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वाणिज्य-कर विभाग
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૨૯ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ स ं ॰सं॰सं॰सं॰ | उम्मीदवारों का नाम | स स ं युक्त ं युक्त स स ं युक्त ं युक्त म म े े धा म म े े धा क्रमांक | आरक्षण कोटि | गृह जिला | अभ्युक्ति (वांछित (वांछित (वांछित (वांछित कागजात) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | उज्जवल कुमार पटेल | 37 | पिछड़ा वर्ग | भोजपुर | इन्टरमीडिएट का म ूल प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र एवं पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प ्र माण-पत्र |
| 2 | पीयूष राज | 68 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | भागलपुर | -- |
| 3 | सलोनी सौम्या | 78 | सामान्य (महिला) | मुजफ्फरपुर | प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेष पत्र एवं स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण-पत्र |
| 4 | शिवम प्रकाष | 170 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पटना | प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेष पत्र |
2. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्तम्भ-6 में यथा उल्लिखित वांछित प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के साथ वांछित प्रमाण-पत्र राज्य-कर अपर आयुक्त के समक्ष समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे मूलरूप में प्रस्तुत किये जाने पर हीं उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
5. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
6. बिहार पेंषन (संषोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।
7. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करेंगे।
10. मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक 6268 दिनांक 29.06.2021 के आलोक में विहित