िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
(cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 14 वैशाख 1944 (श0) सं(cid:201)या 18 पटना, बुधवार, ———————— 4 मई 2022 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-7 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 8-9 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 10-12 पूरक
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पूरक-क 13-142 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।
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परिवहन विभाग
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अधिसूचनाएं
27 अप्रील 2022
सं0 02/शमन-03/2016, परि॰-2637--अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के लिए शमन की शक्ति, गृह विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2932, दिनांक-10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही एवं उनमे दिये गये शर्तों के साथ किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-2752, दिनांक-14.05.2021 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 -सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत् प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक-27.04.2021 की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के संगत प्रावधान के अन्तर्गत धारा- 177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E एवं धारा-194F के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी । अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित निम्नलिखित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक-27.04.2022 की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 -सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की शमन की उपर्युक्त धाराओ के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी ।
| क्रं॰सं॰ | पदनाम | कार्य क्षेत्र |
| 1. | अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (मुुख्यालय) | सम्पूर्ण जिला क्षेत्र |
| 2. | अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी | संबंधित अनुमंडल क्षेत्र |
| 3. | प्रभाग पुलिस निरीक्षक | प्रभाग के अन्तर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र |
| 4. | थानाध्यक्ष | सम्पूर्ण थाना क्षेत्र |
| 5. | ओ0पी0 प्रभारी | सम्पूर्ण ओ0पी0 क्षेत्र |
2. मनी रसीद/सीजर बुक आदि विभागीय प्रपत्रों की अधियाचना एवं वापसी के संबंध में विभागीय पत्रांक-546, दिनांक-01.02.2016 प्रभावी होगा। 3. सभी जिला पदाधिकारी/पुुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि शमन की शक्ति के तहत् जुर्माना किए जाने संबंधी मनी रसीद/सीजर बुक संबंधित जिले के जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए एवं शमन से प्राप्त राशि को ब्यौरावार संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए। 4. आपूर्ति किये गए मनी रसीद/सीजर बुक को उपयोग में लाने से पूर्व अथवा अन्य पदाधिकारियों को आवंटित करने से पूर्व छपाई संबंधी त्रुटियों की जांच कर लेना सुनिश्चित किया जाए। रसीदों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालय जहां से उक्त मनी रसीद/सीजर प्राप्त किया गया था, को वापस किया जाए। 5. व्यवहृत/अव्यवहृत रसीदों को सुरक्षित रखना, इनका अंकेक्षण यथाशीघ्र कराना एवं व्यवहृत रसीदों की प्रविष्टि जिला परिवहन कार्यालय में संबंधित पंजी में प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 6. संधारित पंजी का सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाए। 7. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्राधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। 8. शक्ति प्रदत पुलिस पदाधिकारियों द्वारा शमन हेतु जो रसीद काटी जाए उसमे वाहन मालिक का नाम/चालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या/वाहन का निबंधन संख्या एवं किस धारा में शमन किया गया है उसका स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाय।3 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022 9. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्रणधीन शमन प्राप्त पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा करते हुए मुख्यालय को प्रतिवेदित भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि मामलों की समीक्षोपरांत अगले अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जा सके। 10. सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार से अनुरोध है कि गृह विभाग के ज्ञापांक-2932, दिनांक-10.04.2017 द्वार निर्गत बैठक की कार्यवाही में अंकित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सचिव।
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27 अप्रील 2022
सं0 02/शमन-07(A)/2015, परि0-2638--यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिलें में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-6660, दिनांक-25. 10.2021 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक-23.10.2021 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी। अतः उपर्युक्त के आलोक में समीक्षोपरांत पटना जिले में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित निम्नलिखित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनके वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक-23.04.2022 की तिथि से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित- मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।
| क्र0 सं0 | पदाधिकारियों का नाम | कार्य क्षेत्र |
| 1. | सभी परिचारी यातायात, पटना | पटना नगर क्षेत्र |
| 2. | परिचारी प्रवर यातायात, पटना | पटना नगर क्षेत्र |
| 3. | पुलिस निरीक्षक, यातायात | पटना नगर क्षेत्र |
| 4. | सभी पुलिस अवर निरीक्षक यातायात, पटना | पटना नगर क्षेत्र |
2. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सचिव।
------ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------ अधिसूचनाएं 28 अप्रील 2022
सं0 भा॰व॰से॰(स्था॰)-12/2019-1410/प॰व॰--श्री एन. जवाहर बाबू, भा॰व॰से॰, (BHः1991), वन संरक्षक (मुख्यालय) कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि में उनसे ठीक कनीय को दी गई प्रोन्नति की तिथि से वैचारिक प्रोन्नति देते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-16) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर-16) में प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
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बाँका समाहरणालय
(स्थापना शाखा)
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आदेश
31 जनवरी 2022
सं0 01-12/2018-53स्था0--प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, बांका के पत्रांक-263/सा0 दिनांक-03.06.
