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सं॰ 3ए-3-भत्ता-01/2022-9731/वि॰
वित्त विभाग
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संकल्प
18 अक्तूबर 2022
विषयः- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से 34% के स्थान पर 38% महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।
वित्त विभागीय संकल्प सं॰-3024/वि॰ दिनांक 08.04.2022 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 34 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1/3/2022-E-II(B), दिनांक 03.10.2022 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 34% से बढ़ाकर 38% स्वीकृत किया गया है।
3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।
4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि- 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 18 ;बपकरू200द्धए 2022 (iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। (iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।
5. उक्त वर्धित दर से महंगाई राहत का भुगतान माह अक्टूबर, 2022 के पेंशन में जोड़कर होगा, किन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2022 से आकलित बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर, 2022 के पेंशन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।
6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।
7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।
8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को वर्धित दर से महँगाई राहत, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुगतेय होगा।
आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लोकेश कुमार सिंह, सचिव (संसाधन)।