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૦૦૦૦૯૯૯૯ चैत्रचैत्रचैत्रचैत्र ૧૯૪૧૯૪૧૯૪૧૯૪૪૪૪૪ ;बपकरू21द्ध0;बपकरू22द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध बुधबुधबुधबुधवावावावारररर;बपकरू23द्ध૩૦૩૦૩૦૩૦ eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૨૨૨
बिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचना
30 मार्च 2022
सं॰ वि॰स॰वि॰-12/2022-
/2022-1111557557557557/वि॰स॰--''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022'', जो बिहार विध
ेयक, 2022'', जो बिहार विधान न सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सभा में दिनांक-30 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सभा में दिनांक-30 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विध नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित
आदेश से, आदेश से, शैलेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र सिंह सचिव। सचिव2 ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्धख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध30 eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ 2022022022022222 [विविविविससससविविविवि-0-0-0-08888/2022/2022/2022/2022] बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 7, 2007) की धारा-10 की उप धारा-1 में संशोधन के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।- (1) यह अधिनियम बिहार पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 2222.... बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा-10 की उप धारा-(1) में संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2007 की बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा-10 की उप धारा-(1) में संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2007 की बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा-10 की उप धारा-(1) में संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2007 की बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा-10 की उप धारा-(1) में संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2007 की धारा-10 की उप धारा-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।- धारा-10 की उप धारा-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।- धारा-10 की उप धारा-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।- धारा-10 की उप धारा-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।- "(10) अधीनस्थ पदों पर स्थानान्तरण एवं तैनाती।
(1) निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों की किसी विशेष पद पर तैनाती जिला पुलिस अधीक्षक, इकाई प्रमुख एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर की जायेगी।
निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों का कार्यकाल एक जिला में 05 वर्ष, एक क्षेत्र में 08 वर्ष तथा इकाइयों में समेकित रूप से 08 वर्ष का होगा। क्षेत्र के अंदर एक जिला से दूसरे जिला में इनका स्थानान्तरण समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक होंगे एवं संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक सदस्य रहेंगे। निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों का अन्तर क्षेत्र तथा जिलों एवं इकाइयों के बीच अन्तर-स्थानान्तरण के निमित्त पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत समितियों का गठन कर सकेंगे।"
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु पुलिस प्रशासन की दृष्टि से बिहार राज्य 5 बड़े प्रक्षेत्र (रेल प्रक्षेत्र सहित) एवं 12 क्षेत्रों (रेल क्षेत्र सहित) में विभक्त था। प्रक्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक एवं क्षेत्र में पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी पदस्थापित किये जाते थे। प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक दोनों के द्वारा जिला पुलिस/पुलिस अधीक्षक को स्थानीय मार्गदर्शन प्रदान किया जाता था तथा इनके कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता था। पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद वस्तुतः जिला पुलिस अधीक्षक के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण से संबंधित हैं। आदेश श्रृंखला (Chain of Command) के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था से कर्यों का दुहराव होता था। आदेश श्रृंखला को प्रभावी, कारगर एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यकता महसूस की गयी कि प्रक्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त कर सभी पुलिस क्षेत्रों को पुनर्गठित करते हुये बड़े एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाय।
इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त कर पुलिस क्षेत्रों को पुनर्गठित करते हुये बड़े एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाय। उक्त निर्णय के आलोक में गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के संकल्प संख्या-6588 दिनांक-13.08.2019 द्वारा प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त कर उपर्युक्त प्रक्षेत्रों (Zर्र्one) एवं क्षेत्रों (Range) को 12 क्षेत्रों (Range) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। उक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप अधीनस्थ पदों पर स्थानान्तरण एवं तैनाती से संबंधित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-10(1) में उल्लिखित किसी जोन में तैनाती की अवधि अप्रासंगिक हो गयी है। अतएव बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की उपर्युक्त धारा-10(1) में संशोधन किया जाना पुलिस प्रशासन के दृष्टिकोण से अपरिहार्य हो गया है।
अतः बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-10 (1) में संशोधन कराना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।
(नीतीश कुमार) भार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्यभार-साधक सदस्य।
शैलेन्द्र सिंह, सचिव,
पटना दिनांक-30.03.2022 बिहार विधान सभा।