2020 द्वारा श्री विक्रांत कुमार दास, कार्यालय परिचारी, जिला सामान्य शाखा, बांका पदस्थापन जिला स्थापना शाखा, बांका के4 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022 विरूद्ध कार्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित पाये जाने, समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहने एवं अधिकतर स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं करने के आरोप में इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, बांका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार श्री दास बिना अनुमति के निम्नलिखित तिथियों को अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं।
1. फरवरी, 2017 से अपै्रल, 2017-सम्पूर्ण माह। 2. मई, 2017-तारीख-09 से 16 तक को छोड़कर सम्पूर्ण माह। 3. जून, 2017-तारीख-01 से 28 तक। 4. जुलाई, 2017-तारीख-01 से 15 तक। 5. वर्ष, 2018-दिनांक 13.05.2018 से 05.09.2018 तक। 6. वर्ष, 2018-दिनांक 19.09.2018 से 08.10.2018 तक। 7. वर्ष, 2018-दिनांक-13.10.2018 से लगातार। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, बांका के पत्रांक-240/सा0 दिनांक-21.04.2020, ज्ञापांक-541/सा0 दिनांक-30.11.2019, पत्रांक-129/सा0 दिनांक-29.06.2018 एवं जिला पदाधिकारी, बांका के ज्ञापांक-1029/गो0 दिनांक-20.06.2017 द्वारा श्री दास से अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए कारण पृच्छा किया गया जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया है।
श्री दास का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(I) के विपरीत पाया गया। श्री दास को अनाधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-283/स्था0 दिनांक-09.06.2020 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय अंचल कार्यालय, कटोरिया निर्धारित किया गया एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, बांका को विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, बांका के पत्रांक-467/सा0 दिनांक-14.08.2020 के द्वाराश्री विक्रांत कुमार दास, निलंबित कार्यालय परिचारी, जिला सामान्य शाखा, बांका सम्प्रति मुख्यालय-अंचल कार्यालय, कटोरिया जिला-बांका के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति तथा कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के आरोपों के लिए आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप-पत्र के समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लिया गया। आरोप का विवरण :- 1. श्री विक्रांत कुमार दास, कार्यालय परिचारी (सम्प्रति निलंबित), जिला सामान्य शाखा, बांका के विरूद्ध दिनांक-19.09.
2018 से लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप है।
2. कार्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित पाये जाने पर प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, बांका द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया है।
3. कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर स्थापना उप समार्हाा, बांका द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब समर्पित नहीं किया गया है।
4. कार्यालय से दिनांक-19.06.2017 को अनाधिकृत अनुपस्थित पाये जाने पर जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया है।
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(3) के तहत श्री दास के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-559/स्था0 दिनांक-10.10. 2020 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बांका को संचालन पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, बांका को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
संचालन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के पत्रांक-247/सा0, दिनांक-12.11.2021 से प्राप्त संचालन प्रतिवेदन के अनुसार श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है। उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :-
प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा-सह-उपस्थापन पदाधिकारी, बांका के पत्रांक-836/सा0 दिनांक-01.11.
2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री दास पर दिनांक-13.10.2018 से लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने का आरोप है। इसके पूर्व भी दिनांक-13.05.2018 से 05.09.2018 एवं दिनांक-19.09.2018 से 08.10.2018 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप है। इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण का जवाब नहीं समर्पित करने का भी आरोप है। निलंबन अवधि में भी श्री दास, निर्धारित मुख्यालय अंचल कार्यालय, कटोरिया में योगदान की तिथि 17.06.2020 से बिना कोई सूचना के फरार है। संचालन के क्रम में श्री दास को अपना पक्ष रखने हेतु निबंधित डाक से सूचित किया गया, परन्तु श्री दास कभी भी उपस्थित नहीं हुए। यह कृत्य श्री दास के मनमानेपन, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को स्पष्ट करता है। संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन :-
श्री विक्रांत कुमार दास, कार्यालय परिचारी, जिला सामान्य शाखा, बांका पर लगाये गये आरोप के संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक-342/सा0, दिनांक-13.11.2020, 124/सा0 दिनांक-19.06.2021, 155/सा0 दिनांक-06.07.2021, 163/सा0 दिनांक-30.07.2021, 174/सा0 दिनांक-23.08.2021, 175/सा0 दिनांक-31.08.2021, 194/सा0 दिनांक-11.09. 2021 एवं 221/सा0 दिनांक-22.09.2021 से नोटिश भेजा गया। नोटिश निबंधित डाक से उनके गृह पता पर भी भेजा गया किन्तु आरोपी कभी उपस्थित नहीं हुए। आरोपी का उपस्थित नहीं होना आरोपों की पुष्टि करता है। प्रभारी पदाधिकारी-सह-उपस्थापन पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, बांका द्वारा भी अपने पत्रांक-836/सा0 दिनांक-01.11.20215 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022 के माध्यम से आरोपों को सही बताया है। उपरोक्त स्थिति में स्पष्ट है कि श्री विक्रांत कुमार दास, कार्यालय परिचारी पर जिला सामान्य शाखा, बांका द्वारा लगाया गया आरोप सही है।
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक-746/स्था0 दिनांक-30.11.
2021 के द्वारा श्री विक्रांत कुमार दास को अंतिम रूप से अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। श्री दास के द्वारा नोटिश प्राप्त करने के पश्चात् अपने बचाव में निर्धारित तिथि तक कोई अभ्यावेदन या निवेदन नहीं दिया गया है। निष्कर्ष :- श्री विक्रांत कुमार दास, कार्यालय परिचारी पिछले लगभग चार वर्षों से बिना सूचना के कार्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित हैं। अपने विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में भी ये उपस्थित नहीं हुए। इन्हें अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु इनके द्वारा किसी प्रकार का अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी अपने संचालन प्रतिवेदन में अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंधी आरोप को सत्य और प्रमाणित पाया गया है, इसके लिए ये पूर्णरूपेण दोषी हैं। अधोहस्ताक्षरी संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत हूँ। इनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के कंडिका-3.1 के उप कंडिका-i, ii, iii में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है। श्री दास सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है। इनके सेवा में रहने से अन्य कर्मियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और उनके बीच गलत संदेश जायेगा। इनके इस कृत्य के लिए वृहत शास्ति अधिरोपित किया जाना उचित है।
अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए मैं, सुहर्ष भगत, भा0प्र0से0, समार्हाा-सह-जिला दण्डाधिकारी, बांका सम्यक विचारोपरांत आदेश निर्गमन की तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (यथा संशोधित) नियमावली-2007 के नियम-17 के विहित प्रक्रिया के अनुसरण में श्री विक्रांत कुमार दास, तत्कालीन कार्यालय परिचारी, जिला सामान्य शाखा, बांका पदस्थापन जिला स्थापना शाखा, बांका पर विनिर्दिष्ट नियम-14 के खंड-XI में उल्लेखित दण्ड (शास्ति) अधिरोपित करते हुए इन्हें सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में इनके नियोजन के लिए निरर्हता होगी। तदाशय की प्रविष्टि श्री विक्रांत कुमार दास के सेवापुस्त में लाल स्याही से करें।
श्री विक्रांत कुमार दास से संबंधित सूचना निम्नवत है :- 1. नाम ः- श्री विक्रांत कुमार दास 2. पदनाम ः- कार्यालय परिचारी 3. संवर्ग ः- समूह 'घ' 4. कोटि/वरीयता क्रम संख्या ः- अनुसूचित जाति/- 5. र्वामान पदस्थापन कार्यालय ः- जिला स्थापना शाखा, बांका प्रतिनियुक्त जिला
