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2;बपकरू18द्ध ट्ठ;बपकरू21द्ध;बपकरू22द्ध 1;बपकरू25द्ध44 ;बपकरू27द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू28द्ध
;बपकरू29द्ध;बपकरू18द्ध ;बपकरू4द्ध 35ष्;बपकरू4द्ध ;बपकरू11द्ध;बपकरू12द्ध;बपकरू2द्ध 1;बपकरू18द्ध रु 2;बपकरू18द्ध22
परिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 9 जून 20229 जून 20229 जून 20229 जून 2022 सं0 सं0 सं0 सं0 05/स्था0 05/स्था0 05/स्था0 05/स्था0 (DTO)----30/2013(छाया संचिका)30/2013(छाया संचिका)30/2013(छाया संचिका)30/2013(छाया संचिका)-3267---3267---3267---3267--जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त अनुषंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विजय कुमार, बि0प्र0से0, वरीय उप समार्हाा, अररिया को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्याें के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेष तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षैलेन्द्र नाथ, सरकार के उप सचिव।
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