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पत्र संख्या-11/आ०-न्याय-28/2021 सा०प्र० 6026 पत्र संख्या-11/आ०-न्याय-28/2021 सा०प्र० 6026 पत्र संख्या-11/आ०-न्याय-28/2021 सा०प्र० 6026 पत्र संख्या-11/आ०-न्याय-28/2021 सा०प्र० 6026 सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग --------------------
प्रेषक,
रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव। सेवा में, सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव। सभी विभागाध्यक्ष। सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी जिला पदाधिकारी। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना। सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना। सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना। परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना। निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना। सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना। सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध महोदय, निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-10818 दिनांक-08.08.2016 (गजट अधिसूचना संख्या-689 दिनांक-23.08.2016) द्वारा राज्य की Lohara(लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया था तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-12054 दिनांक-05.09.2016 द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-115 पर अंकित प्रविष्टि कमार (लोहार और कर्मकार) में से कमार (कर्मकार) को यथावत् रखते हुए लोहार जाति को विलोपित करने की सूचना दी गई थी।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा डब्ल्यू०पी०(सी०) संख्या-1052/2021, सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक-21.02.2022 को इस विषय के संबंध में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के परिपत्र सं०-10818 दिनांक-08.08.2016 (गजट अधिसूचना संख्या-689 दिनांक-23.08.2016) को निरस्त कर दिया गया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेश का अनुपालन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-12054 दिनांक-05.09.2016 (गजट अधिसूचना संख्या-715 दिनांक-06.09.2016) को वापस लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-10818 दिनांक-08.08.2016 (गजट अधिसूचना संख्या-689 दिनांक-23.08.2016) को रद्द किया जाता है।
उपर्युक्त निर्णय के आलोक में राज्य की लोहार जाति को राज्य के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधायें पूर्व की भाँति अनुमान्य होंगी तथा बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-115 पर अंकित प्रविष्टि कमार (लोहार और कर्मकार) पूर्व की भाँति पुनस्र्थापित समझी जायेगी।
विश्वासभाजन, रजनीश कुमार, सरकार के उप सचिव।
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