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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 October 2022

Published 12 October 2022

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-10-12.41
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 20 आश्विन 1944 (श0) सं(cid:201)या 41 पटना, बुधवार, ———————— 12 अक्तूबर 2022 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-13 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 14-14 पूरक

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पूरक-क 15-17

2 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022

भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।

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सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

5 अगस्त 2022

सं0 1/अ0-1001/2017-सा0प्र0-13758--श्री सौरभ जोरवाल, भा0प्र0से0 (बी एचः2014), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 11.08.2022 से 13.08.2022 तक कुल 03(तीन) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री जोरवाल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री आशीष कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0,अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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5 अगस्त 2022

सं0 1/अ0-1012/2016-सा0प्र0-13759--सुश्री जे0 प्रियदर्शिनी, भा0प्र0से0 (बी एचः2015), जिला पदाधिकारी, अरवल को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.07.2022 के रविवारीय अवकाश का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक-12.07.2022 से 16.07.2022 तक कुल 05(पाँच) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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22 अगस्त 2022

सं0 1/सी0-1005/2021-सा0प्र0-14598--श्रीमती खुशबू गुप्ता, भा0प्र0से0 (बी एचः2019), अनुमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या- 13017/28/2021- ए आई एस-1 दिनांक 10.08.2022 द्वारा बिहार संवर्ग से तेलंगाना संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरुप, अनुमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर का पदभार त्याग करने की तिथि से तेलंगाना संवर्ग में योगदान हेतु विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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23 अगस्त 2022

सं0 1/पी0-1022/2014-सा0प्र0-14690--डॉ0 करूणा कुमारी, भा0प्र0से0 (ए एमः 2010), अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पटना) अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के तहत बिहार संवर्ग में सेवारत थीं। उक्त अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति अवधि के दिनांक 10.08.2022 को पूर्ण होने के फलस्वरूप, उन्होंने दिनांक 10.08.2022 के अपराह्‌न से बिहार सरकार के अधीन धारित पदों का परित्याग किया है। यथा वर्णित स्थिति के आलोक में डॉ0 करूणा कुमारी दिनांक 11.08.2022 के पूर्वाह्‌न से पैतृक संवर्ग (असम-मेघालय संवर्ग) में योगदान देने हेतु विरमित मानी जायेंगी। 2. साथ ही, दिनांक 10-11 सितम्बर, 2022 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के उपभोग की अनुमति के साथ उन्हें भारत सरकार के परिपत्रा संख्या-14017/06/2017-ए आई एस-II दिनांक 09 फरवरी, 2018 के प्रावधानों के तहत दिनांक 11.08.2022 से 09.09.2022 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022

25 अगस्त 2022

सं0 1/पी0-1001/2022-सा0प्र0-14948--श्री (मो0) सोहैल, भा0प्र0से0(बी एचः 2007), (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम शंकर, संयुक्त सचिव।

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25 अगस्त 2022

सं0 1/पी0-1001/2020(खंड)-सा0प्र0-14949--श्री एम रामचंद्रुडु, भा0प्र0से0 (बी एचः 2009), विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-6/34/2022-EO (MM-I) दिनांक 24.08.2022 द्वारा केन्द्रीय कार्मिक योजना के तहत निदेशक, जनगणना/निदेशक, नागरिक निबंधन, बिहार के पद पर नियुक्त किया गया है।

2. अतएव, श्री रामचंद्रुडु को वर्तमान धारित पद का परित्याग किए जाने की तिथि से निदेशक, जनगणना/निदेशक, नागरिक निबंधन, बिहार के पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम शंकर, संयुक्त सचिव।

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25 अगस्त 2022

सं0 1/पी0-1001/2020-सा0प्र0-14950--श्री यतेन्द्र कुमार पाल, भा0प्र0से0(2019), अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री यतेन्द्र कुमार पाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम शंकर, संयुक्त सचिव।

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25 अगस्त 2022

सं0 1/सी0-1003/2021-सा0प्र0-14951--श्री कुमार निशांत विवेक, भा0प्र0से0 (बी एचः 2020), विशेष कार्य पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को लाल बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के पत्रांक- A-19019/2/2021-ADM दिनांक 24.08.2022 के आलोक में दिनांक 27.08.2022 से अकदामी में आयोजित 97वें आधारभूत पाठ्‌यक्रम में भाग लेने हेतु आज दिनांक 25.08.2022 के प्रभाव से विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम शंकर, संयुक्त सचिव।

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27 अगस्त 2022

सं0 1/सी0-1011/2022-सा0प्र0-15116--चयन सूची, 2018 और 2019 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम-5(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-14015/04/2020-ए आई एस(1)-बी दिनांक 24.08.2022 से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8(1) -सह-भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के पठित विनियम-9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम-3 के तहत राज्य असैनिक सेवा (बिहार प्रशासनिक सेवा) के 26 पदाधिकारियों की भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) में नियुक्ति अधिसूचित की गई है।

2. भारत सरकार की आलोच्य अधिसूचना दिनांक 24.08.2022 के माध्यम से राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्न्ति द्वारा भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) में नियुक्त पदाधिकारी और उनके स्तर से बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रुप में धारित वर्तमान पद निम्नवत्‌ हैंः-