सामान्य शाखा, बांका
6. निलम्बन अवधि में मुख्यालय ः- अंचल कार्यालय, कटोरिया 7. जन्मतिथि ः- 02.01.1983 8. सेवा में योगदान की तिथि ः- 09.02.2007 9. सेवा निवृाि की तिथि ः- 30.01.2043 10. वेतनमान ः- पी0बी0-1, ग्रेड पे-1800 11. स्थायी पता ः- पिता स्व0 प्रदीप दास, ग्राम- खरीक,
पो0थाना-खरीक, जिला-भागलपुर, बिहार।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, जिला पदाधिकारी।
------- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) ------- कार्यालय-आदेश 20 अप्रील 2022 सं॰ अ॰सां॰नि॰/स्था03-05/2021-137--अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के का॰आ॰सं॰-113 ज्ञापांक-580 दिनांक-30.03.2022 द्वारा नवनियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) को निदेशालय मुख्यालय, बिहार, पटना में योगदान के तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-
| क्र॰ | नाम/जन्म तिथि | ग ृह जिला | निदेशालय मुख्यालय में योगदान की तिथि | पदस्थापित कार्यालय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री विपुल कुमार मिश्र प्रभात 01.03.1978 | नवादा | 01.04.2022 | फतेहपुर प्रखंड, गया |
| 2 | श्री आर्यन राज 21.05.1987 | खगड़िया | 04.04.2022 | अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना। |
| 3 | श्री सुधीर सागर 09.10.1983 | रोहतास | 06.04.2022 | लदनिया प्रखंड, मधुबनी |
| 4 | श्री नीरज कुमार 15.12.1979 | पूर्वी चम्पारण | 12.04.2022 | लखीसराय प्रखंड, लखीसराय |
| 5. | श्री अमरेन्द्र कुमार त्रिपाठी 03.08.1978 | औरंगाबाद | 13.04.2022 | नरपतगंज प्रखंड, अररिया |
| 6 | श्री उपेन्द्र कुमार 17.05.1985 | रोहतास | 13.04.2022 | बहेरी प्रखंड, दरंभगा |
| 7 | श्री पंकज कुमार 18.03.1984 | समस्तीपुर | 13.04.2022 | राजनगर प्रखंड, मधुबनी |
| 8 | श्री देवेश भारद्वाज 05.12.1975 | पटना | 13.04.2022 | बलरामपुर प्रखंड, कटिहार |
2. उपर्युक्त सभी नवनियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) का योगदान कॉलम-4 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है। उनके वेतनादि का भुगतान योगदान स्वीकृति की तिथि से उसी कार्यालय से किया जायेगा जहॉं वे पदस्थापित है।
3. पदस्थापन स्थान पर योगदान देने/प्रभार ग्रहण हेतु कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। 4. पूर्व वृत्त सत्यापन (Police verification) प्रतिकूल पाये जाने पर यह नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जायेगी। 5. मूल प्रमाण-पत्र जॉंच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी। 6. नवनियुक्त ऐसे अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत् है/थे, उन्हें प्रभार ग्रहण के समय संबंधित विभाग का त्याग-पत्र स्वीकृति/कार्य विमुक्ति/विरमन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संबंधित कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी इसकी जॉंच कर आश्वस्त हो लेने के पश्चात ही प्रभार ग्रहण करायेंगे। 7. यदि इस कार्यालय आदेश में कोई भूल अथवा टंकन आदि की त्रुटि परिलक्षित हो तो सीधे संयुक्त निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को आवेदन संबोधित कर शुद्धि पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाय।
8. उपर्युक्त सभी कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब अपने पदस्थापन स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन उचित माध्यम से निदेशालय, मुख्यालय, बिहार, पटना को भेज देगें।
9. सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय में पदस्थापित अभ्यर्थियों की योगदान की स्वीकृति स्वयं पूर्णरूपेण संतुष्ट होकर करेंगे, तथा योगदान प्रतिवेदन निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
10. संबंधित नवनियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) अपने पदस्थापन स्थान पर 3 (तीन) कार्य दिवस के अंदर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। 11. पदस्थापन आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कोताही या विलम्ब अनुशासनहीनता मानी जायेगी।
आदेश से, बैद्यनाथ यादव, निदेशक।
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28 अप्रील 2022
सं॰ अ॰सां॰नि॰/स्था03-05/2021-158--अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के का॰आ॰सं॰-113 ज्ञापांक-580 दिनांक-30.03.2022 द्वारा नवनियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) को निदेशालय मुख्यालय, बिहार, पटना में योगदान के तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 5 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-
