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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 April 2022

Published 26 April 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-04-26.245
Languages
English, Hindi

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सं॰ 01/प्रा0आ0-04/2010/1680/आ0प्र0सं॰ 01/प्रा0आ0-04/2010/1680/आ0प्र0सं॰ 01/प्रा0आ0-04/2010/1680/आ0प्र0सं॰ 01/प्रा0आ0-04/2010/1680/आ0प्र0 आपदा प्रबंधनआपदा प्रबंधनआपदा प्रबंधनआपदा प्रबंधन विभागविभागविभागविभाग -------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 20 अप्रील 202220 अप्रील 202220 अप्रील 202220 अप्रील 2022 विषयः- 15वें वित्त आयोग कविषयः- 15वें वित्त आयोग कविषयः- 15वें वित्त आयोग कविषयः- 15वें वित्त आयोग के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विाीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 एवं अगले े द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विाीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 एवं अगले े द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विाीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 एवं अगले े द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विाीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 एवं अगले आदेष तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष्आदेष तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष्आदेष तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष्आदेष तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष ा ा ा ((((SDRF)))) काकाकाका गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया के गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया के गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया के गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया के संबंध मेसंबंध मेसंबंध मेसंबंध मेंंंं।।।।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 1308/आ0प्र0 दिनांक 29.03.2016 के माध्यम से विाीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund) के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

2. गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2021- NDM-I, दिनांक- 12.01.2022 के माध्यम से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) के गठन एवं संचालन से संबंधित मार्गदर्शिका (Guidelines) निर्गत की गई है।

3. तदनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(a) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) का निम्नवत्‌ गठन किया जाता है :-

3.1 15वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के लिए वर्ष 2021-26 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (State Disaster Risk Management Fund-SDRMF) के लिए `1,60,153.00 करोड़ कर्णांकित किए गए हैं। पुनः SDRMF के लिए आवंटित उक्त राशि को राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (State Disaster Response Fund- SDRF) एवं राज्य आपदा प्रशमन कोष (State Disaster Mitigation Fund-SDMF) में विभक्त किया गया है ताकि दोनों कोषों के माध्यम से आपदा प्रबंधन की सभी आवश्यकताओं यथा-Response and Relief, Recovery and Reconstruction, Preparedness and Capacity Building एवं Mitigation को पूर्णरूपेण अच्छादित किया जा सके।2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध 3.2 SDRMF की कुल राशि का 80 प्रतिशत SDRF के लिए जबकि 20 प्रतिशत SDMF के लिए आवंटित किया गया है। SDRF के अधीन तीन sub-window की व्यवस्था की गई है- (i) Response and Relief (40%) (ii) Recovery and Reconstruction (30%) (iii) Preparedness and Capacity Building (10%)।

3.3 वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 एवं अगले आदेश तक के लिए गठित किए जाने वाले राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं यथा-चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमपात (हिमवर्षा), बादल फटने, कीट आक्रमण, पाला (Frost) एवं शीतलहर से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्त्ति हेतु किया जाएगा।

3.4 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) में उपलब्ध राशि की 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disasters) से प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु व्यय की जाएगी।

3.5 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि को ''मुख्य बजट शीर्ष-8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-122-आपदा राहत निधि, उपशीर्ष-0001-राज्य आपदा रिस्पौंस कोष, समूह शीर्ष-प्राप्ति'' के अन्तर्गत वर्गीकृत एवं लोक लेखा में रखा जाएगा तथा इस राशि के संबंध में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं एवं केन्द्र सरकार के अनुदेशों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

3.6 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में दिनांक-31.03.2021 को उपलब्ध शेष जमा राशि (Closing Balance) वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राज्य आपदा रिस्पौंस कोष की प्रारम्भिक जमा राशि (Opening Balance) होगी। 3.7 राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में केन्द्र और बिहार सरकार का अंशदान 75:25 के अनुपात में रहेगा। तदनुसार विाीय वर्ष 2021-22 से विाीय वर्ष 2025-26 तक के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि का निर्धारण निम्न प्रकार होगाः-

