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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
5 ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू22द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध 23;बपकरू22द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 25 ख्;बपकरू13द्ध 2;बपकरू25द्ध22
27/आरोप-01-57/2019 सा0प्र0—5926592659265926 सं॰सं॰सं॰सं॰ 27/आरोप-01-57/2019 सा0प्र0 27/आरोप-01-57/2019 सा0प्र0 27/आरोप-01-57/2019 सा0प्र0
सामान्यसामान्यसामान्यसामान्य प्रषासनप्रषासनप्रषासनप्रषासन विभागविभागविभागविभाग ———— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 18181818 अप्रीलअप्रीलअप्रीलअप्रील 2022202220222022
श्री राजीव कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1302/11 तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के पदस्थापन काल के दौरान कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, संरचना प्रमण्डल, दरभंगा के आवास से भाड़े के विभागीय वाहन एवं कनीय अभियंता की मोटर साईकल को अवैधानिक रूप से जब्त करने, श्रीमती पुष्पिता झा, वरीय उप समाहर्त्ता परिक्ष्यमान को आवंटित आवास में बगैर किसी अनुमति के विभागीय ठेकेदार भेजकर कार्य करवाने का अनुचित दबाव बनाने एवं उक्त आवंटित आवास में निर्मित दीवार को अनधिकृत रूप से तोड़े जाने, दबाव बनाकर अनावश्यक एवं नियम विरूद्व कार्य करवाने, अभद्रतापूर्ण व्यवहार किये जाने आदि प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10841, दिनांक-06.08.2019 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3556, दिनांक-06.03.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के रूप में प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा को नियुक्त किया गया। 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध ख्;बपकरू13द्ध 2;बपकरू25द्ध22 4. अतः श्री कुमार के निलंबन अवधि (दिनांक-06.08.2019 से 06.04.2021 तक) का पूर्ण वेतन भुगतान करते हुए विनियमित करने के अनुरोध को अस्वी—त करते हुए निलंबन अवधि के वेतन एवं विनियमन के संबंध में पूर्व के विनिश्चित निर्णय को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यथावत रखने के निर्णय को संसूचित किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रविन्द्रनाथ चौधरी, सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी।