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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 April 2022

Published 19 April 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-04-19.227
Languages
English, Hindi

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अल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभाग -------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 12 अप्रील 202212 अप्रील 202212 अप्रील 202212 अप्रील 2022

सं॰ अ॰स॰क॰-01-17/2011-71-892--बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्र संख्या-56, दिनांक-23.11.2021 के आलोक में 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को निम्न शर्तों के साथ वेतनमान 9300-34800/-ग्रेड पे॰-5400 पुनरीक्षित वेतनमान 53100-167800/- लेवल-09 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ-05 में अंकित जिला कार्यालय में परिवीक्षा पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ अभ्यर्थी का नाम मेधा क्रमांक ग ग ग ग ृह जिला पदस्थापन का जिला
1 2 3 4 5
1. संदीप भारती 90 जमुई नालन्दा

2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का परीक्ष्यमान की अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी।

3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र की सम्पुष्टि के क्रम में यदि प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की वरीयता सूची बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। 5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा योगदान के समय शैक्षणिक/जाति/चरित्र प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्रों के जाँचोपरान्त एव उचित पहचान के पश्चात नियमानुसार योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अंदर जिला पदाधिकारी, नालन्दा के समक्ष अपना को योगदान समर्पित करेंगे। 01 माह की अवधि बीत जाने के बाद बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के योगदान स्वीकृत नही किया जायेगा। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा दिये गये योगदान को स्वीकृत करते हुए तत्संबंधी सूचना विभाग को दी जायेगी। 7. विभागीय अधिसूचना संख्या-408 दिनांक-08.02.2017 की कंडिका-10 की उप कंडिका-(1) एवं (2) की शर्ते सेवा सम्पुष्टि एवं वेतन वृद्धि के मामले में लागू रहेंगी।

8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे।

9. दिनांक-01 सितम्बर 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू है, अतएव इनके मामले में नई पेंशन स्कीम लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा॰ अमीर आफाक अहमद फैजीडा॰ अमीर आफाक अहमद फैजीडा॰ अमीर आफाक अहमद फैजीडा॰ अमीर आफाक अहमद फैजी,,,, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

———— ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू20द्ध मरु ;बपकरू26द्ध;बपकरू2द्ध;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः़ः;बपकरू17द्ध;द्ध;;बपकरू17द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 April 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-04-19.227/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-04-19.227.