Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 September 2022

Published 23 September 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-09-23.778
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

;बपकरू464द्ध

;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध

1 ;बपकरू435द्ध 1944 ;0द्ध

;0 778द्ध , ;बपकरू272द्ध, 23 ;बपकरू224द्ध 2022

निर्वाचन विभाग ——— अधिसूचना 22 सितम्बर 2022 सं॰ Exp-21/2020/ (खंड-138) विभूतिपुर-153—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेष संख्या- 76/बिहार/वि.स./138/सी.ई.एम.एस.-III/2020 दिनांक 31.05.2022 से एतद्‌द्‌वारा घोशित किया गया है कि बिहार राज्य के 138-विभूतिपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अमरजीत ठाकुर, निवासी- ग्राम- कोरबद्‌धा टभका, पो॰- राघोपुर, थाना-विभूतिपुर, जिला- समस्तीपुर (बिहार), को इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित की जाती हैं। बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे,

मिथिलेष कुमार साहु, संयुक्त सचिव -सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ।2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 23 ;बपकरू224द्ध 2022 भारत निर्वाचन आयोग ——— आदेश निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक- 31 मई, 2022/01 ज्येश्ठ, 1944 (षक)

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्‌वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोशणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25सितम्बर, 2020 के द्‌वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10नवंबर, 2020 थी। और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और यतः, 138-विभूतिपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्‌वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10नवंबर,2020 को घोशित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10दिसम्बर,2020 थी; और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर, बिहार द्‌वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्‌वारा पत्र स. 7841 दिनांक 24दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP-21/2020(खंड-138)विभूतिपुर/896 के जरिए अग्रेशित दिनांक 15फरवरी,2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अमरजीत ठाकुर, जो बिहार के 138-विभूतिपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले (लोक जन शक्ति पार्टी) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्‌वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं। और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्‌वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अमरजीत ठाकुर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अमरजीत ठाकुर को निदेष दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पश्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और यतः, उक्त नोटिस श्री अमरजीत ठाकुर द्‌वारा 19जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर द्‌वारा अपने दिनांक 26अगस्त,2021 के पत्र संख्या 501/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है; और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,समस्तीपुर द्‌वारा अपने दिनांक 02 सितम्बर,2021 के पत्र संख्या 520/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अमरजीत ठाकुर ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पश्टीकरण दिया है ; और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री अमरजीत ठाकुर निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः- ''यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्‌वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैः तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्‌वारा उसको निरर्हित घोशित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेष की तारीख से तीन वर्श की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्‌द्‌वारा घोशणा करता है कि बिहार राज्य के 138-विभूतिपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अमरजीत ठाकुर, निवासी- ग्राम-कोरबद्‌धा टभका, पो.- राघोपुर, थाना-विभूतिपुर, जिला- समस्तीपुर (बिहार), इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिशद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, कुमार राजीव, सचिव भारत निर्वाचन आयोग।

————

;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए

;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध ;बपकरू464द्ध ;द्ध 778.571़50.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-09-23.778/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-09-23.778.