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29 भा(cid:289) 1944 ;0द्ध
(0 758) ए ए 20 ;बपकरू224द्ध 2022
गृह विभाग (विषेष शाखा)
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अधिसूचना
19 सितम्बर 2022
सं॰ जे॰/डी॰ई॰मिस॰-15/2021/10764/सी॰—गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या- एस॰ओ॰-6401, दिनांक-23.06.2022 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की धारा-3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक-01.10.2022 से दिनांक-31.12.2022 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव।
2 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 20 ;बपकरू224द्ध 2022 State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within thelocal limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.10.2022 to 31.12.2022.
By order of the Governor of Bihar,
Jitendra Srivastava,
Secretary to Government.