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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 September 2022

Published 16 September 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-09-16.753
Languages
English, Hindi

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध

ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध

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25 ;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध;बपकरू26द्ध

;बपकरू24द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू30द्ध53;बपकरू26द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध 1रु ;बपकरू14द्धः 2;बपकरू25द्ध22

निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 16161616 सितम्बर,सितम्बर,सितम्बर,सितम्बर, 2022202220222022

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ Exp-21/2020/(खंड-खंड-खंड-खंड-172) बिहारशरीफबिहारशरीफबिहारशरीफबिहारशरीफ-1-1-1-144447777--------लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या- 76/बिहार-वि.स./2020/172/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 24.08.2022 से एतद्‌द्‌वारा घोशित किया गया है कि बिहार राज्य के 172-बिहारषरीफ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी इरषाद अहमद, निवासी मो॰- अलीनगर, पो॰- अनिसाबाद, जिला-पटना-2 इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,राज्यपाल के आदेष सेे,

मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिव-सह-संयुक्त-सह-संयुक्त-सह-संयुक्त-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीमुख्य निर्वाचन पदाधिकारीमुख्य निर्वाचन पदाधिकारीमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, बिहार, बिहार, बिहार।।।। प्रेस - कृपया यहाँ से यथा क्रमानुसार मुद्रित करें।2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 1रु ;बपकरू14द्धः 2;बपकरू25द्ध22 भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग ——— आदेशआदेशआदेशआदेश निर्वाचन सदन, अशोक रनिर्वाचन सदन, अशोक रनिर्वाचन सदन, अशोक रनिर्वाचन सदन, अशोक रोड,ोड,ोड,ोड, नई दिल्ली-110001/नई दिल्ली-110001/नई दिल्ली-110001/नई दिल्ली-110001/तारीखतारीखतारीखतारीखः-ः-ः-ः-24242424 अगस्तअगस्तअगस्तअगस्त, 2022/, 2022/, 2022/, 2022/2222,,,, भाद्रपदभाद्रपदभाद्रपदभाद्रपद 1944 (शक)1944 (शक)1944 (शक)1944 (शक) सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि76/बिहार-वि....सससस....////2020202020202020////172172172172////सीसीसीसी....ईईईई....एमएमएमएम....एसएसएसएस....----lll--------यतः,यतः,यतः,यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी॰.एन॰./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी। और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और यतःऔर यतःऔर यतःऔर यतः 172-बिहारषरीफ 172-बिहारषरीफ 172-बिहारषरीफ 172-बिहारषरीफ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा नालन्दा नालन्दा नालन्दा बिहार के पत्र सं. 467 दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-172)बिहारषरीफ-116 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इरषाद अहमदइरषाद अहमदइरषाद अहमदइरषाद अहमद जो बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 के 172-बिहारषरीफ172-बिहारषरीफ172-बिहारषरीफ172-बिहारषरीफ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं। और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दानालन्दानालन्दानालन्दा, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए इरषाद अहमद,इरषाद अहमद,इरषाद अहमद,इरषाद अहमद, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और यतः, और यतः, और यतः, और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए इरषाद अहमद,इरषाद अहमद,इरषाद अहमद,इरषाद अहमद, को निदेष दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी, द्वारा दिये गये पते पर मा जमाल के द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा,नालन्दा,नालन्दा,नालन्दा, द्वारा अपने दिनांक 31 जुलाई, 2021 के पत्र संख्या 103/निर्वा॰ के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, नालन्दा, नालन्दा, नालन्दा, नालन्दा, द्वारा अपने दिनांक 25 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, 115/निर्वा॰ के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इरषाद अहमद, इरषाद अहमद, इरषाद अहमद, इरषाद अहमद, ने कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि इरषाद अहमद, इरषाद अहमद, इरषाद अहमद, इरषाद अहमद, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और यतः,और यतः,और यतः,और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः- "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा; अतःअतःअतःअतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 172-बिहारषरीफ 172-बिहारषरीफ 172-बिहारषरीफ 172-बिहारषरीफ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी इरषाद अहमद, निवासी मो॰- अलीनगर, इरषाद अहमद, निवासी मो॰- अलीनगर, इरषाद अहमद, निवासी मो॰- अलीनगर, इरषाद अहमद, निवासी मो॰- अलीनगर, पो॰- अनिसाबाद, जिला- पटना-2 पो॰- अनिसाबाद, जिला- पटना-2 पो॰- अनिसाबाद, जिला- पटना-2 पो॰- अनिसाबाद, जिला- पटना-2 इस आदेष की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, बिनोद कुमारबिनोद कुमारबिनोद कुमारबिनोद कुमार,,,, सचिवसचिवसचिवसचिव,,,, भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग।।।।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 1रु ;बपकरू14द्धः 2;बपकरू25द्ध22

ELECTION COMMISSION OF INDIA

——— ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated 24 August, 2022 / 2nd Bhadra, 1944 (Saka)

No. 76/BR-LA/2020/172/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 172-Biharsharif Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, as per the report dated 19th December, 2020, vide letter no. 467 submitted by the District Election Officer, Nalanda, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-172)-Biharsharif–116, dated 05 January, 2021, Irshad Ahmad, a contesting candidate of Bihar from 172-Biharsharif Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nalanda, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Irshad Ahmad, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Irshad Ahmad, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the Ma Jamal on 13th July, 2021, at the address given by candidate. The acknowledgement receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Nalanda, vide its letter no.103/Nirv., dated 31 July, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Nalanda, in his Supplementary Report, vide its letter No.115/Nirva., dated 25 August, 2021 has reported that Irshad Ahmad, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Irshad Ahmad, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner

required by or under this Act, and

ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to

be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from

the date of the order";

4 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 1रु ;बपकरू14द्धः 2;बपकरू25द्ध22

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Irshad Ahmad, resident of Mohalla- Alinagar, Post- Anishabad, Dist.- Patna-2, a contesting candidate from 172-Biharsharif, Assembly Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

Binod Kumar,

Secretary,

Election Commision of India.

————

ख्द्धँः ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू20द्ध;बपकरू4द्धः

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्धः ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध म;बपकरू27द्ध ;बपकरू1द्ध;बपकरू20द्धघ्

;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू24द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू26द्ध ;बपकरू5द्ध़;बपकरू5द्धद्ध;बपकरू25द्ध2;बपकरू25द्धद्ध;बपकरू25द्धघ्

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-09-16.753/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-09-16.753.