| क्र॰ | नाम/जन्म तिथि | ग ृह जिला | निदेशालय मुख्यालय में योगदान की तिथि | पदस्थापित कार्यालय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री ज्योतिष चन्द्र सिंह 02.04.1976 | अररिया | 07.04.2022 | कसवा प्रखंड, पूर्णियॉं |
2. उपर्युक्त नवनियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) का योगदान कॉलम-4 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है। उनके वेतनादि का भुगतान योगदान स्वीकृति की तिथि से उसी कार्यालय से किया जायेगा जहॉं वे पदस्थापित है।
3. पदस्थापन स्थान पर योगदान देने/प्रभार ग्रहण हेतु कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। 4. पूर्व वृत्त सत्यापन (Police verification) प्रतिकूल पाये जाने पर यह नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जायेगी।7 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022 5. मूल प्रमाण-पत्र जॉंच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
6. नवनियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत् है/थे, उन्हें प्रभार ग्रहण के समय संबंधित विभाग का त्याग-पत्र स्वीकृति/कार्य विमुक्ति/विरमन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संबंधित कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी इसकी जॉंच कर आश्वस्त हो लेने के पश्चात ही प्रभार ग्रहण करायेंगे। 7. यदि इस कार्यालय आदेश में कोई भूल अथवा टंकन आदि की त्रुटि परिलक्षित हो तो सीधे संयुक्त निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को आवेदन संबोधित कर शुद्धि पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाय।
8. उपर्युक्त कर्मी को निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब अपने पदस्थापन स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन उचित माध्यम से निदेशालय, मुख्यालय, बिहार, पटना को भेज देगें।
9. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय में पदस्थापित अभ्यर्थी की योगदान की स्वीकृति स्वयं पूर्णरूपेण संतुष्ट होकर करेंगे, तथा योगदान प्रतिवेदन निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
10. संबंधित नवनियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी (कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक) अपने पदस्थापन स्थान पर 3 (तीन) कार्य दिवस के अंदर प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। 11. पदस्थापन आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कोताही या विलम्ब अनुशासनहीनता मानी जायेगी।
ह॰ आदेश से, बैद्यनाथ यादव, निदेशक।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 7—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
8 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022भाग-2
बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और
नियम आदि।
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Department of Environment, Forest & Climate Change
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Corrigendum
The 29th April 2022
No. Van/Parya-29/1998-332 (E) -/E.F.&C.C.--In exercise of the powers conferred by Sec.-64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No-6 of 1974), the State Govt. after consultation with the Bihar State Pollution Control Board, the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 has been amended by notification No.- 212(E) Dated-17.03.2022.
The following correction is made in the typographical mistake/provision of the said notification (English & Hindi version):-
1. In line of the second paragraph (Amendment)-"of the" inserted after 'Rule-3', so the line be read as
"Schedule of Sub Rule (2) of Rule-3 of the Water (Prevention and Control of pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 (as amended time to time) shall be substituted by the following :- "
2. In row 1 of column 2 of the Schedule the word 'costs' substituted by 'Capital Investment'.
ंजीगत (cid:467)नवेश' (cid:622)वारा (cid:292)(cid:467)त(cid:232)था(cid:874)पत (cid:873)कया जाता है। अनुसूची के कॉलम 2 क(cid:551) पंि(cid:200)त 1 म(cid:581) 'लागत' श(cid:222)द को 'पू
3. In row 1 of column 3 of the Schedule 'Contents to establishment Fee (CTE)' substituted by 'Fee for Consent to Establish (CTE)'.