क्र. पदाधिकारी का नाम बि0प्र0से0 के सदस्य के रूप में धारित वर्तमान पद
1. श्री अमरेन्द्र कुमार संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग
2. श्री विजय कुमार सिंह बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय
3. श्री पंकज कुमार संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग)
4. श्री एस.एम. कैसर सुल्तान आयुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना
5. श्री मिथिलेश कुमार साहु संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग
6. श्री सुमन कुमार संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग
7. श्री आशुतोष कुमार वर्मा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम
8. श्री दुर्गा नन्द झा सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग
9. श्री राम शंकर संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
10. श्री विनय कुमार संयुक्त सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
11. श्री प्रवीण कुमार गुप्ता संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय
12. श्री रमेश कुमार झा संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग
13. श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग)
1 श्री राजेश चौधरी आयुक्त के सचिव, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
2 श्री यशस्पति मिश्र उप निदेशक, बे्रडा
3 श्री सर्ब नारायण यादव क्षेत्राीय विकास पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना
4 श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग
5 श्री दिनेश कुमार राय मुख्य मंत्राी के आप्त सचिव
6 श्री वीरेन्द्र प्रसाद अपर समाहर्त्ता-सह- अपर जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज
7 श्री अरूण कुमार ठाकुर उप विकास आयुक्त, कटिहार
8 श्री मो0 नैय्यर इकबाल उप विकास आयुक्त, नवादा
9 श्री नवल किशोर संयुक्त निदेशक, चकबंदी(मुख्यालय), पटना
10 श्री रवि भूषण उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग
11 श्री कपिलेश्वर मंडल बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया
12 श्री मीनेन्द्र कुमार सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
13 श्री राकेश कुमार संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्राी सचिवालय
4 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022

3. बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त उपर्युक्त कंडिका- 2 की उप कंडिका-'क' और उप कंडिका- 'ख' के सभी पदाधिकारी अगले आदेश तक सम्प्रति धारित पद/पदों का प्रभार भा0प्र0से0 के रुप में ग्रहण करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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30 अगस्त 2022

सं0 1/एल0-29/2003(खंड)-सा0प्र0-15322--श्री संदीप पौण्डरीक, भा0प्र0से0 (बी एचः93), प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार - बियाडा, पटना/निवेश आयुक्त, मुम्बई/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन, पटना) को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 1/एल0-29/2003(खंड)-सा0प्र0-11648 दिनांक 12.07.2022 द्वारा अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर यू एस ए की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 11.08.2022 से 30.08.2022 तक कुल 20 (बीस) दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाश को उनसे प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक 11.08.2022 से 24.08.2022 (कुल -14 दिनों) तक के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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1 सितम्बर 2022

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-15580--श्री अरुनीश चावला, भा0प्र0से0 (बी एचः 1992) (दिनांक 06.08.2022 को पैतृक संवर्ग में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री चावला, अगले आदेश तक सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्‌, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच ः 1999) (सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना, अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद्‌, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना), सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य योजना5 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022 पर्षद्‌, पटना/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जाएॅंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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5 सितम्बर 2022

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-15818--श्री ओम प्रकाश यादव, भा0प्र0से0 (2008), बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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6 सितम्बर 2022

सं0 1/अ0-1012/2016-सा0प्र0-15970--सुश्री जे0 प्रियदर्शिनी, भा0प्र0से0 (बी एचः2015), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 04.09.2022 के रविवारीय अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक-05.09.2022 से 09.09.2022 तक कुल 05(पाँच) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सुश्री प्रियदर्शिनी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री ज्योति कुमार,बि0प्र0से0,अपर समाहर्त्ता, अरवल रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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6 सितम्बर 2022

सं0 1/अ0-1016/2016(खंड)-सा0प्र0-15971--श्री प्रशांत कुमार सी.एच., भा0प्र0से0 (बी एचः 2015), निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के तहत दिनांक-12.09.2022 से 26.09.2022 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री प्रशांत कुमार सी.एच. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के प्रभार के संबंध में आंतरिक व्यवस्था समाज कल्याण, विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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6 सितम्बर 2022

सं0 1/पी0-1022/2014-सा0प्र0-15987--डॉ0 करूणा कुमारी, भा0प्र0से0 (ए एमः 2010) तदेन अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पटना) को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1022/ 2014-सा0प्र0-14690 दिनांक 23.08.2022 द्वारा दिनांक 10-11 सितम्बर, 2022 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के उपभोग की अनुमति के साथ उन्हें भारत सरकार के परिपत्र संख्या-14017/06/2017- ए आई एस-II दिनांक 09 फरवरी, 2018 के प्रावधानों के तहत दिनांक 11.08.2022 से 09.09.2022 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. डॉ0 करूणा कुमारी से प्राप्त अनुरोध के आलोक में पूर्व स्वीकृत उपार्जित अवकाश (विभागीय अधिसूचना संख्या-14690 दिनांक 23.08.2022 द्वारा 11.08.2022 से 09.09.2022 तक के लिए स्वीकृत उपार्जित अवकाश) को दिनांक 10.09.2022 से 09.10.2022 तक विस्तारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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7 सितम्बर 2022

