;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू11द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू11द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू9द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू11द्ध
;बपकरू14द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू4द्ध ૧૧૧૧૪૦૪૦૪૦૪૦ ;बपकरू4द्ध
૦૦૦૦૯૯૯૯ चैत्रचैत्रचैत्रचैत्र ૧૯૪૧૯૪૧૯૪૧૯૪૪૪૪૪ ;बपकरू21द्ध0;बपकरू22द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्ध बुधबुधबुधबुधवावावावारररर;बपकरू23द्ध૩૦૩૦૩૦૩૦ eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૨૨૨
बिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचना
30 मार्च 2022
सं॰ वि॰स॰वि॰-11/2022-
ेयक, 2022'', जो बिहार /2022-1111555566663333/वि॰स॰--''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022'', जो बिहार न सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन न सभा में दिनांक-30 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विधान सभा में दिनांक-30 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विध नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु
आदेश से, आदेश से, शैलेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र सिंह सचिव। सचिव2 ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्धख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध30 eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ 2022022022022222
[विविविविससससविविविवि----10101010/2022/2022/2022/2022]
बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए विधेयक। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए विधेयक। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए विधेयक। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत-गणराज्य के तिहत्तरवेें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हाें :- 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-2 का संशोधन।- 2222.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-2 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-2 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-2 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (104) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''नगरपालिका के बोर्ड'' का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 12 एवं 23 के अन्तर्गत आम धारा 2 (104)-''नगरपालिका के बोर्ड'' ''नगरपालिका के बोर्ड'' ''नगरपालिका के बोर्ड''
निर्वाचन में अथवा उप निर्वाचन में निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों का निर्वाचित निकाय; 3333.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-11 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-11 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-11 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-11 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- धारा 11 (1)धारा 11 (1)धारा 11 (1)धारा 11 (1)-प्रत्येक नगरपालिका में एक-एक निर्वाचित मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद होंगे तथा निर्वाचित पार्षदों की संख्या उतनी होगी जितने कि उस नगरपालिका क्षेत्र में इस अधिनियम की धारा-13 के उपबंधों के अधीन अवधारित वार्ड होंगे। निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद नगरपालिका के सदस्य होंगे। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-12 का संशोधन।- 4444.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-12 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-12 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-12 का संशोधन।- (i) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- धारा 12 (1)-धारा 12 (1)-धारा 12 (1)-धारा 12 (1)-उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक नगरपालिका में धारा-23 के अन्तर्गत निर्वाचित मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद सदस्य होंगे तथा नगरपालिकाओं के पार्षदों के सभी स्थान संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों से भरे जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए हरेक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा जिन्हें वार्ड कहा जायेगा। (ii) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) (क) में आये शब्द ''सदस्यों के कुल स्थानों'' को शब्द ''पार्षदों के कुल स्थानों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
(iii) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) (क) एवं (ख) में आये शब्द ''स्थानों'' को शब्द ''वार्ड पार्षद के स्थानों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। (iv) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- धारा 12 (4)-धारा 12 (4)-धारा 12 (4)-धारा 12 (4)-बैठक में मत देने का अधिकार नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को होगा। 5555.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-18 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-18 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-18 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-18 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में आये शब्द ''पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-23 का संशोधन।- 6666.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-23 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-23 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-23 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 23 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
धारा 23 (1)-धारा 23 (1)-धारा 23 (1)-धारा 23 (1)-मुख्य पार्षद एवं उप-मुख्य पार्षद द्वारा उसी नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचित होगा, जो धारा 24 के अधीन गोपनीयता की शपथ लेने के तुरत बाद अपना कार्य ग्रहण करेगा।
