;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
3;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू22द्ध44 ;बपकरू24द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू25द्ध
;बपकरू24द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू29द्ध;बपकरू30द्ध;बपकरू29द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध 21 ;बपकरू14द्धरु 2;बपकरू18द्ध22
वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 21 सितम्बर, 202221 सितम्बर, 202221 सितम्बर, 202221 सितम्बर, 2022
एस॰ ओ॰ 189, दिनांक 21 सितम्बर, 2022--बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (समय समय पर यथा संशोधित) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ 147 दिनांक 7 सितम्बर, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-
उक्त अधिसूचना में, -
(i). क्रम सं॰ 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,
| ''4 | एभिएशन टरबाईन फ्यूल (क्र॰ सं॰ 4क तथा 4ख की प्रविष्टियों को छोड़कर ) | 29.00 | -'' |
(ii). क्रम सं॰ 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
| ''4क | एभिएशन टरबाईन फ्यूल (RCSै एयरपोर्ट पर तथा प्रान्त के भीतर अवस्थित अन्य एयरपोर्ट से RCS उड़ानों के लिए) | 1.00 | वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ 143 दिनांक 5 फरवरी, 2018 म े ं अधिसूचित शर्त्तों के अधीन। |
| 4ख | एभिएशन टरबाईन फ्यूल (गया हवाई अड्डा पर ) | 4.00 | -'' |
एस॰ ओ॰ 189, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-03/2021-2586)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।
The 21st September, 2022
S.O. 189, Dated 21st September, 2022--In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 14 of Bihar Value Added Tax Act, 2005 (as amended from time to time), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 147, Dated 7th September, 2017, namely:- (i). for S.No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :- "4 Aviation turbine fuel
| "4 | Aviation turbine fuel (Other than those covered by entries 4A and 4B) | 29.00 | -" |
(ii). After S.No. 4 and the entries related thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-
| "4A Aviation | turbine fuel (At RCS airports and for RCS flights from other airports located within the state) | 1.00 | Subject to the conditions notified in Commercial Taxes Department notification no. S.O. 143 Dated 05 February, 2018. |
| 4B | Aviation turbine fuel (At Gaya Airport) | 4.00 | -" |