सं0 1/अ0-1003/2015-सा0प्र0-16034--श्री बैद्यनाथ यादव, भा0प्र0से0 (बी एचः2007), निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को विपश्यना केन्द्र, बोध गया में आवासीय विपश्यना पाठ्‌यक्रम में भाग लेने हेतु अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 20.09.2022 से 30.09.2022 तक कुल 11(ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।6 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022 12 सितम्बर 2022 सं0 1/पी-1006/2018-सा0प्र0-16469--श्रीमती अलंकृता पांडे, भा0प्र0से0 (प0 बंगालः 2016) का श्री अंशुल अग्रवाल, भा0प्र0से0 (बी एचः 2016) से सम्पन्न विवाह के आधार पर श्रीमती पांडे का संवर्ग 'पश्चिम बंगाल' के स्थान पर 'बिहार' किए जाने से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका संख्या-W.P(C) 11278/2022 (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अलंकृता पांडे एवं अन्य) तथा श्रीमती अलंकृता पांडे की याचिका संख्या-W.P(C) 10541/2022 (अलंकृता पांडे बनाम भारत सरकार एवं अन्य) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन थीं।

2. आलोच्य दोनों याचिकाओं का समेकित रूप से निष्पादन करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.08.2022 को न्यायादेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश के प्रभावी निम्नवत्‌ हैंः-

'' Consequently, we dispose of the petitions by directing the State of West Bengal to pass an order to relieve the officer i.e. Alankrita Pandey within a period of two weeks from today failing which said officer would be deemed to have been relieved from the said cadre and consequently she shall thereafter be permitted to join the Bihar Cadre."

"Learned counsel appearing for the Union of India submits that they have no objection to the officer joining the Bihar Cadre pursuant to her release from the West Bengal cadre. The Statement is taken on record."

3. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के प्रासंगिक न्यायादेश के आलोक में श्रीमती अलंकृता पांडे द्वारा दिनांक 01.09.2022 के पूर्वाह्‌न में बिहार संवर्ग में योगदान समर्पित किया गया है।

4. अतएव, श्रीमती अलंकृता पांडे, भा0प्र0से0 (2016) द्वारा बिहार संवर्ग में समर्पित योगदान को दिनांक 01.09.2022 के पूर्वाह्‌न से स्वीकार किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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13 सितम्बर 2022

सं0 1/अ0-1012/2022-सा0प्र0-16546--श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा0प्र0से0 (बी एचः2003), सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-05,10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर उज्बेकिस्तान तथा जॉर्जिया की निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक 24 एवं 25 सितम्बर, 2022 के सार्वजनिक अवकाशों का पूर्व लग्न (च्तमपिग) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 26.09.2022 से 09.10.2022 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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13 सितम्बर 2022

सं0 1/सी0-1013/2022-सा0प्र0-16612--श्री जीउत सिंह, भा0प्र0से0 ( बी एचः 2008), सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रोस्टेट एवं अन्य रोगों की गंभीर समस्या से ग्रसित रहने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने हेतु समर्पित आवेदन दिनांक 04.09.2022 के आलोक में आलोच्य प्रयोजन से कम-से-कम तीन माह पूर्व आवेदन समर्पित करने की शर्त को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के द्वितीय परन्तुक के अधीन क्षांत करते हुए 1958 की आलोच्य नियमावली के नियम-16(2) के प्रावधान के तहत श्री सिंह को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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15 सितम्बर 2022

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16813--श्री अमरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16814--श्री एस.एम. कैसर सुल्तान, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), आयुक्त के सचिव, पटना प्रमण्डल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।7 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022 सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16815--श्री रमेश कुमार झा, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, निःशक्तता, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16816--श्री राजेश चौधरी, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), आयुक्त के सचिव, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16817--श्री यशस्पति मिश्र, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), उप निदेशक, ब्रेडा, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16818--श्री सर्ब नारायण यादव, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), क्षेत्राीय विकास पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सर्ब नारायण यादव अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16819--श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, राजस्व पर्षद्‌, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16820--श्री दिनेश कुमार राय, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), मुख्य मंत्राी के आप्त सचिव, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16821--श्री वीरेन्द्र प्रसाद, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16822--श्री अरुण कुमार ठाकुर, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), उप विकास आयुक्त, कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16823--श्री मो. नैय्‌यर इकबाल, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), उप विकास आयुक्त, नवादा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, खान, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16824--श्री नवल किशोर, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मुख्यालय), पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी-1001/2022-सा0प्र0-16825--श्री रवि भूषण, भा0प्र0से0 (नवनियुक्त), उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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15 सितम्बर 2022

सं0 1/अ0-21/2009-सा0प्र0-16862--श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 (बी एचः2007), निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 10.09.2022 एवं 11.09.2022 के सार्वजनिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) तथा दिनांक 01.10.2022 से 05.10.2022 के सार्वजनिक/राजपत्रिात अवकाश का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 12.09.2022 से 30.09.2022 तक कुल 19(उन्नीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री गुंजियाल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के प्रभार की व्यवस्था प्रशासी विभाग (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) द्वारा आंतरिक रुप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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20 सितम्बर 2022

