;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
2;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू23द्ध44 ;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू28द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध 224;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू18द्ध 2;बपकरू26द्ध22
सं॰ एम-4-05/2022-3079/वि॰सं॰ एम-4-05/2022-3079/वि॰सं॰ एम-4-05/2022-3079/वि॰सं॰ एम-4-05/2022-3079/वि॰ वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग -------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 13 अप्रील 202213 अप्रील 202213 अप्रील 202213 अप्रील 2022 2021 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2293 दिनांक 24दिनांक 24दिनांक 24दिनांक 24....03030303....2021 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2293 2021 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग 2021 द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2293 विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2293
समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31समिति का कार्य अवधि का विस्तार दिनांक 31....03030303....2023 तक करने के संबंध में।2023 तक करने के संबंध में।2023 तक करने के संबंध में।2023 तक करने के संबंध में।
1. वर्त्तमान में सभी प्रकार के नई स्कीमों, जिनकी प्राक्कलित राशि ````15 करोड़ तक की हो, की स्वीकृति के पूर्व उन नई स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति की कार्य अवधि, जो दिनांक 31.03.2022 तक लागू है, का अवधि विस्तार वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31.03.2023 तक किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
2. सभी प्रकार के नई स्कीमों, जिनकी प्राक्कलित राशि ````15 करोड़ तक की हो, की स्वीकृति के पूर्व उन नई स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति का कार्य अवधि दिनांक 31.03.2023 तक विस्तारित की जाती है। इस निमित विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उक्त संकल्प द्वारा गठित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की रुप रेखा, जो निम्नवत् है, यथावत् स्वरुप में कार्य करेगी :-
¼i½ विकास आयुक्त- अध्यक्ष ¼ii½ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग- सदस्य ¼iii½ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग- सदस्य सचिव ¼iv½ संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव- सदस्य
3. निम्नांकित विषय से संबंधित स्कीम को उक्त वर्णित संकल्प के अनुरुप कंडिका-2 में उल्लेखित समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी :-
2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध(vii) पंचायत/नगर निकायों द्वारा संचालित योजनाएं। (viii) विभिन्न नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी संबंधित स्कीम। (ix) केन्द्र प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम एवं वाह्य सम्पोषित स्कीम। ¼x½ अनुरक्षण एवं मरम्मति संबंधित स्कीम। (xi) Covid-19 से संबंधित स्कीम। (xii) विधि व्यवस्था से संबंधित स्कीम। (xiii) Skill Development से संबंधित योजनायें (xiv) उक्त क्रमांक-(i) से (xiii) में वर्णित मूल स्कीम के Supporting स्कीम
4. मूल स्कीम के Supporting स्कीम का उदाहरण, जैसे कि, भवन बन गया हो, उसका furniture, transformer/विद्युतीकरण तथा संपर्क सड़क आदि से संंबंधित योजना। इसी तरह विधि व्यवस्था के संधारण के लिए थाना भवन का निर्माण।
5. चालू स्कीम (Ongoing Scheme) 6. उपर्युक्त कंडिका-3, 4 एवं 5 में वर्णित विषय से संबंधित स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई स्कीम, जिसकी अनुमानित लागत ````15 करोड़ तक की हो, समीक्षा हेतु उक्त कंडिका-2 में वर्णित समिति के समक्ष रखे जाएंगे तथा स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त नई स्कीमों का स्वीकृति प्राधिकार वही होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में वर्णित है।
8. ````15 करोड़ तक की नई स्कीम हेतु उपर्युक्त कंडिका-2 से 7 तक में वर्णित व्यवस्था दिनांक 31.03.2023 तक लागू रहेंगे।
9. इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव।अपर मुख्य सचिव।अपर मुख्य सचिव।अपर मुख्य सचिव।
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ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध
;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू20द्ध मरु ;बपकरू26द्ध;बपकरू2द्ध;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः़ः;बपकरू17द्ध;द्ध;;बपकरू17द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in