(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
13 ;बपकरू207द्ध;बपकरू437द्ध 1944 ;0द्ध
(0 340) ए ;बपकरू272द्धए 3 2022
निर्वाचन विभाग
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अधिसूचना
3 जून 2022
सं॰ Exp-21/2020/( खंड-12)नरकटिया-40—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या- 76/बिहार-वि.स./2020/12/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 17.05.2022 से एतद्द्वारा घोशित किया गया है कि बिहार राज्य के 12- नरकटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार निर्दलीय के अभ्यर्थी श्री मनीश कुमार, निवासी ग्रामपोस्ट- जुआफर, भाया- चाअऊरादानो, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार को इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव -सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार। प्रेस-कृपया यहाँ से यथाक्रमानुसारमुद्रितकरें।2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 3 2022
भारत िनवा(cid:170)चन आयोग
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आदेष
िनवा(cid:170)चन सदन, अशोक रोड, नई िद(cid:208)ली – 110001/िदनांकः 17 मई, 2022/27 वैशाख, 1944 (शक)
सं. 76/बिहार-वि.स./2020/12/सी.ई.एम.एस.-III—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोशणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी0.एन0./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी। और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है,
और यतः 12- नरकटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोशित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी,
और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020 (खंड-12) नरकटिया-47 के जरिए अग्रेशित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मनीश कुमार जो बिहार के 12-नरकटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के निर्दलीय के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।
और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चंपारण, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मनीश कुमार, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;
और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारणों बताओ नोटिस के जरिए श्री मनीश कुमार, को निदेष दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पश्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;
और यतः, उक्त नोटिस श्री मनीश कुमार, द्वारा दिये गये पते पर उनके भतीजे द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 101/जिला0 निर्वा0 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;
और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 115/निर्वा0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया कि श्री मनीश कुमार, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसे अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पश्टीकरण दिया है;
और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मनीश कुमार, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,
और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः-
''यदि निर्वाचन अयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -
iii. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
iv. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घाशित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्श की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;
3 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 3 2022अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोशणा करता है कि बिहार राज्य के 12- नरकटिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार निर्दलीय के अभ्यर्थी श्री मनीश कुमार, निवासी ग्रामपोस्ट- जुआफर, भाया- चाअऊरादानो, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार। इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।
आदेश से,
कुमार राजीव,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।