सं0 1/एल0-28/2001-सा0प्र0-17149--श्री संतोष कुमार मल्ल, भा0प्र0से0 (बी एचः1997), प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन)/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 24.09.2022 एवं 25.09.2022 के साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) तथा दिनांक 01.10.2022 से8 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022 05.10.2022 के साप्ताहिक/राजपत्रिात अवकाश का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक -26.09.2022 से 30.09.2022 तक कुल 05(पाँच) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री संतोष कुमार मल्ल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः2003), सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार- सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना} रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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20 सितम्बर 2022

सं0 1/अ0-1015/2022-सा0प्र0-17156--श्री स्पर्श गुप्ता, भा0प्र0से0 (बी एचः2019), अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 18.09. 2022 के साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) तथा दिनांक 02.10.2022 के साप्ताहिक अवकाश का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 19.09.2022 से 01.10.2022 तक कुल 13(तेरह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री स्पर्श गुप्ता की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा सदर उन्हें प्रदत्त दायित्वों/कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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20 सितम्बर 2022

सं0 1/अ0-04/2010-सा0प्र0-17157--श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः2008), ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 08 एवं 09 अक्टूबर, 2022 के साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री-फिक्स) तथा दिनांक 22,23 एवं 24 अक्टूबर, 2022 के साप्ताहिक/राजपत्रित अवकाश का पश्च्‌ लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 10.10.2022 से 21.10.2022 तक कुल 12(बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री गिरिवर दयाल सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में श्री जे0पी0एन0 सिंह, संयुक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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26 सितम्बर 2022

सं0 1/ अ0-1012/2022-सा0प्र0-17585--श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा0प्र0से0 (बी एचः2003), सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को विभागीय अधिसूचना संख्या-16546 दिनांक 13.09.2022 द्वारा वैयक्तिक व्यय पर उज्बेकिस्तान तथा जॉर्जिया की निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक 24 एवं 25 सितम्बर, 2022 के सार्वजनिक अवकाशों का पूर्व लग्न (Prefix) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 26.09.2022 से 09.10.2022 तक कुल 14 (चौदह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की गई है।

2. श्रीमती पे्रयषी की संदर्भित छुट्‌टी की अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था

क्र. विभाग का नाम पदाधिकारी का नाम एवं बैच जो उनके द्वारा धारित पद/दायित्व के अतिरिक्त प्रासंगिक छुट्टी अवधि में स्तम्भ-2 के विभाग के प्रभार में रहेेंगे
1 2 3
1 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0(1995), प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना/जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
2 सहकारिता विभाग, बिहार, पटना श्री एन0 सरवन कुमार, भा0प्र0से0(2000), सचिव, कृषि विभाग (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग /जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।9 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022

28 सितम्बर 2022

सं0 1/अ0-1001/2020-सा0प्र0-17601--श्रीमती प्रतिभा रानी, भा0प्र0से0 (बी एचः 2018), उप विकास आयुक्त, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-18 के तहत दिनांक -06.10.2022 से 03.04.2023 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी ) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती प्रतिभा रानी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में भागलपुर जिला में पदस्थापित/कार्यरत वरीयतम अपर समाहर्त्ता उन्हें प्रदत्त कार्यों/दायित्वों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, भागलपुर के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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28 सितम्बर 2022

सं0 1/अ0-1014/2022-सा0प्र0-17602--श्रीमती अलंकृता पांडे, भा0प्र0से0 (बी एचः 2016), सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली,1955 के नियम-18 के तहत दिनांक-04.09.2022 से 02.03.2023 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी ) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, अपर सचिव।

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बिहार विधन सभा सचिवालय

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अध्सिूचनाएं

26 सितम्बर 2022

सं0 प्रश्न एवं ध्यास-02/2020-605/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292;कद्ध के तहत माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवध् ि के लिए बिहार विधन सभा की फ्प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समितिय् का गठन निम्न प्रकार किया है :-

1. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय सविस सभापति, 2. श्री अशोक कुमार सविस सदस्य, 3. डॉ सी एन गुप्ता सविस सदस्य, 4. श्री आनन्द शंकर सिंह सविस सदस्य, 5. श्री सुनील मणि तिवारी सविस सदस्य, 6. श्री मोहम्मद कामरान सविस सदस्य, 7. श्री पंकज कुमार मिश्र सविस सदस्य, 8. श्री नारायण प्रसाद सविस सदस्य, 9. श्री विजेन्द्र चोैध्री सविस सदस्य । श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, सविस इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,

पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव।

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26 सितम्बर 2022

सं0 शून्यकाल-14/20-609/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292;णद्ध के तहत वित्त्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवध् िके लिए बिहार विधन सभा की शून्यकाल समिति का गठन निम्न प्रकार किया है :-

1. श्री नीतीश मिश्रा सविस सभापति 2. श्री सुदामा प्रसाद सविस सदस्य 3. श्री निरंजन राय सविस सदस्य10 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022 अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,

पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव।

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26 सितम्बर 2022

सं0 आवास-05/20-612/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-259 के तहत माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवध् िके लिए बिहार विधन सभा की आवास समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :- 1. श्री अशोक कुमार चौधरी स॰वि0स0 सभापति, 2. श्री राम चन्द्र प्रसाद स॰वि0स0 सदस्य, 3. श्री विनय कुमार चौधरी स॰वि0स0 सदस्य, 4. श्री मोहम्मद अनजार नईमी स॰वि0स0 सदस्य, 5. श्री देवेश कान्त सिंह स॰वि0स0 सदस्य । श्री अशोक कुमार चौधरी, स॰वि0स0 इस समिति के सभापति तथा बिहार विधान सभा के सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,

पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव।

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28 सितम्बर 2022

सं0 शून्यकाल-14/20-630/विस।--सभा सचिवालय के पूर्व निर्गत अध्सिूचना संख्या-609, दिनांक-26.09.2022 के क्रम में सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने श्री देवेश कान्त सिंह, स॰वि॰स॰, क्षेत्रा संख्या-92 को अध्सिूचना निर्गत होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवध् िके लिए गठित आवास समिति के स्थान पर बिहार विधन सभा की शून्यकाल समिति का सदस्य मनोनीत किया है । साथ ही श्री सुदामा प्रसाद, स॰वि॰स॰, क्षेत्रा सं॰-196 को वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवध् ि के लिए गठित शून्यकाल समिति की सदस्यता से मुक्त किया है।

श्री देवेश कान्त सिंह, स॰वि॰स॰, क्षेत्रा सं॰-92 अब आवास समिति के सदस्य नहीं रहेंगे । साथ ही श्री सुदामा प्रसाद, स॰वि॰स॰, क्षेत्रा सं॰-196, शून्यकाल समिति के सदस्य नहीं रहेेगें ।

अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,

पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव।

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26 सितम्बर 2022

सं0 बिविविस-01/2020-1233/विस।--सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा ने बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 ;तद्ध के तहत्‌ वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवध् िके लिए बिहार विरासत विकास समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :-

सविस सभापति

1. श्री प्रेम कुमार 2. श्री राम प्रवेश राय सविस सदस्य 3. श्री विनय बिहारी सविस सदस्य 4. श्री राजेश कुमार सविस सदस्य11 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022 सविस सदस्य

5. श्री विद्या सागर केशरी सविस सदस्य 6. श्री पवन कुमार यादव सविस सदस्य 7. श्री ट्टषि कुमार 8. श्री अजीत कुमार सिंह सविस सदस्य 9. श्री विश्व नाथ राम सविस सदस्य 10. श्री विजय कुमार सिंह उपर्फ डब्लू सिंह सविस सदस्य

11. श्री अमन भूषण हजारी सविस सदस्य

श्री प्रेम कुमार, स॰वि॰स॰ इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । अध्यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से,

पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव।

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7 सितम्बर 2022

सं0 1स्था-88/2022-1861/विस।--सभा सचिवालय के पत्राांक-1763, दिनांक 29.08.2022 द्वारा किये गये अनुरोध् पर सामान्य प्रशासन विभाग की अध्सिूचना सं-15853, दिनांक 05.09.2022 द्वारा श्री चेत नारायण राय, बिप्रसे, कोटि क्रमांक-513/19, गृह जिला-वैशाली को वरीय उप समाहर्त्ता, रोहतास के पद से स्थानान्तरित करते हुए श्री अवध् विहारी चौध्री, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा, पटना के आप्त सचिव ;सरकारीद्ध के पद पर नियुक्ति हेतु अगले आदेश तक अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय के इच्छा पर्यन्त उनकी सेवा बिहार विधन सभा सचिवालय, पटना को उपलब्ध् करायी गयी है ।

उपर्युक्त आलोक में श्री चेत नारायण राय, बिप्रसे, कोटि क्रमांक-513/19, गृह जिला-वैशाली को वरीय उप समाहर्त्ता ;अपने वेतनमान मेंद्ध को श्री अवध् विहारी चौध्री, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधन सभा, पटना के आप्त सचिव ;सरकारीद्ध के पद पर दिनांक 29.08.2022 ;पूर्वाह्‌नद्ध के प्रभाव से वर्त्तमान माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल या उनके इच्छा पर्यन्त जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है ।

आदेश से,

पवन कुमार सिन्हा, उप सचिव।

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15 सितम्बर 2022

सं0

शिक्षा विभाग

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अधिसूचनाएं

5 अगस्त 2022

सं0 15/एम1-54/2021-2390--जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय स्तर से प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त अभ्यावेदनों के समीक्षोपरांत इस निमित गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री डॉ0 नरेंद्र पाठक, ग्राम-कुसुरूपा, पोस्ट-सरेंजा, प्रखंड-चौसा, जिला-बक्सर, बिहार को अगले तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है। 2. सरकार प्रशासनिक हित में समुचित कारण के आधार पर इन्हें उक्त अवधि से पूर्व भी पदच्युत कर सकेगी। 3. डॉ0 पाठक को विभागीय स्तर से इस पद के लिए निर्धारित एकमुश्त मानदेय (सभी भत्तों समेत) का भुगतान किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरशद फिरोज, उप-सचिव।12 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022 27 सितम्बर 2022 सं0 15/ए3-12/2020-2984--स्वास्थ्य विभाग, बिहार के पत्रांक 16/एम1-52/2019-414 (आ०चि०) दिनांक 06.05.2022 के आलोक में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 4(2) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय-सह-चिकित्सालय, बेगुसराय को शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाता है।

2. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 से संबद्धता प्रदान किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरशद फिरोज, उप-सचिव।

------ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------ अधिसूचना 29 सितम्बर 2022

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-90/2022-5149--श्रीमती बंदना कुमारी, जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरूद्ध श्री शिव कुमार चौधरी, पिता-स्व0 जनक चौधरी, साकिन-बनकट, थाना-मोतिहारी मुफ्फसिल, पूर्वी चम्पारण द्वारा खाता सं0-26, खेसरा सं0-663 के निबंधन हेतु श्री कृष्णा सिंह एवं राजीव श्रीवास्तव के माध्यम से नाजायज राशि मांगने का आरोप लगाते हुए परिवाद पत्र दिया गया है। निबंधन महानिरीक्षक द्वारा जिला अवर निबंधन कार्यालय, मोतिहारी का परिवाद पत्र में वर्णित बिंदुओं की जॉच दिनांक-01.09.2022 को की गयी है। निबंधन महानिरीक्षक द्वारा परिवाद पत्र में वर्णित नाजायज राशि की मांग करने वाले अनाधिकृत व्यक्ति/संबंधित कर्मी पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। विभागीय पत्रांक-4553 दिनांक-03.09.2022 द्वारा जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-2131 दिनांक-06.09.2022 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया है। जिला अवर निबंधक द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि दिनांक-03.09.2022 को संविदा लिपिक श्री कृष्ण कुमार सिंह एवं श्री संजय कुमार पर एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है। इसके अतिरिक्त पत्रांक-2129 दिनांक-06.09.2022 द्वारा श्री मोहन प्रसाद महतो को प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं उनके अनुज्ञप्ति सं0-46/2001 को निरस्त करने के लिये समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया है।

2. जिला अवर निबंधन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण में अनाधिकृत व्यक्ति/दलाल के द्वारा नाजायज काम में संलिप्त रहने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। कार्यालय प्रधान होने के नाते जिला अवर निबंधक द्वारा अवैध व्यक्तियों पर अंकुश लगाना चाहिये जो इनके द्वारा नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा लगाया गया नाजायज राशि लेने का आरोप को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएव श्रीमती बंदना कुमारी, जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(i) के अधीन वर्ष 2022-23 के आरोपों के लिए निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

------ Home Department (Police Branch) ------ NOTIFICATION The 6th October 2022

No. 7/CCA-1026/2001 H(P)--10079---Consequent upon superannuation of Hon'ble Mr. Justice Rajan Gupta, Patna High Court, who was Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981 2. National Security Act, 1980 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and

4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

13 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

1 Hon'ble Mr. Justice Ashwani Kumar Singh Chairman 2 Hon'ble Mr. Justice Rajendra Kumar Mishra (Retired) Member 3 Hon'ble Mr. Justice Prabhat Kumar Jha (Retired) Member The reconstitution will come into effect with the issue of the notification 5. In this regard, the notification issued vide Memo No.- 7/CCA-1026/2001 H(P) 10076 dated 30.09.2022 stands cancelled w.e.f. the date of its issuance.

By the order of the Governor of Bihar, Dinesh Kumar Roy, Joint Secretary.

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बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001 ------ प्रभार प्रतिवेदन 6 अक्तूबर 2022

अनुसूची-53 फारम संख्या-202 वि०वि०-फारम-3 (वि०नि०नियम-86 द्रष्टव्य) सं0 2988/आ0प्र0प्रा0--अधोहस्ताक्षरी मैं आशुतोष सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 210/19 ने दिनांक 30.09.2022 के अपराह्‌न मे, उप सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना का पद ग्रहण कर रहा हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 12/प0-5001/2018-सा0प्र0-17120, दिनांक 20.09.2022 द्रष्टव्य।

(आशुतोष सिंह) बि०प्र०से० भारग्राही पदाधिकारी

(दिनेश कुमार चंद्रेश) अवर सचिव।

------

गन्ना उद्योग विभाग

------

प्रभार प्रतिवेदन

7 अक्तूबर 2022

वि॰नि॰ फार्म-3 अनुसूची-53 फारम संख्या-202 (वि॰नि॰ नियम-83 द्रष्टव्य) सं0 1825--अधोहस्ताक्षरी मैं, गिरिवर दयाल सिंह, भा॰प्र॰से॰ (2008), ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना उपार्जित अवकाष (दिनांक-08.10.2022 से 24.10.2022 तक) का उपभोग करने हेतु श्री जय प्रकाष नारायण सिंह, संयुक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग को अपना प्रभार दिनांक-07.10.2022 के अपराहन से सौपता हूँ। (सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/अ॰-04/2010- सा॰प्र॰-17157 दिनांक 20.09.2022 द्रष्टव्य)। ह॰/- भारग्राही पदाधिकारी

