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ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू12द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू13द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू14द्ध
1;बपकरू18द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू18द्ध44 ;बपकरू23द्ध;बपकरू24द्ध;बपकरू25द्ध
;बपकरू26द्ध;बपकरू24द्ध ;बपकरू4द्ध 5;बपकरू18द्ध;बपकरू18द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू11द्ध;बपकरू3द्ध 1;बपकरू24द्ध ख्;बपकरू31द्ध 2;बपकरू24द्ध22
गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा) ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 8 अगस्त 20228 अगस्त 20228 अगस्त 20228 अगस्त 2022
सं॰ 6/अग्नि0से0-01-08/2013गृ0आ0-7921--वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5027, दिनांक- 17.05.2013 द्वारा सिपाही (आरक्षी) के पद पर नई नियुक्ति के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता (102) का प्रावधान करते हुए प्रषासी विभाग द्वारा नियमावली में संषोधन अधिसूचित होने के माह से सिपाही (आरक्षी) कोटि के लिए PB1+` 2000 ग्रेड पे, हवलदार कोटि के लिए PB1+` 2400 ग्रेड पे एवं ए0एस0आई0 कोटि के लिए PB1+` 2800 ग्रेड पे अनुमान्य किया गया है।
वित्त विभाग के उक्त संकल्प के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या-4573, दिनांक- 13.06.2013 द्वारा सिपाही (आरक्षी) के पद पर नई नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट (102) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष कर दिया गया है। विभागीय पत्रांक-1772, दिनांक-04.03.2014 द्वारा अग्निक (सिपाही कोटि) की नई नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता को भी दिनांक-13.06.2013 के प्रभाव से इन्टरमीडिएट (102) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अँग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता लागू मानते हुए अग्निकों का वेतनमान् PB1+ग्रेड पे ` 2000 अनुमान्य किया गया है।
वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5027, दिनांक-17.05.2013 द्वारा वेतनमान् एवं शर्त्तों को सामान्य पुलिस 2 ;बपकरू2द्ध;बपकरू5द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू5द्ध;बपकरू5द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध वित्त विभाग के संकल्प सं0-5027 दिनांक-17.05.2013 की कंडिका-5(2) के आलोक में उक्त संकल्प की कंडिका-5(1)(क, ख, ग) से संबंधित प्रावधान को बिहार अग्निषमन सेवा के संगत कोटि के आरक्षी/कर्मियों पर भी समान रूप से प्रभावी मानते हुए नियमानुसार वेतन/भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीष मोहन ठाकुर, गिरीष मोहन ठाकुर, गिरीष मोहन ठाकुर, गिरीष मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।