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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
13 ट्ठ;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध 1;बपकरू24द्ध44 ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध
;बपकरू29द्ध;बपकरू27द्ध ;बपकरू4द्ध 33 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू11द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू2द्ध ;बपकरू27द्ध3 2;बपकरू27द्ध22
निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 03 जून 202203 जून 202203 जून 202203 जून 2022
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ Exp-21/2020/(खंड-खंड-खंड-खंड-21) ढ़ाकाढ़ाकाढ़ाकाढ़ाका-38-38-38-38--------लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या- 76/बिहार-वि.स./2020/16/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 17.05.2022 से एतद्द्वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के 21-ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार जन संघर्ष दल के अभ्यर्थी श्री रामकृत पासवान, निवासी ग्रामपो0-भंदर, पीएस-ढाका ओ.पी. पाचपकारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार को इस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।
बिहार राज्यपाल के आदेष सेे, बिहार राज्यपाल के आदेष सेे, बिहार राज्यपाल के आदेष सेे, बिहार राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह-संयुक्त सचिव -सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकासंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकासंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकासंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।री।री।री। प्रेस - कृपया यहाँ से यथा क्रमानुसार मुद्रित करें।2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश
निर्वाचन सदन, अशोक रनिर्वाचन सदन, अशोक रनिर्वाचन सदन, अशोक रनिर्वाचन सदन, अशोक रोड,ोड,ोड,ोड, नई दिल्ली-110001/तारीखः-17 मईनई दिल्ली-110001/तारीखः-17 मईनई दिल्ली-110001/तारीखः-17 मईनई दिल्ली-110001/तारीखः-17 मई, 2022/, 2022/, 2022/, 2022/27 वैशाख27 वैशाख27 वैशाख27 वैशाख, 1944 (शक), 1944 (शक), 1944 (शक), 1944 (शक) सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि....सससस..../2020/21/2020/21/2020/21/2020/21/सी/सी/सी/सी....ईईईई....एमएमएमएम....एसएसएसएस----III--------यतः,यतः,यतः,यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी॰.एन॰./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।
और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;
और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः 21-ढाका21-ढाका21-ढाका21-ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;
और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारणपूर्वी चम्पारणपूर्वी चम्पारणपूर्वी चम्पारण, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020 (खंड-21) ढाका-44 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रामकृृत पासवानश्री रामकृृत पासवानश्री रामकृृत पासवानश्री रामकृृत पासवान, जो बिहार के 21-ढाका21-ढाका21-ढाका21-ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के जन संघष्जन संघष्जन संघष्जन संघर्ष दर्ला दर्ला दर्ला दल के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चंपारण, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चंपारण, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चंपारण, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चंपारण, आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवान, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;
और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवान, को निदेष दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;
और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः, उक्त नोटिस श्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवान, द्वारा दिये गये पते पर उनके पिता से दिनांक 18 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारणपूर्वी चम्पारणपूर्वी चम्पारणपूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 107/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;
जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण 121/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया कि श्री रामकृृत पासवानश्री रामकृृत पासवानश्री रामकृृत पासवानश्री रामकृृत पासवान, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसे अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;
और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवानश्री रामकृत पासवान, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः-
''यदि निर्वाचन अयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -
i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;
अतः,अतः,अतः,अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 21-ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार जन संघष्जन संघष्जन संघष्जन संघर्ष दर्ला दर्ला दर्ला दल के अभ्यर्थी श्री रामकृत पासवान, निवासी श्री रामकृत पासवान, निवासी श्री रामकृत पासवान, निवासी श्री रामकृत पासवान, निवासी पाचपकारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। इस आदेष की तारीख से तीन वर्ष ग्रामपो0-भंदर, पीएस-ढाका अग्रामपो0-भंदर, पीएस-ढाका अग्रामपो0-भंदर, पीएस-ढाका अग्रामपो0-भंदर, पीएस-ढाका ओोोो....पीपीपीपी.... पाचपकारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। पाचपकारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। पाचपकारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू26द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध- की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, कुमार राजीव,कुमार राजीव,कुमार राजीव,कुमार राजीव, ससिसिसिचिवचवचवचव,,,, भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग।।।।