ह॰/- भारमुक्त पदाधिकारी। (ह॰) अस्पष्ट, अवर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 30—571+25-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

14 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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सं0 1115—म(cid:583) अ(cid:871)भषेक अमोद गु(cid:220)ता, (cid:874)पता: अमोद कु मार गु(cid:220)ता, पता: आय(cid:91) समाज रोड, पु(cid:871)लस (cid:232)टेशन (cid:466)बहटा, ँ क(cid:551) मेरे मै(cid:465)(cid:282)क एवं िजला- पटना, (cid:874)पन कोड: 801103 शपथ प(cid:287) सं(cid:201)या 14959 (cid:465)दनांक12/9/22 (cid:622)वारा यह घोषणा करता हू इंटरमी(cid:875)डएट के (cid:292)माण प(cid:287)(cid:585) म(cid:581) मेरा नाम अ(cid:871)भषेक कु मार तथा बी.फाम(cid:91)., एम.फाम(cid:91). (cid:875)ड(cid:274)ी स(cid:465)ट(cid:91)(cid:873)फके ट एवं आधार काड(cid:91) पर मेरा नाम अ(cid:871)भषेक अमोद गु(cid:220)ता है । यह क(cid:551) म(cid:583) अ(cid:871)भषेक कु मार उफ(cid:91) अ(cid:871)भषेक अमोद गु(cid:220)ता दोन(cid:585) नाम से जाना और पहचाना जाता ँ। यह क(cid:551) दोन(cid:585) नाम मेरा ह(cid:547) ह(cid:583)। यह क(cid:551) म(cid:583) अ(cid:871)भषेक अमोद गु(cid:220)ता के नाम से ह(cid:547) जाना एवं पहचाना जाऊं गा।

हू

अ(cid:871)भषेक अमोद गु(cid:220)ता। No. 1115---I Abhishek Amod Gupta, Father: Amod Kumar Gupta, Address: Arya Samaj Road, Police Station: Bihta, District: Patna, Pin Code: 801103 Affidavit No. 14959 Dated 12/9/22 I declare that my name in matriculation and intermediate certificates is Abhishek Kumar; and my name in B.Pharm and M.Pharm degree certificate and on Aadhar card is Abhishek Amod Gupta. Both of these names are mine. That, I will be known and recognized only by the name of Abhishek Amod Gupta.

Abhishek Amod Gupta.

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सं0 1116—मैं अनिल भारती उर्फ अनिल सरकार पांडेय वल्द राजेन्द्र पाण्डेय साकिन मुहल्ला-मीराचक, थाना- आरा नगर, भोजपुर, बिहार शपथ पत्र सं0 1190 दिनांक 10/09/22 द्वारा सूचित करता हूं कि आज से अनिल भारती जगह अनिल सरकार पाण्डेय के नाम से जाना पहचाना जाउंगा।

अनिल भारती उर्फ अनिल सरकार पांडेय।

&&&&&&&

No. 1117—I Janardhan Prasad, S/o Mahanth Mahto, R/o Shambhupur, PO-Chanpatia, P.S-Chanpatia, Distt-West Chamaparan, Bihar-845449 A/P residing at C/o Pramod Kumar Mehta Pushpa ware House, N.H.-30, Pahari More, Patna, Bihar do hereby state as per affidavit No. 11648/20.08.2022 that Aditya Kumar is my son. My name is wrongly mentioned in his school register as Janardhan Prasad Kushwaha but my correct name is Janardhan Prasad.

Janardhan Prasad.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 30—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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15 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022

बिहार गजट

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पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-01-32/2018-5077 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------ संकल्प 26 सितम्बर 2022

चूॅकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सरोज कुमार सिन्हा, तत्का0 जिला अवर निबंधक, शेखपुरा सम्प्रति-जिला अवर निबंधक, सुपौल के विरुद्ध श्री मनोज कुमार द्वारा परिवाद पत्र दिया गया है कि दिवानी वाद सं0-33/11 दिनांक-29.10.2015 माननीय न्यायालय के पारित निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद दस्तावेज का निबंधन दिनांक-26.09.2018 को किया गया है, जबकि न्यायालय द्वारा आदेष पारित है कि उक्त वाद से संबंधित विवादित जमीन पर खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। माननीय न्यायालय के निषेधाज्ञा के संदर्भ में जिला अवर निबंधक, शेखपुरा के पत्रांक-386 दिनांक-13.09.2018 के द्वारा माननीय न्यायालय से मार्गदर्षन मांगे जाने एवं डी0वी0 नं0-292 दिनांक 24.09.2018 के बावजूद दस्तावेज का निबंधन स्वीकृत किया गया है। श्री सिन्हा का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री सिन्हा के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जॉच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री निरंजन कुमार, उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं प्रषाखा पदाधिकारी, प्रषाखा-8 (ए) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री सिन्हा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

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सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-18/2022-5132

