;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
12 ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू22द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 1;बपकरू30द्ध5;बपकरू4द्ध ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध 2 ख्;बपकरू13द्धष् 2;बपकरू25द्ध22
विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग ——— રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્રુf/ત્ત્શ્રરૂpuત્ત્ ૨૨૨૨ રુજ્ઞ્દ્યત્ર્ક્કરુજ્ઞ્દ્યત્ર્ક્કરુજ્ઞ્દ્યત્ર્ક્કરુજ્ઞ્દ્યત્ર્ક્ક ૨૦૨૨૨૦૨૨૨૦૨૨૨૦૨૨
सं॰ एल॰जी॰-01-10/2022-2826/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रील 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,से,से,से, बिहार-राज्यपाल के आदेश बिहार-राज्यपाल के आदेश बिहार-राज्यपाल के आदेश ज्योतिस्वरूपज्योतिस्वरूपज्योतिस्वरूपज्योतिस्वरूप श्रीवास्तवश्रीवास्तवश्रीवास्तवश्रीवास्तव,,,, सरकार के सरकार के सरकार के सरकार के प्रभारीप्रभारीप्रभारीप्रभारी सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध ख्;बपकरू10द्ध;बपकरू11द्ध [बिहार अधिनियम 05बिहार अधिनियम 05बिहार अधिनियम 05बिहार अधिनियम 05, 2022, 2022, 2022, 2022] बिहारबिहारबिहारबिहार पुलिस (संशोधन) पुलिस (संशोधन) पुलिस (संशोधन) पुलिस (संशोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2022, 2022, 2022, 2022 बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 7, 2007) की धारा-10 की उप धारा-1 में संशोधन के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्त नसंक्षिप्त नसंक्षिप्त नसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।- ाम, विस्तार और प्रारंभ ।- (1) यह अधिनियम बिहार पुलिस (संशोधन) अधिनियम, ाम, विस्तार और प्रारंभ ।- ाम, विस्तार और प्रारंभ ।- 2022 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 2222.... बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा-10 की उप धा बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा-10 की उप धारा-(1) में संशोधन।- उक्त अधिनियम, रा-(1) में संशोधन।- उक्त अधिनियम, रा-(1) में संशोधन।- उक्त अधिनियम, रा-(1) में संशोधन।- उक्त अधिनियम, बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा-10 की उप धा बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा-10 की उप धा 2007 की धारा-10 की उप धारा-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।- 2007 की धारा-10 की उप धारा-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।- 2007 की धारा-10 की उप धारा-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।- 2007 की धारा-10 की उप धारा-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।- "(10) अधीनस्थ पदों पर स्थानान्तरण एवं तैनाती।
(1) निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों की किसी विशेष पद पर तैनाती जिला पुलिस अधीक्षक, इकाई प्रमुख एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर की जायेगी।
निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों का कार्यकाल एक जिला में 05 वर्ष, एक क्षेत्र में 08 वर्ष तथा इकाइयों में समेकित रूप से 08 वर्ष का होगा। क्षेत्र के अंदर एक जिला से दूसरे जिला में इनका स्थानान्तरण समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक होंगे एवं संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक सदस्य रहेंगे। निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों का अन्तर क्षेत्र तथा जिलों एवं इकाइयों के बीच अन्तर-स्थानान्तरण के निमित्त पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत समितियों का गठन कर सकेंगे।"
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सरकार के सरकार के सरकार के प्रभारी सचिवप्रभारी सचिवप्रभारी सचिवप्रभारी सचिव।।।।
2222 अप्रील 2022अप्रील 2022अप्रील 2022अप्रील 2022
सं॰ एल॰जी॰-01-05/2022----2822822822827777/लेज/लेज/लेज/लेज—fcgત્ત્j fં/ત્ત્ત્ત્u ર્eીપ્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ ;જ્ત્ત્ત્ત્જ્ઞ્ત્ત્fjr રુત્ત્લ્j egત્ત્efge jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક }ત્ત્jત્ત્ dated-01st April, 2022 ફૂત્ત્s ફૂત્ત્s ફૂત્ત્s ફૂત્ત્s अअअअuqeruqeruqeruqer बिहार बिहार बिहार बिहार पुलिस पुलिस पुलिस पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2022(संशोधन) अधिनियम, 2022(संशोधन) अधिनियम, 2022(संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार (बिहार (बिहार (बिहार अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम 05050505, , , , 2022)2022)2022)2022) ફૂત્ત્ fuચ્ufક્કf[ત્ત્r ર્રુીxદ્યstત્ર્ રુuqંત્ત્n fcgત્ત્j jત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક ફૂs જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ફૂત્ત્j શ્રs bશ્રફૂs }ત્ત્jત્ત્ જ્ઞ્દ્યફૂત્ત્f'ત્ત્r fફૂ;ત્ત્ tત્ત્rત્ત્ gલ્] ftશ્રs ણ્ત્ત્ત્ત્jrત્ર્; ર્શ્રીfં/ત્ત્ત્ત્u ફૂs રુuqPફsn&૩૪૮ ફૂs [ર્ત્તીપ્ ¼૩જા ફૂs રુ/ત્ત્ત્ર્u mDr રુf/ત્ત્fu;e ફૂત્ત્ ર્રુીxદ્યstત્ર્ ણ્ત્ત્ત્ત્"ત્ત્ત્ત્ eર્sી જ્ઞ્દ્યત્ત્f/ત્ત્ર્ફૂીr જ્ઞ્ત્ત્ગ્ શ્રe>ત્ત્ tત્ત્;sxત્ત્ ખ્
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,से,से,से, बिहार-राज्यपाल के आदेश बिहार-राज्यपाल के आदेश बिहार-राज्यपाल के आदेश ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, ससससरकार के रकार के रकार के रकार के प्रभारी सचिवप्रभारी सचिवप्रभारी सचिवप्रभारी सचिव।।।।
[Bihar Act 05, 2022]
THE BIHAR POLICE (Amendment) Act, 2022
AN
Act
TO AMEND SUB-SECTION-1 OF SECTION-10 OF BIHAR POLICE ACT,
2007 (BIHAR ACT 7, 2007).
BE IT ENACTED BY THE STATE LEGISLATURE OF BIHAR IN THE SEVENTY THIRD YEAR OF THE REPUBLIC OF INDIA AS FOLLOWS :- 1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called Bihar Police (Amendment) Act , 2022. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) This Act shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध-ख्;बपकरू10द्ध;बपकरू11द्ध2. Amendment in sub Section-(1) of Section-10 of the Bihar Act 7, 2007.- Sub
Section-(1) of Section-10 of the said Act, 2007 shall be substituted by the
following.
"(10) Transfer and posting on subordinate posts.
(1) The posting of police personnel from Inspector to constable level on a particular post shall be done by the District Superintendent of Police, Unit Chief and Director General of Police within their jurisdiction.
The tenure of police personnel from inspector to constable level will be 05 years in a District, 08 years in the Range and 08 years in Units as a whole. Within the Range, their transfer from one district to another will be made by the committee, which will be headed by the Regional Deputy Inspector General of Police/Regional Inspector General of Police and the Superintendent of Police of the respective districts will be members. The Director General of Police will be able to constitute committees after the approval of the State Government for the purpose of inter-regional transfer of police personnel from inspector to constable level and for inter-transfer between districts and units."
Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary incharge to the Government.
————
ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध
;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू20द्ध मरु ;बपकरू26द्ध;बपकरू2द्ध;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः5श्1़400ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in