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प्प्प्पााारिवहनरिवहनरिवहनरिवहनविभागविभागविभागविभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 30 सितम्बर, 202230 सितम्बर, 202230 सितम्बर, 202230 सितम्बर, 2022
02/शमन-01/2022, परि0-6479--------केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-47 के उप सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 02/शमन-01/2022, परि0-6479 02/शमन-01/2022, परि0-6479 02/शमन-01/2022, परि0-6479 नियम (1) (V) (ib) एवं नियम-125H के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) एवं आपातकालीन बटन लगाये जाने एवं इसका प्रमाण प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त के क्रियान्वयन हेतु यह प्रावधानित किया जाता है कि सार्वजनिक सेवा वाहनों मे ंVLTD (Vehicle Location Tracking Device) एवं आपातकालीन बटन का स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177, 179 एवं धारा-190(2) का उल्लंघन माना जायेगा एवं तद्नुसार उक्त धाराओं के तहत् विहित शस्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
2222.... यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से। पंकज कुमार पाल, सरकार के सचिव।