;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध द्वारा ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध
;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध
14 ;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध 1;बपकरू27द्ध44 ;बपकरू28द्ध;बपकरू10द्ध;बपकरू29द्ध
;बपकरू9द्ध;बपकरू10द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू14द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू30द्ध 5 ;बपकरू20द्धरु 2;बपकरू10द्ध22
श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग ------------------------ अधिसूचना प्रारूप अधिसूचना प्रारूप अधिसूचना प्रारूप अधिसूचना प्रारूप 31 31 31 31 अगस्त 2022अगस्त 2022अगस्त 2022अगस्त 2022
एस॰ ओ॰-187, दिनांक-5 सितम्बर
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा-5 की 5 सितम्बर, 2022--न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा-5 की उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा- (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदा शक्तियों का उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा- (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदा शक्तियों का उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा- (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदा शक्तियों का
के खण्ड-(बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-1 के खण्ड-(बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-1
प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम संसाधन विभ बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कु कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-1896,18971896,18971896,18971896,1897 दिनांक-
में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करते हैं दिनांक- 10101010....06060606....2022202220222022 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करते हैं जैसा कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-3 में उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में तत्संबंधी प्रतिवष्टियों में विनिर्दिष्ट जैसा कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-3 में उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में तत्संबंधी प्रतिवष्टियों में विनिर्दिष्ट जैसा कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-3 में उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में तत्संबंधी प्रतिवष्टियों में विनिर्दिष्ट
े दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतेय होगी। कोटि के कर्मचारियों को भुगतेय होगी।
इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (1) के खण्ड-(III) के इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (1) के खण्ड-( 2. इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (1) के खण्ड-( अन्तर्गत होगी।
दिनांक-01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी। 3333.... यहयहयहयह अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना दिनांक-01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी। दिनांक-01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी। दिनांक-01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी। दिनांक-01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी। दिनांक-01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी। दिनांक-01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी। दिनांक-01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी।2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0 अनुसूचित नियोजनों का नामसं0 अनुसूचित नियोजनों का नामसं0 अनुसूचित नियोजनों का नामसं0 अनुसूचित नियोजनों का नाम 1111.... घरेलू कामगार नियोजनघरेलू कामगार नियोजनघरेलू कामगार नियोजनघरेलू कामगार नियोजन
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ | कामगारों की श्रेणी | दिनांक- 01 दिनांक- 01.... दिनांक- 01 दिनांक- 01 2016 को 12121212....2016 को 2016 को 2016 को निर्धारित निर्धारित निर्धारित निर्धारित न्यनूतम न्यनूतम न्यनूतम न्यनूतम मजदूरी की दरें | दिनांक- 2022 को 01010101....04040404....2022 को 2022 को 2022 को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | दिनांक- 2022 को 01010101....04040404....2022 को 2022 को 2022 को निर्धारित निर्धारित निर्धारित निर्धारित नतम ूनतम न्यन्यन्यन्यू नतम ू ू नतम मजदूरी की दरें कुल (34) | दिनांक- 2022 01010101....04040404....2022 2022 2022 को निर्धारित को निर्धारित को निर्धारित को निर्धारित के दर पर वृद्वि के 15151515% वृद्वि के वृद्वि के वृद्वि के पुनरीक्षण का पुनरीक्षण का पुनरीक्षण का पुनरीक्षण का लाभलाभलाभलाभ | निर्धारित निर्धारित निर्धारित निर्धारित न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मजदूरी की दरें की दरें की दरें की दरें दिनांक- 2022 से 01010101....09090909....2022 से 2022 से 2022 से लागू |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बरतन धोना (प्रति घंटा) | 707.00 | 240.00 | 947.00 | 142.00 | 1089.00 प्रतिमाह |
| 2 | कपड़ा धोना/बरतन धोना (प्रति घंटा) | 707.00 | 240.00 | 947.00 | 142.00 | 1089.00 प्रतिमाह |
| 3 | बरतन धोना/कपडा धोना एक हजार स्काव्यर फीट में पोछा लगाना (प्रति घंटा) | 707.00 | 240.00 | 947.00 | 142.00 | 1089.00 प्रतिमाह |
| 4 | कपड़ा धोना/बरतन धोना/पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा) | 5645.00 | 1958.00 | 7603.00 | 1140.00 | 8743.00 प्रतिमाह |
| 5 | कपड़ा धोना/बरतन धोना/पोछा लगाना/ बच्चों की देखभाल करना/बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलू विविध कार्य करना (08 घंटा) लिपिकीय | 5645.00 | 1958.00 | 7603.00 | 1140.00 | 8743.00 प्रतिमाह |
टिप्पणी ः- (क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) 8163.00 जो वर्ष, 2021 द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई-दिसम्बर) का औसत है, पर आधारित है। (ख) दिनांक 30.09.2022 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 34% शून्यीकरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया गया है ताकि पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में वृद्धि वास्तविक रूप से परलक्षित हो। (ग) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में परिवत्र्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा। (घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है। (च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा। (छ) पुरूष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे। स्पष्टीकरण :-स्पष्टीकरण :-स्पष्टीकरण :-स्पष्टीकरण :-(क) अकुशल कार्यअकुशल कार्यअकुशल कार्यअकुशल कार्य से अभिप्रेत है जिस कार्य के साधारण प्रचालन में कम या कुछ भी कौशल अथवा अनुभव की अपेक्षा आवश्यक नहीं है।