क्र0 सं0 विाीय वर्ष केन्द्रांष राज्यांष योगयोगयोगयोग
1. 2021-22 1132.80 377.60 1510.40
2. 2022-23 1189.60 396.80 1586.40
3. 2023-24 1248.80 416.00 1664.80
4. 2024-25 1311.20 436.80 1748.00
5. 2025-26 1376.80 459.20 1836.00
योगयोगयोगयोग 6259 6259....20202020 6259 6259 2086 2086....40404040 2086 2086 8345 8345....60606060 8345 8345

3.8 जहाँ तक प्राकृतिक आपदा के संबंध में व्यय करने का प्रश्न है, यह राज्य के मुख्य बजट शीर्ष ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत'' के विभिन्न उप मुख्य शीर्षो/लघु/उपशीर्षों में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस प्रकार किए गए व्यय से कितनी राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) में सामंजित की जाएगी, इसका निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति तय करेगी। जितनी राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से सामंजित की जाएगी, उतनी राशि ''मुख्य बजट शीर्ष-8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-122-आपदा राहत निधि, उपशीर्ष-0001-राज्य आपदा रिस्पौंस कोष, समूह शीर्ष-व्यय'' के अन्तर्गत डेबिट करते हुए मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपाि के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-05-आपदा राहत निधि, लघुशीर्ष-901-घटायें-आपदा राहत निधि से पूरी की गई राशि कोष, उपशीर्ष-0001-आपदा राहत कोष में किए गए व्यय (घटायें) में क्रेडिट करनी होगी ।

4. राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) का प्रशासन एवं संचालन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) (2) के आलोक में राज्य सरकार के ज्ञापांक 1597 दिनांक 25.06.2008 के द्वारा गठित राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा। उक्त राज्य कार्यकारिणी समिति निम्न रूपेण गठित हैः-

1. मुख्य सचिव- अध्यक्ष 2. विकास आयुक्त- सदस्य 3. प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग- सदस्य 4. प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग- सदस्य 5. प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग- सदस्य (समिति के संयोजक)

इस समिति को सचिवीय सहायता आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय सचिवों को, जो साहाय्य कार्य से सम्बद्ध होंगे, समय-समय पर आमंत्रित कर सकेगी। समिति की महत्ता को देखते हुए अन्यथा परिस्थितियों को छोड़कर बैठक में आमंत्रित प्रधान सचिव/सचिव स्वयं भाग लेंगे। जब कभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को भाग लेना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो, तभी अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू21द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू23द्धरु 5. राज्य कार्यकारिणी समिति आपदा राहत/साहाय्य हेतु वित्तीय सहायता संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेगी। समिति राहत व्यय के वित्त पोषण से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेगी। समिति राज्य सरकार एवं भारत सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी, कोष का संचालन एवं प्रशासन करेगी तथा भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार संग्रहणों (कोष में जमा राशि) का निवेश करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) से आहरित धनराशि वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिये खर्च की जा रही है जिनके लिये कोष का गठन किया गया है और जो केवल गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों में सन्निहित व्यय मदों और मानदण्डों के अनुरूप है। समिति की बैठक अध्यक्ष के आदेशानुसार आयोजित की जाएगी।

6. 14वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति पर राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) में बची राशि 15वें वित्त आयोग के आलोक में गठित राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) में अन्तरित मानी जाएगी। आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाए तथा आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाए तथा आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाए तथा आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाए तथा संकल्प की प्रति सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार संकल्प की प्रति सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवष्यक ं आवष्यक ं आवष्यक ं आवष्यक संकल्प की प्रति सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार संकल्प की प्रति सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार कार्रवाई हेतु भेजी जाए।कार्रवाई हेतु भेजी जाए।कार्रवाई हेतु भेजी जाए।कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से संजय कुमार अग्रवाल, सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 April 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-04-26.245/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-04-26.245.