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28 सितम्बर 2022

चूॅकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, चकिया (पू0 चम्पारण) सम्प्रति जिला अवर निबंधक अरवल के विरूद्ध विक्रेता मधुकोन प्रोजेक्ट लि0 द्वारा दस्तावेज में अंतरित सम्पति को प्रधान सड़क व्यवसायिक जो एन0 एच0 से सटे हुए तथा संपूर्ण क्षेत्रफल एक ही बाउण्ड्री के अन्तर्गत है, के आधार पर व्यवसायिक मानते हुए दिनांक-23.07.2016 को सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा-47 (ए)(1) के अधीन विप्रेषित किया गया। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, द्वारा स्थल जाँचोपरांत 42 डिसमल भूमि को आवासीय एवं शेष भूमि को विकासशील मानते हुए आदेश दिनांक-07.12.2016 को पारित किया गया। अवर निबंधक, चकिया द्वारा दिनांक-23.12.2016 को प्रश्नगत दस्तावेज का निबंधन स्वीकार किया गया, जिसका दस्तावेज सं0-6295 है। प्रश्नगत दस्तावेज के 17 दिन बाद अन्य चार दस्तावेजों का निबंधन किया गया है, जो पूर्व दस्तावेज16 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022 के बाउन्ड्री के अन्तर्गत अवस्थित था, जिसका निबंधन व्यवसायिक श्रेणी में किया गया है। महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा कार्यालय निरीक्षण के क्रम में उठायी गयी आपत्ति पारा वर्ष 2017-18 के आलोक में दिनांक-31.01.2022 को दायर अपील वाद संख्या 25/2019 का निष्पादन करते हुए कमी मुद्रांक 4.32 करोड़ रु0 निर्धारित करते हुए सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को कमी वाद संख्या 29/2016-17 में कार्रवाई करने का निदेष दिया गया है। श्री कुमार, तत्कालीन अवर निबंधन, चकिया (पू0 चम्पारण) द्वारा दस्तावेज के निबंधन में निबंधन अधिनियम, 1908 एवं बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2008 के प्रावधानों का उल्लंघन कर राजस्व की क्षति पहुॅचाई गयी और वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री कुमार के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जॉच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री निरंजन कुमार, उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं प्रषाखा पदाधिकारी, प्रषाखा-8 (ए) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

------ सं0 9/आरोप (राज0)(उ0)-2-02/2012-5230 ------ 7 अक्तूबर 2022 श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, जहानाबाद (से0नि0) के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-2833 दिनांक-06.08.2019 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। श्री कुमार दिनांक 30.09.2022 को वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके है। श्री कुमार के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को उनके सेवानिवृति के तिथि के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) में सम्परिवर्तित किया जाता है। आदेश-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।

------ सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-12/2015-5231 ------ 7 अक्तूबर 2022 श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, जहानाबाद (से0नि0) के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-1673 दिनांक-31.03.2016 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। श्री कुमार दिनांक 30.09.2022 को वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके है। श्री कुमार के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को उनके सेवानिवृति के तिथि के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) में सम्परिवर्तित किया जाता है। आदेश-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, निरंजन कुमार, उप-सचिव।

------ सं0 प्र0-01-रा0(आ0)-04/2022-5047/एम0 खान एवं भूतत्व विभाग ------ संकल्प 29 सितम्बर 2022

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) (सम्प्रति निलंबित) के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन एवं अन्य अरोपों में थाना कांड संख्या-07/2022 दिनांक 17.02.2022, धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(बी)भ्र0नि0अधि0 (यथा संशोधित 2018) दर्ज किया गया है। उक्त काण्ड के अनुसंधान के17 (cid:464)बहार गजट, 12 अक्तूबर 2022 क्रम में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की गई छापामारी/तलाशी में श्री सिन्हा के आवास एवं अन्य ठिकानों से अघोषित संपाि के दस्तावेज एवं बड़ी राशि नगद बरामद हुई। इसके अतिरिक्त महालेखाकार द्वारा अंकेक्षणोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिन्हा द्वारा खनन नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन कर पटना जिला के बालूघाट की बंदोबस्ती की विस्तारित अवधि के लिए बंदोबस्तधारी से प्रतिभूति राशि नहीं ली गई। बंदोबस्तधारी द्वारा विस्तारित अवधि (01.01.2020 से 30.09.2021 तक) के बीच में ही नियम का उल्लंघन कर किस्त की राशि के भुगतान किये बिना दिनांंंक 01.05.2021 से बंदोबस्ती छोड़ दी गई; उनकी सुरक्षित-जमा की राशि जमा नहीं रहने के कारण उनसे वसूलनीय समस्त राशि बकाया रह गयी। इससे सरकारी राजस्व की भारी क्षति हुई।

2. श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 2878 दिनांक 21.06.2022 से उनसे लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री सिन्हा का लिखित अभिकथन दिनांक 07.07.2022 को प्राप्त हुआ। 3. श्री सिन्हा से प्राप्त लिखित अभिकथन की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। श्री सिन्हा का लिखित अभिकथन अस्वीकार करते हुए आरोपों की वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वगीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राजेश कुमार कुशवाहा, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0), खान एवं भूतत्व विभाग को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सिन्हा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेश कुमार, संयुक्त सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 30—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-10-12.41/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-10-12.41.