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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 September 2022

Published 22 September 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-09-22.775
Languages
English, Hindi

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मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन)(निबंधन)(निबंधन)(निबंधन) ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 12 अगस्त12 अगस्त12 अगस्त12 अगस्त 2022202220222022

सं॰ IX-10-02/2020-4050—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बक्सर जिलान्तर्गत डुमराँव अनुमण्डल में स्थायी रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय का सृजन तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद के सृजन करते हैं।

2. उक्त सृजित नये अवर निबंधन कार्यालय, डुमराँव का क्षेत्राधिकार डुमराँव, बह्‌मपुर, सिमरी, नवानगर, चौगाई, चक्की, केसठ, नगर परिषद डुमराँव अंचल तक सीमित रहेगा।

3. उक्त नये निबंधन कार्यालय के सृजन के फलस्वरूप जिला अवर निबंधन कार्यालय, बक्सर का क्षेत्राधिकार पुर्नगठित किया जाता है।

2. उक्त सृजित नये अवर निबंधन कार्यालय, सम्पतचक का क्षेत्राधिकार सम्पतचक (41 राजस्व ग्राम) एवं 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 22 ;बपकरू14द्धरु 2;बपकरू24द्ध22

3. उक्त नये निबंधन कार्यालय के सृजन के फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय, फुलवारीशरीफ का क्षेत्राधिकार पुर्नगठित किया जाता है।

सं॰ IX-10-02/2020-4053—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना जिलान्तर्गत बिहटा अंचल में स्थायी रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय का सृजन तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद के सृजन करते हैं।

2. उक्त सृजित नये अवर निबंधन कार्यालय, बिहटा का क्षेत्राधिकार बिहटा एवं मनेर अंचल तक सीमित रहेगा।

3. उक्त नये निबंधन कार्यालय के सृजन के फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर, मसौढ़ी एवं बिक्रम का क्षेत्राधिकार पुर्नगठित किया जाता है।

3. उक्त नये निबंधन कार्यालय के सृजन के फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय, बारसोई का क्षेत्राधिकार 3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 22 ;बपकरू14द्धरु 2;बपकरू24द्ध22

सं॰ IX-10-02/2020-4059—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर अंचल में स्थायी रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय का सृजन तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद के सृजन करते हैं।

2. उक्त सृजित नये अवर निबंधन कार्यालय, पातेपुर का क्षेत्राधिकार पातेपुर (141 राजस्व ग्राम), जन्दाहा (23 राजस्व ग्राम) एवं चेहराकला (8 राजस्व ग्राम) अंचल तक सीमित रहेगा।

3. उक्त नये निबंधन कार्यालय के सृजन के फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय, महुआ का क्षेत्राधिकार पुर्नगठित किया जाता है।

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-09-22.775/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-09-22.775.