4. In row 1 of column 4 of the Schedule 'Water Consent to operate Fee (CTO)' substituted by 'Fee for Consent to Operate (CTO)'.
अनुसूची के कॉलम 4 क(cid:551) पंि(cid:200)त 1 म(cid:581) 'संचालनाथ(cid:91) जल सहम(cid:467)त शु(cid:227)क' श(cid:222)द को 'संचालनाथ(cid:91) सहम(cid:467)त शु(cid:227)क' (cid:622)वारा (cid:292)(cid:467)त(cid:232)था(cid:874)पत (cid:873)कया जाता है।
5. In rows 3 to 6 of column 2 of the Schedule 'an' substituted by 'a', the words 'capital' after an and the word 'of' after the word investment inserted and the lines read as9 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022 'Industrial units having a capital investment of more than ................'.
6. The Sl. No.-(3) of the Comments paragraph substituted by 'The consent fee shall be paid online through the Online Consent Management & Monitoring System (OCMMS) of the Bihar State Pollution Control Board'.
This revision is also made in Hindi version of the said notification and accordingly Sl.
No.-3 of the hindi notification revised as
''सहमति शुल्क का भुगतान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के ऑनलाईन सहमति प्रबंधन एवं अनुश्रवण सिस्टम (OCMMS) के माध्यम से ऑनलाईन किया जायेगा।''
The rest of the provisions/words of the said notification will remain the same.
By Order,
Dipak Kumar Singh, Additional Chief Secretary.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 7—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
10 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।
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सूचना ———
No. 485--- I, SHRADHA Sharon, D/o Dhirendra Nath Thakur, R/o Flat no.G2, Rabbani Palace, Vikas Nagar, Kurji Kothia, Patna 800010 vide affidavit no. 293 dated 20.12.21 declare that now I will be known as SHRADDHA Sharon.
SHRADHA Sharon.
———
No. 486---I, SWAPNIL, Son of Shri Satish Chandra Lal, Resident of 102, Satish Residency, Road No. 3H, New Patliputra Colony, Patna–800013, changed my name from SWAPNIL to SWAPNIL LAL, Affidavit No. 1580, dated 31.01.2022.
SWAPNIL.
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No. 487---I, RUMANA KHATOON W/o Nehal Akhtar, Resident-Vill-Barewa, Post.- Chandanbara, P.S.-Dhaka, Dist. E-Champaran, Bihar. I hereby declare that my correct name is RUMANA KHATOON (Affidavit no. 5672 date 30.03.2022). In my son matric certificate (Shahab Akhtar) wrongly written as RUMANA RUMA that is incorrect.
RUMANA KHATOON.
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No. 498---I, Sai Shaivam S/o Daya Shankar Bahadur R/o House No. 7 LD Apurwa Aawas Colony Lohia Path Jagdeo path Patna-14 declare That Shivam Sai Bahadur is my nick name. Now Onwards I will be known as 'Sai Shivam' which is my correct name Affidavir No. 47/06.01.22.
Sai Shaivam.
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सं0 501--मैं ANSHU SRIVASTVA पिता-JANG BAHADUR PRASAD, नेहरू नगर, टाउन थाना, आरा, भोजपुर शपथपत्र-73439/23.03.2022 द्वारा घोषणा करती हूँ मेरे मैंट्रीक प्रमाण/अंकपत्र में ANSHU SHRIVASTAVA, इंटरमीडिएट के प्रमाण/अंकपत्र में ANSHU SRIVASTAVA तथा तदंतर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार एवं पैन कार्ड में ANSHU SRIVASTVA दर्ज है, तीनों नाम मेरा ही है।
ANSHU SRIVASTVA.
