;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
31 ;बपकरू289द्ध 1944 ;0द्ध
;0 774द्ध , ;बपकरू232द्ध, 22 ;बपकरू224द्ध 2022
सं॰ 08/आरोप-01-35/2019-15712/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
2 सितम्बर 2022
श्री सियाराम सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-970/2011, तत्कालीन प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर के विरूद्ध कार्यो के प्रति शिथिलता बरतने, विभागीय आदेश की अवहेलना करने तथा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने संबंधी आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2328 दिनांक 28.06.2021 द्वारा किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र साक्ष्य सहित संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7575 दिनांक 26.07.2021 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उक्त क्रम में श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक-14 दिनांक 27.08.2021 समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त उक्त स्पपष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11669 दिनांक 04.10.2021 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गई। जिसके क्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-11457 दिनांक 11.03.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई एवं पाया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अपने मंतव्य में श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतएव आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 22 ;बपकरू224द्ध 2022 ''आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया गया कि मुंगेर जिलान्तर्गत RC-01 आधार सीडिंग का कार्य दिनांक 04.10.2019 तक 83.09 प्रतिशत निष्पादित किया गया तथा RC-02 आधार सीडिंग का कार्य 68.25 प्रतिशत किया गया। श्री सिंह द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभुकों को बिना विचलन के राशन-किरासन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं शत-प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु सभी संबंधितों को नियमित रूप से निदेशित किया जाता रहा। यद्यपि मुंगेर जिला के आधार सीडिंग का कार्य कतिपय जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी थी।
शत-प्रतिशत आधार सीडिंग करने हेतु मात्र निदेश देना नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी लेकर कार्य पूर्ण कराना चाहिए था।''
अतएव श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए सम्यक रूप से कार्यो/कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम-14 के स्पष्टीकरण (3) में उल्लिखित ''चेतावनी'' संसूचित किया जाता है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक
में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, सरकार के अवर सचिव।