धारा 23 (2)धारा 23 (2)धारा 23 (2)धारा 23 (2)-मृत्यु, पद त्याग, बर्खास्तगी या अन्यथा कारणों से मुख्य पार्षद या उप-मुख्य पार्षद पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन होगा और इस प्रकार निर्वाचित मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा। धारा 23 (3)धारा 23 (3)धारा 23 (3)धारा 23 (3)-यदि सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र मुख्य पार्षद निर्वाचित पार्षदों में से किसी को नामित करेगा और ऐसा नामित प्रत्येक पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा।'' 7777.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 कबिहार अधिनियम, 11, 2007 कबिहार अधिनियम, 11, 2007 कबिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-24 का संशोधन।-ी धारा-24 का संशोधन।-ी धारा-24 का संशोधन।-ी धारा-24 का संशोधन।-
उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित उपधारा (3) जोड़ा जायेगा :- धारा 24 (3)-धारा 24 (3)-धारा 24 (3)-धारा 24 (3)-नगरपालिका के मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य निर्वाचित होने के बाद तीन महीना के अन्दर गोपनीयता की शपथ न ले सके तो वह अपने पद पर नहीं रह जायेगा और उसका स्थान रिक्त माना जायेगा; परन्तु यह कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले या मामले की कोटि में किसी कारण से तीन महीना की अवधि को जैसा कि उपर कहा गया है इतनी अवधि तक, जो उचित समझे, अभिलिखित कर बढ़ा सकती है। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-25 का संशोधन।- 8888.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-25 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-25 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-25 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 25 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
धारा 25 (1)धारा 25 (1)धारा 25 (1)धारा 25 (1)-मुख्य पार्षद एवं उप-मुख्य पार्षद अपने पद से सरकार को संबोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा त्याग-पत्र दे सकेगा।3 ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध ૩૦૩૦૩૦૩૦ eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ 2022022022022222 धारा 25 धारा 25 धारा 25 धारा 25 (2)(2)(2)(2)-उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्याग-पत्र, ऐसा त्याग-पत्र दिये जाने के सात दिनों के बाद प्रभावी हो जायेगा बशत्र्ते कि उक्त सात दिनों के भीतर यथास्थिति सरकार को संबोधित अपने स्वलिखित त्याग-पत्र वह वापस न ले लें।
धारा 25 (3)-धारा 25 (3)-धारा 25 (3)-धारा 25 (3)-पार्षदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर विहित रीति से इस प्रयोजनार्थ बुलायी गई विशेष बैठक में तत्समय पदधारण करने वाले पार्षदों की संपूर्ण संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को पद से हटाया जा सकेगा, और इस विशेष बैठक के कार्य संचालन की प्रक्रिया वही होगी जो विहित की जाए; परन्तु यह कि मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर इस धारा के अधीन अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा; परन्तु यह और कि पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने के एक वर्ष के बीच पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा; परन्तु यह और भी कि नगरपालिका के शेष छः माह की अवधि के बीच अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा; परन्तु यह और भी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा। धाराधाराधाराधारा 25 (4)25 (4)25 (4)25 (4)-इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार के विचार में यदि कोई मुख्य पार्षद/उप-मुख्य पार्षद बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जान-बुझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इन्कार या उपेक्षा करने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो सरकार ऐसे मुख्य पार्षद/उप-मुख्य पार्षद को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को उसके पद से हटा सकेगा। परन्तु धारा-44 के अधीन लोकप्रहरी की नियुक्ति के बाद सरकार, इस उपधारा के अधीन ऐसे लोकप्रहरी की अनुशंसा के आधार पर ही आदेश पारित कर सकेगी। धारा 25 (5)धारा 25 (5)धारा 25 (5)धारा 25 (5)-इस प्रकार हटाया गया मुख्य पार्षद/उप-मुख्य पार्षद ऐसी नगरपालिका में उसकी शेष पदावधि के दौरान मुख्य पार्षद/उप-मुख्य पार्षद के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। र अधिनियम, 11, 2007 की धारा-26 का संशोधन।- 9999.... बिहाबिहाबिहाबिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-26 का संशोधन।- र अधिनियम, 11, 2007 की धारा-26 का संशोधन।- र अधिनियम, 11, 2007 की धारा-26 का संशोधन।-
उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में आये शब्द एवं अंक ''उपधारा-3'' को शब्द एवं अंक ''उपधारा-2'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-27 का संशोधन।- 10101010.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-27 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-27 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-27 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) (घ) एवं उपधारा (2) में आये शब्द एवं अंक ''उपधारा-3'' को शब्द एवं अंक ''उपधारा-2'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-29 का संशोधन।- 11111111.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-29 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-29 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-29 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 29 में आये शब्द ''मुख्य पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-35 का संशोधन।- 12121212.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-35 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-35 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-35 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में आये शब्द ''पार्षदों'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-49 का संशोधन।- 13131313.