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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
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23 ;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध
;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू30द्ध2;बपकरू30द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध 14 ;बपकरू14द्धष्रु 2;बपकरू25द्ध22
नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 8 सितम्बर, 20228 सितम्बर, 20228 सितम्बर, 20228 सितम्बर, 2022
सं॰ 08न॰वि॰/मा॰प्ला॰ (आयो॰ क्षे॰)-26/2022-4202420242024202/न॰वि॰ एवं आ॰वि॰-- बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-363 एवं 364, दिनांक-09.03.2019 के द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में मुंगेर आयोजना क्षेत्र प्राधिकारमुंगेर आयोजना क्षेत्र प्राधिकारमुंगेर आयोजना क्षेत्र प्राधिकारमुंगेर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया था। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम-11 के उपनियम-3(i) में अंकित प्रावधानों के आलोक में मुंगेर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के अध्यक्ष, प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर के स्थान पर जिला पदाधिकारी, मुंगेर होंगे।
यदि यथोचित समझें तो राज्य सरकार सदस्यों में से एक को आयोजना प्राधिकार का उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेंगी।
(2) अधिसूचना संख्या-363 एवं 364, दिनांक-09.03.2022 की शेष कंडिकाऐं यथावत रहेंगी। (3) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार यादवसुनील कुमार यादवसुनील कुमार यादवसुनील कुमार यादव, अपर सचिव।अपर सचिव।अपर सचिव।अपर सचिव।
The 8th September, 2022
2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्धIn the light of provisions in Sub-Rule 3(i) of Rule-11 of the Bihar Urban Planning and Development (Amendment) Rules, 2022, the Chairman of the Munger Planning Area Authority, shall be District Magistrate, Munger in place of Divisional Commissioner. The State Government may if it thinks fit appoint one of the members as the Vice-Chairman of the Planning Authority.
2. Remaining para of the Notification No.-363 & 364, dated-09.03.2019 shall be as previous.
3. This Notification will come into force since the date of its publication in the Official Gazette.