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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 April 2022

Published 02 April 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-04-02.174
Languages
English, Hindi

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विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग ——— રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ૨૨૨૨ રુજ્ઞ્દ્યત્ર્ક્કરુજ્ઞ્દ્યત્ર્ક્કરુજ્ઞ્દ્યત્ર્ક્કરુજ્ઞ્દ્યત્ર્ક્ક ૨૦૨૨૨૦૨૨૨૦૨૨૨૦૨૨

सं॰ एल॰जी॰-01-05/2022-2823/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रील 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,से,से,से, बिहार-राज्यपाल के आदेश बिहार-राज्यपाल के आदेश बिहार-राज्यपाल के आदेश ज्योतिस्वरूपज्योतिस्वरूपज्योतिस्वरूपज्योतिस्वरूप श्रीवास्तवश्रीवास्तवश्रीवास्तवश्रीवास्तव,,,, सरकार के सरकार के सरकार के सरकार के प्रभारीप्रभारीप्रभारीप्रभारी सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध ख्;बपकरू10द्ध;बपकरू11द्ध [बिहार अधिनियम 04, 2022बिहार अधिनियम 04, 2022बिहार अधिनियम 04, 2022बिहार अधिनियम 04, 2022] शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2022, 2022, 2022, 2022 बिहारबिहारबिहारबिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन)

(बिहार अधिनियम 20, 2012) का संशोधन करने के का संशोधन करने के का संशोधन करने के का संशोधन करने के बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 20, 2012) बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 20, 2012) (बिहार अधिनियम 20, 2012) बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012

लिए लिए लिए लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।।।।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ः- (1) यह अधिनियम बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सम्पूर्ण बिहार राज्य अथवा इसके किसी भाग में होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के धारा-47 में संशोधन। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के धारा-47 में संशोधन।- उक्त अधिनियम की बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के धारा-47 में संशोधन। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के धारा-47 में संशोधन।

धारा-47 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः -

''''''''47474747.... क्षेत्र विकास स्कीम के लिए आवेदन। क्षेत्र विकास स्कीम के लिए आवेदन।- (1) क्षेत्र विकास योजना(ओं) की मंजूरी के लिए योग्य डेवलपर्स क्षेत्र विकास स्कीम के लिए आवेदन। क्षेत्र विकास स्कीम के लिए आवेदन। को प्रस्तावित प्रपत्र में आयोजना प्राधिकार के समक्ष एक आवेदन करना होगा,

(2) आवदेन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगाः- (क) धारा-48 में वर्णित विवरण को शामिल करके क्षेत्र विकास स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ; (ख) 80 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति या कुल प्लाट क्षेत्र का 80 प्रतिशत डेवलपर के पक्ष में पंजीेकृत शीर्षक दस्तावेजों या पंजीकृत मुख्तारनामा या पंजीकृत विकास समझौते के रूप में; परन्तु यह कि किसी आयोजना प्राधिकार द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली योजनाओं में कुल भूमि मालिकों की संख्या के 80 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति या कुल प्लाट क्षेत्र के 80 प्रतिशत भूमि के भूमि मालिक की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।''

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सरकार के सरकार के सरकार के प्रभारी सचिवप्रभारी सचिवप्रभारी सचिवप्रभारी सचिव।।।।

2222 अप्रील 2022अप्रील 2022अप्रील 2022अप्रील 2022

सं॰ एल॰जी॰-01-05/2022----2824282428242824/लेज/लेज/लेज/लेज—fcgત્ત્j fં/ત્ત્ત્ત્u ર્eીપ્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ ;જ્ત્ત્ત્ત્જ્ઞ્ત્ત્fjr રુત્ત્લ્j egત્ત્efge jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ dated-01st April, 2022 ફૂત્ત્s ફૂત્ત્s ફૂત્ત્s ફૂત્ત્s अअअअuqeruqeruqeruqer बिहार बिहार बिहार बिहार शहरी आयोजना तथा विकासशहरी आयोजना तथा विकासशहरी आयोजना तथा विकासशहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) (संशोधन) (संशोधन) (संशोधन) अधिनियम, 2022अधिनियम, 2022अधिनियम, 2022अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम(बिहार अधिनियम(बिहार अधिनियम(बिहार अधिनियम 04040404, , , , 2022)2022)2022)2022) ફૂત્ત્ fuચ્ufક્કf[ત્ત્r ર્રુીxદ્યstત્ર્ રુuqંત્ત્n fcgત્ત્j jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક ફૂs જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્j શ્રs bશ્રફૂs }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્દ્યફૂત્ત્f'ત્ત્r fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્] ftશ્રs ણ્ત્ત્ત્ત્jrત્ર્; ર્શ્રીfં/ત્ત્ત્ત્u ફૂs રુuqPફsn&૩૪૮ ફૂs [ર્ત્તીપ્ ¼૩જા ફૂs રુ/ત્ત્ત્ર્u mDr રુf/ત્ત્fu;e ફૂત્ત્ ર્રુીxદ્યstત્ર્ ણ્ત્ત્ત્ત્"ત્ત્ત્ત્ eર્sી જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ર્ફૂીr જ્ઞ્ત્ત્ગ્ શ્રe>ત્ત્ tત્ત્;sxત્ત્ ખ્

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,से,से,से, बिहार-राज्यपाल के आदेश बिहार-राज्यपाल के आदेश बिहार-राज्यपाल के आदेश ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, ससससरकार के रकार के रकार के रकार के प्रभारी सचिवप्रभारी सचिवप्रभारी सचिवप्रभारी सचिव।।।।

[Bihar Act 04, 2022]

Bihar Urban Planning and Development (Amendment) Act, 2022

AN

Act

To Amend the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 (Bihar Act

20, 2012)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the seventy-third year of the Republic of India as follows :- 1. Short title, extent and commencement :-

(1) This Act may be called the Bihar Urban Planning and Development (Amendment) Act, 2022

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar or part thereof as may be notified by the State Government.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Amendment in Section-47 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012.

- Section- 47 of the said act shall be substituted by the following:

3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्धःख्;बपकरू10द्ध;बपकरू11द्ध

"47. Application for Area Development Scheme.-(1) The eligible developers shall in the prescribed form make an application before the Planning Authority for approval of the Area Development Scheme(s). (2) The applications shall be accompanied by the following documents--- (a) detailed project report of the Area Development Scheme comprising details as mentioned in the section-48

(b) consent of 80 percent of land owners and 80 of the total plot area in form of registered title documents or registered power of attorney or registered development agreement in the favour of developer;

Provided that in the Scheme to be executed by any Planning Authority, consent of 80 percent land owners of the total number of landowners or consent of land owner of 80 percent of total plot area shall not be required."

Jyoti Swaroop Srivastava,

Secretary incharge to the Government.

————

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 April 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-04-02.174/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-04-02.174.