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-49 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-49 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-49 का संशोधन।- (i) उक्त अधिनियम की धारा 49 में आये शब्द ''पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। (ii) उक्त अधिनियम की धारा 49 के स्पष्टीकरण में आये शब्द ''पार्षदों'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-50 का संशोधन।- 14141414.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-50 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-50 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-50 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 50 में आये शब्द ''पार्षदों'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-51 का संशोधन।- 15151515.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-51 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-51 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-51 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) का प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक विलोपित हो जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-53 का संशोधन।-रा-53 का संशोधन।-रा-53 का संशोधन।-रा-53 का संशोधन।- 16161616.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धा बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धा बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धा उक्त अधिनियम की धारा 53 में आये शब्द ''पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-54 का संशोधन।- 17171717.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-54 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-54 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-54 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 54 में आये शब्द ''पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्धख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध30 eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્eત્ત્pક્ષ્ 2022022022022222 4 18181818.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-60 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-60 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-60 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-60 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 60 में आये शब्द ''पार्षदों'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-61 का संशोधन।- 19191919.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-61 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-61 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-61 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 61 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
धारा 61धारा 61धारा 61धारा 61-कार्यवृत्त का परिचालन एवं निरीक्षण।- नगरपालिका की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी पार्षदों को परिचालित किया जायेगा और जो सभी उपयुक्त समय पर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं किसी पार्षद द्वारा निःशुल्क और अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे शुल्क के भुगतान पर जैसा कि नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाय, नगरपालिका कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-417 का संशोधन।- 20202020.... बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-417 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-417 का संशोधन।- बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा-417 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 417 में आये शब्द ''पार्षद'' को शब्द ''मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, पार्षद'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। 21212121.... निरसन एवं व्यावृत्ति।-निरसन एवं व्यावृत्ति।-निरसन एवं व्यावृत्ति।-निरसन एवं व्यावृत्ति।- (1) बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (बिहार अध्यादेश संख्या 01, 2022) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसे कार्रवाई की गई थी।
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में नगरपालिकाओं के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन वार्ड पार्षदों के बहुमत से अप्रत्यक्ष रूप से कराने तथा दो वर्ष के उपरांत अविश्वास प्रस्ताव लाने तथा उसके उपरांत पुनः एक-एक वर्ष के अन्तराल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान रहने के फलस्वरूप निर्वाचित पार्षदों के बीच गुटबाजी एवं अनुचित दबाव के कारण नगरपालिकाओं के विकास एवं अन्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के उपरांत पुनः निर्वाचन में उनकी अभ्यर्थिता होने के कारण अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार की स्थिति स्थानीय स्वशासन की भावनाओं के अनुरूप नहीं रहने तथा ग्रास रूट स्तर पर स्वस्थ लोकतंत्र की अवधारणा के विरूद्ध होने के कारण नगरपालिका के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद निर्वाचित करने का प्रावधान हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
(तारकिशोर प्रसाद)(तारकिशोर प्रसाद)(तारकिशोर प्रसाद)(तारकिशोर प्रसाद) भार-साधक सदस्य।
शैलेन्द्र सिंह, सचिव,
पटना दिनांक-30.03.2022 बिहार विधान सभा।
———— ख्;बपकरू8द्धँ;बपकरू22द्ध ;बपकरू1द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू31द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू22द्ध ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू22द्ध ;बपकरू13द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू1द्ध म;बपकरू4द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू11द्ध;बपकरू31द्धघ् ;बपकरू11द्ध;बपकरू13द्ध ;बपकरू17द्धख्;बपकरू13द्ध;बपकरू13द्ध;बपकरू21द्ध 140-5;1़10-;बपकरू8द्धए;बपकरू10द्धए;बपकरू8द्धएघ् Website: http://egazette.bih.nic.in