय, बिहार, पटना के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया का अतिरिक्त प्रभार।
2 श्री विपिन कुमार सिंह, राज्य-कर अपर आयुक्त बेगुसराय राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना का अतिरिक्त प्रभार। राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के अतिरिक्त एवं राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना का अतिरिक्त प्रभार के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), तिरहुत (अंकेक्षण) प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार।
3 श्री रामाधार सिंह राज्य-कर अपर आयुक्त बेगुसराय राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना। राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना के अतिरिक्त श्री संतोष कुमार, राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रषासन), मगध प्रमंडल, गया के अवकाष से लौटने तक अतिरिक्त प्रभार।
4 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, राज्य-कर अपर आयुक्त सहरसा राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रषासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त(प्रषासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार।
5 श्री प्रणव बोध रूंगटा राज्य-कर अपर आयुक्त भागलपुर राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना एवं अंकेक्षण पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना का
एवं अंकेक्षण पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना का अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), सारण (अंकेक्षण) प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार।
8 (cid:464)बहार गजट, 30 माच(cid:91) 2022

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 3. यह आदेश दिनांक 01.02.2022 से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 2—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in9 (cid:464)बहार गजट, 30 माच(cid:91) 2022

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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सूचना ———-----

No. 383---I, Pooja Kumari D/O Chandra Shekhar Gupta R/O Near Mahavir Mandir Nutan Nagar Gaya, H.P.O Gaya, Bihar 823001 declare that vide affidavit no. 2796, dated 09/10/2021 shall be known as Pooja Dangi.

Pooja Kumari.

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गद(cid:330)नीबाग, पटना -1, (cid:830)थायी पता – (cid:554)ारा अमरे (cid:574) ुि मार कस(cid:590)ा, (cid:586)ू ॉिर्लोनी, मकज(cid:720)(cid:332)

la0 384&&म(cid:339), (cid:366)शा(cid:566) िस(cid:590)ा, कपता–अमरे (cid:574) ुि मार कस(cid:590)ा, वत(cid:330)मान पता – मािन सं.- एन वाई /1एफ, (cid:586)ू यारपुर, ेट ॉिर्लोनी ेि दक(cid:407)ण, सहरसा, कबहार- 852201 ाि कनवासी (cid:353)ँ | पथ प(cid:361) सं.- 184 कदनांि 4.10.2021 (cid:554)ारा र्घोषणा रिता (cid:353)ँ ीि मेरा पहले ाि नाम (cid:366)शा(cid:566) है आज कदनांि 4.10.2021 से अपना नाम (cid:366)शा(cid:566) िस(cid:590)ा रख रहा (cid:353)ँ , अब से म(cid:339) (cid:366)शा(cid:566) िस(cid:590)ा ेि नाम से ही जाना व पहचाना जाऊं गा|

(cid:366)शा(cid:566) िस(cid:590)ा |

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(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 2—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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10 (cid:464)बहार गजट, 30 माच(cid:91) 2022

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-95/2021-1190 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------ संकल्प 24 फरवरी 2022

चूॅकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री संजय कुमार, तत्का0 जिला अवर निबंधक, सारण सम्प्रति जिला अवर निबंधक, मधेपुरा के विरूद्ध टोपो लैण्ड/असर्वेक्षित भूमि के निबंधन पर लगाए गए रोक के अवहेलना करते हुए C.W.J.C. No. 2524/2018 राकेश गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में वादी राकेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सं0-4102 का निबंधन दिनांक 10.05.2019 को किया गया है। Ground of Appeal जिला विधि शाखा से अनुमोदन कराने के पश्चात्‌ एल0पी0ए0 दायर करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण माननीय न्यायालय में एल0पी0ए0 दायर करने में काफी बिलम्ब होने के कारण श्री कुमार का उक्त आचरण कार्य के प्रति लापरवाही एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (1) के प्रावधानों का उल्लघंन करने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री संजय कुमार के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों के जॉच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री मनोज कुमार संजय, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8 (ए) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों। आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 2—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-03-30.13/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-03-30.13.