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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 September 2022

Published 22 September 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-09-22.771
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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31 ;बपकरू289द्ध 1944 ;0द्ध

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सं॰ 08/आरोप-01-29/2021-15646/सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

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संकल्प

1 सितम्बर 2022

श्री उपेन्द्र पंडित, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-811/2019 (1370/11), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, शेरधाटी, गया के विरूद्ध अपने पदस्थापन काल में अपीलार्थी, श्रीमती सुनीता देवी, द्वारा दायर अपीलवाद में प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के आदेश का उल्लंधन करने एवं अनुसूचित जाति के समस्याओं के प्रति असंवेदनशील रहने संबंधी आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-7433 दिनांक 26.11.2021 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में श्री पंडित के विरूद्ध विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-16417 दिनांक 24.12.2021 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसके क्रम में श्री पंडित का स्पष्टीकरण पत्रांक-10 दिनांक 29.03.2022 द्वारा प्राप्त हुआ। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6321 दिनांक 26.04.2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से मंतव्य की मांग की गई। जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-4346 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता, गया के पत्रांक-2492/रा॰ दिनांक 02.07.2022 से प्राप्त मंतव्य की छायाप्रति सहमति सहित उपलब्ध कराया गया।तदुपरांत श्री पंडित के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री पंडित के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर प्राप्त मंतव्य के निष्कर्ष में कहा गया है, कि ''श्रीमती मानती देवी को वर्ष 2014-15 में 0.03 डी॰ जमीन की बन्दोबस्ती पर कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है, बल्कि उसी खाता, खेसरा की जमीन में 0.03 डी॰ गृह स्थल के लिए दिये गये प्रस्ताव के अनुसार आवंटित किया जा सकता है। सभी पहलुओं पर विचारोपरांत यह ज्ञात होता है, कि श्री उपेन्द्र पंडित, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-811/2019, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, शेरधाटी, गया समप्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पीरो, भोजपुर दोषी प्रतीत नहीं होते हैं। परंतु आयुक्त मगध प्रमंडल, गया के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अंचलाधिकारी, गुरूआ को प्राधिकृत करने संबंधी कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है ''। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 22 ;बपकरू224द्ध 2022 वर्णित स्थिति में जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त मंतव्य के आलोक में आयुक्त मगध प्रमंडल, गया के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के प्रावधानों के तहत नियम-14 के स्पष्टीकरण (3) में उल्लिखित ''चेतावनी'' संसूचित किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक

में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, सरकार के अवर सचिव।

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;बपकरू464द्ध ;द्ध 771.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-09-22.771/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-09-22.771.