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सं0 504--मैं मृत्युंजय कुमार झा, पिता स्व0 चतुरानंद झा, निवासी सी-14, कृष्णा अपार्टमेंट बोरिंग रोड, पोस्ट-जीपीओ, थाना-एसके पुरी, जिला-पटना शपथ-पत्र संख्या-9834, दिनांक 18.06.2021 के द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे दस्तावेजों में मैट्रिक व इंटरमीडियट में मृतुंजय कुमार झा अंकित है, मृतुंजय कुमार झा एवं मृत्यृंजय कुमार झा दोनो नाम एक ही व्यक्ति का है, जो मैं ही हूं, मैं दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता हूं।
मृत्युंजय कुमार झा। No. 504---I, MRITYUNJAY Kumar Jha, S/o Late Chaturanand Jha, R/o Present C-14, Krishna Apartment, Boring Road, P.O.-G.P.O., P.S.-S. K. Puri, Dist-Patna. Affidavit No. 9834, dated 18.06.2021. I state that Mritunjay Kumar Jha and Mrityunjay Kumar Jha is the name of one and the same person. That is myself.
MRITYUNJAY Kumar Jha.
11 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022सं0 505--मैं, नीतू कुमारी, पुत्री-श्री नरेश नारायण मिश्रा एवं पति-मृत्यृंजय कुमार झा निवासी सी-14, कृष्णा अपार्टमेंट बोरिंग रोड, पोस्ट-जीपीओ, थाना-एसकेपूरी, जिला-पटना, शपथ-पत्र संख्या-9833, दिनांक 18.06.2021 के द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं नीतू कुमारी एवं नीतू झा दोनों नाम की एक ही महिला है जो मैं हूँ, मैं दोनों नामों से जानी व पहचानी जाती हूँ।
नीतू कुमारी। No. 505---I, NITU Kumari, D/o Sri Naresh Narayan Mishra and W/o Mrityunjay Kumar Jha, R/o Present C-14, Krishna Apartment, Boring Road, P.O.-G.P.O., P.S.-S. K. Puri, Dist- Patna. Affidavit No. 9833, dated 18.06.2021. I state that Nitu Kumari and the Nitu Jha is the name of one and the same lady, That is myself.
NITU Kumari.
.———
सं0 506--मैं मोहम्मद जीशान चाँद, उम्र 33 वर्ष, पिता अब्दुल कलाम खान, निवासी ओल्ड पुरुलिया रोड, रोड नं॰-20, मकान नं0 01, जाकिर नगर, पो0 एवं थाना-आजाद नगर, जिला ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर, झारखंड शपथ पत्र सं॰ 606 दिनांक 10.02.2022 द्वारा घोषणा करता हूॅ कि आज से मुझे मोहम्मद जीशान चाँद के स्थान पर डा0 मोहम्मद जीशान चाँद के नाम से जाना वो पहचाना जाउंगा।
मोहम्मद जीशान चाँद। No. 506---I, Md. Zeeshan Chand, S/o Abdul Kalam Khan, R/o-House No. 01, Road 20, Zakir Nagar, Po+PS-Azad nagar, Jamshedpur, Jharkhand, Affidavit No. 606 dated 10.02.2022 now onwards shall be known as Dr. Md. Zeeshan Chand.
Md. Zeeshan Chand.
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No. 507---I, APURVA D/o Ajay Kumar Sinha R/o P. Gupta Campus, Naya Tola, P.S. Kadamkuan, Patna-4 vide affidavit no. 5188 dated 17.03.2022 declare that I will be known as Apurva Sinha onward for all further purposes.
APURVA.
———
No. 508—I, Md. Rizwan Rizvi S/o Md. Muslim Rizvi, R/o-202, Marina Height, B.V.College, Patna-14 do hereby solemnly affirm and declare that my daughter 10th certificate in father name is wrongly mentioned. That actual name of her father is Md. Rizwan Rizvi. But her father name is written only Rizwan Rizvi. I want to amend the name of her father from Rizwan Rizvi to Md. Rizwan Rizvi. Affidavit no. 6318 dated 8.4.2022.
Md. Rizwan Rizvi.
———
No. 509—I, SURBHI W/o Sandeep Kumar Sinha R/o Moh.-Chowk Shikarpur, Jangli Prasad Lane, Patna City PO-Chowk PS-Begampur, Dist.-Patna declare vide affidavit no. 2416 dated 28.03.2022 after marriage I shall be known as Surbhi Sinha for all purposes.
SURBHI.
