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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 March 2022

Published 31 March 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-03-31.153
Languages
English, Hindi

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——— રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ૩૧૩૧૩૧૩૧ eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨eત્ત્pક્ષ્ ૨૦૨૨ सं॰ एम1-01-02/2022-10--91-बोचहाँ (अ॰जा॰) विधान सभा उप निर्वाचन, 2022 के अवसर पर एग्जिट पोल से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-576/EXIT/2022/SDR/VOL-II दिनांक 25.03.2022 एवं पत्रांक-576/EXIT/2022/SDR/VOL-II दिनांक 28.03.2022 (षुद्विपत्र) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए हिन्दी एवं अंगे्रजी प्रकाषित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 25252525 मार्च, 2022/मार्च, 2022/मार्च, 2022/मार्च, 2022/08080808 चैत्र, 1943चैत्र, 1943चैत्र, 1943चैत्र, 1943 ((((शकशकशकशक)))) निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक

सं॰ 576/EXIT/2022/SDR/VOL-II--यतः निर्वाचन आयोग द्‌वारा दिनांक 17.03.2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.

नो./32/2022 के तहत घोशित पष्चिम बंगाल के 40-आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 161-बालीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ के 73-खैरागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 91-बोचहाँ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराश्ट्र के 276-कोल्हापुर उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्यक्रम की घोशणा की गई थी; औरः यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126कमें यह निर्दिश्ट किया गया है कि '' (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, पिं्रट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाषन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। (2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्रलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेष द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :- (क) साधारण निर्वाचन की दषा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी; परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दषा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पष्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी। (3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्श तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।''

अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृश्टिगत, 12.04.2022 (मंगलवार) को पूर्वाहन 7.00बजे से अपरा]न 7.00 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्‌वारा इसके परिणाम के प्रकाषन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। यह भी स्पश्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्षन पर प्रतिबंध होगा।

आदेष से, अष्वनी कुमार मोहल, सचिव।

भारत निर्वाचनभारत निर्वाचनभारत निर्वाचनभारत निर्वाचन आयोगआयोगआयोगआयोग ——— शुद्विपत्रशुद्विपत्रशुद्विपत्रशुद्विपत्र निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 28282828 मार्च, 2022/11 चैत्र, 1943मार्च, 2022/11 चैत्र, 1943मार्च, 2022/11 चैत्र, 1943मार्च, 2022/11 चैत्र, 1943 ((((शकशकशकशक)))) निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक आयोग की अधिसूचना सं. 576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खण्ड-II दिनांक 25 मार्च, 2022 के हिन्दी प्रारूप के पैरा 1 के 'दिनांक 17.03.2022' के स्थान पर 'दिनांक 12.03.2022' शब्दों तथा आंकडों के स्थानान्तरित किया जाए।

आदेश से, बिनोद कुमार, सचिव। ELECTION COMMISSION OF INDIA ——— NOTIFICTION Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 25th March, 2022 08 Chaitra, 1943 (Saka)

No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.II--Whereas, the schedule for the bye elections to the

40- Asansol Parliamentary Constituency of West Bengal and 161-Ballygunge Assembly

Constituency of West Bengal, 73-Khairagarh Assembly Constituency of Chhattisgarh,

91-Bochahan (SC) Assembly Constitueny of Bihar and 276-Kolhapur North Assembly

Consituency of Maharashtra, announced vide the Election Commission's Press Note

No- ECI/PN/32/2022 dated 12th March, 2022.

3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू20द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू22द्ध

And whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1) No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print of electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard. (2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely:– (a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories; Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll. (3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

Now, therefore in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. and 7.00 P.M. on 12-04-2022(Tuesday), as the period during which conduction any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid bye- elections, shall be prohibited. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid by-elections.

By order, Ashwani Kumar Mohal, SECRETARY.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORRIGENDUM

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 28th March, 2022/7 Chaitra,

1943 (Saka)

No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.II--In Para 1 of the Hindi Version of the Commission's said Notification No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.II dated 25th March, 2022 for the dated 17-03-2022, the dated 12-03-2022" shall be substituted.

By order, Binod Kumar, SECRETARY.

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ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-03-31.153/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-03-31.153.