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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
31 ;बपकरू4द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू21द्ध44 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध
;बपकरू23द्ध;बपकरू26द्ध;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू29द्ध;बपकरू29द्ध;बपकरू30द्ध;बपकरू25द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू14द्ध;बपकरू4द्ध 22 ;बपकरू14द्धरु 2;बपकरू24द्ध22
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन)(निबंधन)(निबंधन)(निबंधन) ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 11111111 अगस्त, 2022अगस्त, 2022अगस्त, 2022अगस्त, 2022
सं0 10/नि0-दस्तावेज-101/2022-6247624762476247—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निबंधन फीस तालिका के अधीन निम्नलिखित अनुच्छेदों के सामने अंकित फीस की नई दरें अधिसूचित करते हैंः-
| अनुच्छेद सं0 | मद के प्रकार | शुल्क का दर |
| F | एक वर्ष के लिए प्रत्य कनाम के लिए खोज तथा पंजी पुस्तक 1, 3 एवं 4 में प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक दस्तावेज अथवा अन्य पुस्तक या पंजी अथवा संचिका में दस्तावेज या अभिलेख के एक वर्ष के निरीक्षण के लिए। | रू0 100/(एक सौ)-प्रति वर्ष, अधिकतम रू0 1000/-(एक हजार) रूपये। |
| G | निबंधन से पहले या बाद में कारणों, प्रविष्टियाँ या दस्तावेज की प्रमाणित प्रति निर्गत करने के लिए। | रू0 500/(पाँच सौ)- |
2. उक्त शुल्क की दर ऑनलाईन एवं ऑफ-लाईन दोनो व्यवस्थाओं में प्रभावी होगा। 3. शुल्क की दर अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश्बिहार-राज्यपाल के आदेश्बिहार-राज्यपाल के आदेश्बिहार-राज्यपाल के आदेशााा से,से,से,से, के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक,के0 के0 पाठक, सरकार के अपर मुख्य सचिव।सरकार के अपर मुख्य सचिव।सरकार के अपर मुख्य सचिव।सरकार के अपर मुख्य सचिव।
11 अगस्त, 202211 अगस्त, 202211 अगस्त, 202211 अगस्त, 2022
सं॰ 10/नि0-दस्तावेज-101/2022-6247624762476247—उपर्युक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 22 ;बपकरू14द्धरु 2;बपकरू24द्ध22 The 11th August, 2022 No 10/नि0-दस्तावेज-101/2022-6247624762476247/2022—In exercise of the Power conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 the Governor of Bihar is pleased to notify the following new rates of fees for the under mentioned articles under Table of fees:-
| Article No | Types of Item | Rates of Fee |
| F | Searching fee for one year for every name and for Inspection of copy of each document in registration book 1, 3 and 4 or for inspection of any other book or register or of a document or paper in a file relating to one year. | Rs.100/- (one hundred)- each year Maximum Rs. 1000/- (Rupees One thousand) |
| G | For making or granting certified copies of reasons, entries, or document before, on or after registration. | Rs. 500/(Five hundred)-. |
2. The above rates of fees shall be applicable in both offline & online mode. 3. New rates of fees shall be effective from the date of notification.