———-
सं0 517--मैं, हर्षबाला पुत्री-श्री उपेन्द्र नारायण शर्मा, पता-गाँव-धमनी, थाना-हसपुरा, औरंगाबाद, पिन- 824115, शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि मैं अब हर्षबाला शर्मा के नाम से जानी जाऊँगी। शपथपत्र-2144, दिनांक-15.03.2022।
हर्षबाला। No. 517—I, Harshbala D/O Upendra Narayan Sharma R/O Vill+PO.-Dhamani, PS.- Haspura, Dist.-Aurangabad declare vide Affidavit No.2144 dated 15.03.22 that now onwards I will be known as Harshbala Sharma for all future purposes.
Harshbala.
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सं0 518--मैं, प्रमिला देवी, पत्नी-स्व0 प्रदीप राम, निवासी-रोड नं0-07, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, पो0-बी0भी0 कॉलेज, थाना-हवाई अड्डा, पटना-14, बिहार शपथ पत्र सं0 4262/02/03/22 द्वारा सूचित करती हूं कि स्कूल लीभिंग सर्टिफिकेट में मेरा नाम प्रमिला कुमारी अंकित है। वर्तमान में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में मेरा नाम प्रमिला देवी अंकित है। अब मैं प्रमिला देवी के नाम से ही जानी जाऊंगी।
प्रमिला देवी।12 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022 सं0 519--मैं कुमारी मीना गुप्ता व मीना देवी, पति-संजय कुमार, निवासी-सागरमल चौक, वार्ड न0-07, पोस्टथानाजिला-खगड़िया, शपथ पत्र सं0 44/2022 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं दिनांक 25.01.2022 से मीना गुप्ता खण्डेलिया के नाम से जानी व पहचानी जाउंगी।
कुमारी मीना गुप्ता व मीना देवी।
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 7—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
13 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-22/2022--4993 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 29 अप्रील 2022
श्री रूपक कुमार, बिहार कारा सेवा, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में दर्ज विषेष निगरानी इकाई थाना काण्ड संख्या-05/2022 दिनांक-10.04.2022 धारा-13 (1) (b) एवं धारा-13 (2) r/w 12 of P.C. Act 1988 तथा 120 (बी) भा0 द0 वि0 तथा भ्रष्ट आचारण, पद के दुरूपयोग एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के घोर उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) एवं (ग) के आलोक में अनुषासनिक कार्यवाही चलाये जाने तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा यह समाधान होने, कि लोकहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन है, के आलोक में श्री रूपक कुमार, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबनावस्था में इनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, बक्सर निर्धारित किया जाता है। 3. श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने की कार्रवाई अलग से की जायेगी।
4. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत निलंबनावस्था में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता संलग्न कारा से देय होगा।
5. उपरोक्त पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।
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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-46/2021--5058
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29 अप्रील 2022
श्री रामाधार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत थाना कांंड संख्या-55/2021 दिनांक-23.12.2021 धारा-13 (2) सह-पठित धारा-13 (1) (बी) दर्ज किया गया है। श्री रामाधार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा द्वारा ज्ञात वैध स्रोतों से लगभग 1,21,57,760/-रू0 (एक करोड़ एक्कीस लाख संत्तावन हजार सात सौ साठ रूपये) का प्रत्यानुपातिक धनार्जन किया गया है। श्री सिंह द्वारा सरकारी सेवा में रहने के दौरान अपने पद का दुरूपयोग कर नाजायज एवं भ्रष्ट तरीके से अपने आय के वैध स्रोतों से अत्यधिक सम्पत्ति न केवल अपने तथा अपने परिजनों के नाम से अर्जित किया गया है बल्कि इनमें से कई सम्पत्तियों को जानबूझकर अपने सम्पत्ति उद्घोषणा (Declaration of Assets and Liabilities) में छुपाया भी गया है। श्री सिंह का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3(1) एवं 19(6) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है तथा एक सरकारी सेवक के रूप में इनके नैतिक कदाचार एवं पद के दुरूपयोग तथा भ्रष्ट आचरण का द्योतक है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।14 (cid:464)बहार गजट, 4 मई 2022 2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री रामाधार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा (सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय। 3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। 6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।