(ख) अर्द्वकुशल कार्यअर्द्वकुशल कार्यअर्द्वकुशल कार्यअर्द्वकुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कुछ सीमा तक अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता आवश्यक है तथा किसी कुशल कर्मचारी की पर्यवेक्षकीय या मार्गनिर्देशन के अधीन कार्य पालन करने में सक्षम है और जिसके अन्तर्गत अकुशल पर्येवेक्षकीय कार्य भी है।;बपकरू2द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 3 (ग) कुशल कार्यकुशल कार्यकुशल कार्यकुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता आवश्यक है और ऐसा कार्यपालन जिसमें पहल और निर्णय के लिए आवश्यकता होती है। (घ) अतिकुशल कार्यअतिकुशल कार्यअतिकुशल कार्यअतिकुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें पूर्णता की कोई डिग्री और कतिपय कार्यो के कार्य निष्पादन पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है जिसके अन्तर्गत गहन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय युक्तियुक्त अवधि के लिए व्यवहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित लिपिकीय कार्य है और किसी कर्मकार से इन कार्यो के निष्पादन में आवश्यक कोई निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व को संभालने की भी अपेक्षा है।
(सं0-5/एम0डब्लू0-40-15/2021 श्र0सं0-3148) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजेन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव।
31313131 अगस्त 2022अगस्त 2022अगस्त 2022अगस्त 2022
एस॰ ओ॰-188, एस॰ ओ॰-187 दिनांक-5 सितम्बर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0-5/एम0डब्लू0-40-15/2021 श्र0सं0-3149) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजेन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव।
THE 31ST AUGUST 2022
S.O. 187, dated the 5th September 2022--In exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11, of 1948) read with sub-section-2 of section-5 of said Act and after having considered all the representations received on the proposal notified under clause (b) sub-section (1) of section- 5 of the said Act and also after consulting to Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to revise the minimum rates of wages fixed by Labour Resources Department vide notification no.- 1896, 1897 dated 10.06.2016 for certain categories of employees employed in the following employments in the State of Bihar as specified in columns-3 of the schedule-II hereto annexed against each such category & employees specified in the corresponding entry in column-2 thereof which shall be payable in the whole of the State of Bihar to such different categories of employees employed in the said employment.
2. The Minimum rates of wages so revised shall be within the meaning of clause (iii) of sub-section-(1) of section-4 of the said Act.
3. This notification shall come into force with effect from the date of 01 September, 2022.
4 ;बपकरू2द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्धSchedule
Sl. No. Name of Scheduled Employments
1. Domestic Workers Employment
| Sl No. | Categories of Workers | Minimum Rates of Wages as on date 01.12.2016 | V.D.A Payable as on date 01.04.2022 | Minimum Rates of Wages as on date 01.04.2022 (3+4) | 15% Existing on Minimum Wages Rate | Fixed Minimum Rates of Wages w.e.f 01.09.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Washing the utensils (One hours) | 707.00 | 240.00 | 947.00 | 142.00 | 1089.00 Per month |
| 2 | Washing the clothes/ washing the Utensil (One hours) | 707.00 | 240.00 | 947.00 | 142.00 | 1089.00 Per month |
| 3 | Washing the clothes/ washing the utensil house keeping (A. House of 1000 Sq. ft.) (One hours) | 707.00 | 240.00 | 947.00 | 142.00 | 1089.00 Per month |
| 4 | Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children (Eight hours) | 5645.00 | 1958.00 | 7603.00 | 1140.00 | 8743.00 Per month |
| 5 | Washing the cloths/ washing the utensils House Keeping and looking after the children/ and taking to school and back other miscellaneous domestic works.(Eight hours) | 5645.00 | 1958.00 | 7603.00 | 1140.00 | 8743.00 Per month |
Note :- (a) The minimum rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 8163.00 which is the average of the indices of the Second half of the year, 2021 (July-December) (b) Minimum wages has been revised on the suggestion made by the Minimum wage advisory board on 23.03.2022 by adding 15% additional after the 34% neutralization in the consumer price index, so that actual wages may increase. (c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26. (d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days. (e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.
(f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature. Explanation :- (a) "Unskilled work" means work which involve simple operations requiring little or no skill or experience on the job. (b) "Semi-skilled" work means work which involves some degree of skill of competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory workers. (c) "Skilled works" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.
(d) "Highly Skilled" means work which call for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks including clereical work acquired through intensive technical or professional training or practical works experience for certain reasonable period and also requires of a work to assume full responsibility for the judgment or decisions involved in the execution of these tasks.
(No.-5/M.W-40-15/2021 L & R -3148) By order of the Governor of Bihar, Gajendra Kumar Mishra, Joint Secretary.