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;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
2;बपकरू18द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू21द्ध 1;बपकरू18द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 231;बपकरू4द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू18द्ध 2;बपकरू25द्ध22
स्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभाग -------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 12 अप्रील 202212 अप्रील 202212 अप्रील 202212 अप्रील 2022
सं॰ 4/टे-11-03/2013-395(4)--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''बिहार एक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग नियमावली, 2014(समय-समय पर यथा संशोधित)'' का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली ''बिहार एक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2022'' कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।
2014(समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-6(1)के नियम-6(1)के नियम-6(1)के नियम-6(1) 2222.... बिहार बिहार बिहार बिहार एक्स-रे-टेक्नीशियनएक्स-रे-टेक्नीशियनएक्स-रे-टेक्नीशियनएक्स-रे-टेक्नीशियन संवर्ग नियमावली, संवर्ग नियमावली, संवर्ग नियमावली, संवर्ग नियमावली, 2014(समय-समय पर यथा संशोधित) 2014(समय-समय पर यथा संशोधित) 2014(समय-समय पर यथा संशोधित)
का का का का प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।-प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली के नियम 6(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा-
''(i) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडियेट/2 (भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) उत्तीर्णता होगी। इसके अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्स-रे-टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता/बैचलर ऑफ रेडियो इमेंजिंग टेक्नॉलॉजी एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के सचिव।
12 12 12 12 अप्रील 2022अप्रील 2022अप्रील 2022अप्रील 2022
2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध The 12th April 2022No:. 4/Te.-11-03/2013-395(4)--In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is Pleased to make the following Rules to amend the "Bihar X-ray Technician Cadre Rules, 2014(As amended from time to time)":-
1. Short title, extent and commencement.-(1) These Rules may be called the "Bihar X-ray Technician Cadre (Amendment) Rules, 2022."
(2) It shall extend to the whole state of Bihar. (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.
2. Substitution of rule-6(1) of the Bihar X-ray Technician Cadre Rules, 2014(As amended from time to time)".- Rule -6(1) of the said Rules shall be substituted by the following:- "6 Qualification:- (1) For direct recruitment to the basic category posts, minimum educational qualification shall be pass in Intermediate/+2(with Physics, Chemistry, Biology and English). In addition to this, it shall be necessary to have passed X-ray Technician Diploma Course/Bachelor in X-ray Technology Course from Institution recognized by the Union of India or State of Bihar or any other State Governments and it shall be necessary to have a Certificate related thereto.
By the order of the Governor of Bihar,
(Sd.) Illigible,
Secretary of Government.
———— ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू5द्ध ;बपकरू30द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू20द्ध मरु ;बपकरू26द्ध;बपकरू2द्ध;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ः़ः;बपकरू17द्ध;द्ध;;बपकरू17द्ध;घ् Website: http://egazette.bih.nic.in