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सं॰सं॰-पी॰ 2-5-02/2022-1791 निर्वाचन विभाग ———— संकल्प 4 मई 2022 विशय :- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-ECI/PN/26/2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा निर्गत प्रेस नोट के आलोक में बिहार विधान परिशद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्शिक निर्वाचन, 2022 एवं वर्श 2023 उप निर्वाचन के निमित मतपत्रों के मुद्रण हेेतु बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर पष्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी॰टी॰ रोड, कोलकाता-700056 को प्राधिकृत करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-ECI/PN/26/2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा निर्गत प्रेस नोट के आलोक बिहार विधान परिशद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्शिक निर्वाचन, 2022 हेतु मतदान दिनांक 04.04.2022 एवं मतगणना दिनांक 07.04.2022 को सम्पन्न हुआ। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 5 2022 मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा मतपत्र मुद्रण के संबंध में सषर्त्त सहमति देते हुए सूचित किया गया कि"मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता द्वारा बिहार विधान परिषद चुनाव-2022 के संबंध में मतपत्र को `1.50 प्रति मतपत्र 18% जीएसटी की दर पर प्रिंट करने के लिए सहमत हैं, जैसा कि पिछले उप निर्वाचन अक्टूबर, 2021 के महीने में मुद्रण किया था। बिहार विधान परिषद के लिए बैलेट पेपर 75 जी.एस.एम. पिंक प्रिंटिंग पेपर में प्रिंट किया जायेगा। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि उक्त मतपत्रों का मुद्रण भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेष के आलोक में पूर्ण प्रमाण सुरक्षा के साथ किया जायेगा।"
4. बिहार विधान परिशद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतपत्रों का मुद्रण किया जाना अत्यावष्यक है, इन 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों की संख्या लगभग 1,32,037 (एक लाख बत्तीस हजार सैंतीस) है। निर्वाचकों की संख्या के 10 प्रतिषत अतिरिक्त क्षेत्रवार मतपत्रों की आवष्यकता होगी। इस प्रकार लगभग 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) मतपत्रों के मुद्रण की आवष्यकता होगी, जिसकी अनुमानित खर्च की राषि लगभग `3,00,000/- (तीन लाख रूपये) के अंतर्गत होगी तथा उक्त मतपत्रों का मुद्रण हिन्दी भाशा में होगा।
5. बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) में नामांकन द्वारा बाह्य स्रोत से कार्य कराने का प्रावधान है, जिसमें अंकित है कि - "किसी आपवादिक स्थिति में विषेश रूप से चयनित संवेदक को कोई कार्य बाह्य स्रोत का दिया जाना अनिवार्य हो जाये तो विभाग के सक्षम प्राधिकारी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्ष से ऐसा कर सकते हैं। वैसे मामलों में ब्योरेवार औचित्य, चयन द्वारा कार्य को बाह्य स्रोत को सौंपने की स्थितियाँ एवं उससे पूरा होने वाले विषेश हित या उद्देष्य जो यह पूरा करेगा, प्रस्ताव का पूर्णकीय भाग होगा।" बिहार वित्त नियमावली के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी प्रेस, गुलजारबाग के लिखित सूचना जिसमें मतपत्रों को स्थानीय स्तर पर मुद्रण करना संभव नहीं है। मेसर्स सरस्वती प्रेस, कोलकता के पास राज्य के पिछले 20 वर्शो से अधिक समय का सभी लोकसभा आम निर्वाचन/सभी विधान सभा आम निर्वाचन/सभी उप निर्वाचन/सभी पंचायत आम निर्वाचन के मतपत्रों के छपाई का अनुभव है। कार्य की आवष्यकता एवं महत्ता को दृश्टिगत रखते हुए बिहार विधान परिशद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन 2022 एवं वर्श 2023 में होने वाले उप निर्वाचन के मतपत्रों मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता के सुरक्षा विषेशताओं सहित कार्य के लिए दिनांक 03.03.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र से मुद्रण दर 1.5/- + 18% GST प्रति मतपत्र के आलोक में बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के अंतर्गत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। उक्त राषि का व्यय का विकलन मांग सं॰ 06 के अंतर्गत मुख्य शीर्श 2015-निर्वाचन, उप मुख्य शीर्श 00, लघु शीर्श 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपषीर्श 0002-राज्य विधान परिशद् निर्वाचन, विपत्र कोड 06-2015001060002 एवं उपषीर्श-0001 राज्य विधान सभा निर्वाचन के विशय शीर्श 0001.13.01 कार्यालय व्यय विपत्र कोड 06-2015001060001 अंर्तगत आवंटित राषि से विकलनीय होगा।
उक्त कंडिका 3,4,5 पर मंत्रिपरिषद के स्वीकृति के प्रत्याषा में सक्षम प्राधिकार से अनुमाति प्राप्त कर तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-ECI/PN/26/2022 दिनांक 02.03.2022 द्वारा निर्गत प्रेस नोट के आलोक में बिहार विधान परिशद् के 24 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्शिक निर्वाचन, 2022 एवं वर्श 2023 उप निर्वाचन के निमित मतपत्रों के मुद्रण हेेतु बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली के नियम 131ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर पष्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी॰टी॰ रोड, कोलकाता-700056 से करा ली गयी एवं निर्वाचन कार्य सम्पन्न हो चुका है।
उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18॰04॰2022 को मंत्रिपरिशद् की बैठक में मद संख्या-10 के रुप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेषः- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।
आदेष से, (ह॰) अस्पश्ट, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह-प्रधान सचिव।