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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 October 2022

Published 18 October 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-10-18.878
Languages
English, Hindi

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2;बपकरू18द्ध ?;बपकरू14द्ध;बपकरू20द्ध 1;बपकरू24द्ध44 ;बपकरू26द्ध;बपकरू27द्ध;बपकरू28द्ध

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निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 18181818 अक्तूबर, 2022अक्तूबर, 2022अक्तूबर, 2022अक्तूबर, 2022

सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ बी1-3-75/2022-184बी1-3-75/2022-184बी1-3-75/2022-184बी1-3-75/2022-184--101-गोपालगंज विधान एवं 178-मोकामा विधान सभा निर्वाचन उप निर्वाचन, 2022 के अवसर पर एग्जिट पोल से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना पत्रांक-576/EXIT/2022/SDR/VOL-II दिनांक 15. 10.2022 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए हिन्दी एवं अंगे्रजी में प्रकाषित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष सेे,देष सेे,देष सेे,देष सेे, बिहार-राज्यपाल के आ बिहार-राज्यपाल के आ बिहार-राज्यपाल के आ मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु मिथिलेष कुमार साहु संयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिव-सह--सह--सह--सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीसंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीसंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीसंयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, बिहार, बिहार, बिहार।।।।2 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू31द्ध ख्ःिं- 2;बपकरू27द्ध22 भारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोगभारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001////दिनांकदिनांकदिनांकदिनांक----15151515 अक्टूअक्टूअक्टूअक्टूबरबरबरबर, 2022, 2022, 2022, 2022 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

सं॰सं॰सं॰सं॰ 576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खण्ड-576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खण्ड-576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खण्ड-576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खण्ड-II--यतः निर्वाचनयतः निर्वाचनयतः निर्वाचनयतः निर्वाचन आयोगआयोगआयोगआयोग द्‌वारा नेद्‌वारा नेद्‌वारा नेद्‌वारा ने दििििनांकदनांकदनांकदनांक 3 अक्टूबर, 2022 3 अक्टूबर, 2022 3 अक्टूबर, 2022 3 अक्टूबर, 2022 र्/प्रे....नोनोनोनो..../73/2022 के तहत घोष्/ि73/2022 के तहत घोष्/ि73/2022 के तहत घोष्/ि73/2022 के तहत घोषितातातात महाराष्महाराष्महाराष्महाराष्ट्रट्रट्रट्र के 166-अन्धेरीके 166-अन्धेरीके 166-अन्धेरीके 166-अन्धेरी पूर्वपूर्वपूर्वपूर्व विधानविधानविधानविधान सभासभासभासभा निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन प्रेसप्रेसप्रेसप्रेस नोट संख्या ईसीआइनोट संख्या ईसीआइनोट संख्या ईसीआइनोट संख्या ईसीआई/प्रे र्/प्रे र्/प्रे क्षेत्र, बिहार के 178-मोकामा एवं 101-गोपालगंज विधान निर्वाचन क्षेत्रों, हरियाणा के 47-आदमपुर विधान सभासभासभासभा क्षेत्र, बिहार के 178-मोकामा एवं 101-गोपालगंज विधान सभासभासभासभा निर्वाचन क्षेत्रों, हरियाणा के 47-आदमपुर विधान निर्वाचन क्षेत्रों, हरियाणा के 47-आदमपुर विधान निर्वाचन क्षेत्रों, हरियाणा के 47-आदमपुर विधान क्षेत्र, बिहार के 178-मोकामा एवं 101-गोपालगंज विधान क्षेत्र, बिहार के 178-मोकामा एवं 101-गोपालगंज विधान निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगनिर्वाचन क्षेत्र, तेलंगनिर्वाचन क्षेत्र, तेलंगनिर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 93-मुनुगोडे विधानाना के 93-मुनुगोडे विधानाना के 93-मुनुगोडे विधानाना के 93-मुनुगोडे विधान सभासभासभासभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरनिर्वाचन क्षेत्र, उत्तरनिर्वाचन क्षेत्र, उत्तरनिर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेष के 139-गोला गोकरननाथप्रदेष के 139-गोला गोकरननाथप्रदेष के 139-गोला गोकरननाथप्रदेष के 139-गोला गोकरननाथ विधानविधानविधानविधान सभासभासभासभा निर्वाचन क्षेत्र औरनिर्वाचन क्षेत्र औरनिर्वाचन क्षेत्र औरनिर्वाचन क्षेत्र और ओडिषा के 46-धमनगरओडिषा के 46-धमनगरओडिषा के 46-धमनगरओडिषा के 46-धमनगर (अ॰जा॰) विधान(अ॰जा॰) विधान(अ॰जा॰) विधान(अ॰जा॰) विधान सभासभासभासभा निर्वाचनिर्वाचनिर्वाचनिर्वाचनननन क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र के लिए कार्यक्रम की घोष्के लिए कार्यक्रम की घोष्के लिए कार्यक्रम की घोष्के लिए कार्यक्रम की घोषणा ाणा ाणा ाणा की गईकी गईकी गईकी गई थी; औरःथी; औरःथी; औरःथी; औरः यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ''(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, पिं्रट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाषन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। (2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्रलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेष द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :- (क) साधारण निर्वाचन की दषा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी; (ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दषा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पष्चात्‌ आधे घंटे तक जारी रह सकेगीः परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दषा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पष्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी। (3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।'' अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 03.11.2022 (बृहस्पतिवार) को पूर्वाहन 7.00 बजे से अपरा]न 6ः30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्‌वारा इसके परिणाम के प्रकाषन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्षन पर प्रतिबंध होगा।

अअअआदेषादेषादेषादेष से,से,से,से, एएएएसससस....बीबीबीबी....जोषीजोषीजोषीजोषी,,,, प्रधानप्रधानप्रधानप्रधान सचिवसचिवसचिवसचिव।।।।3 ;बपकरू1द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू2द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू3द्ध;बपकरू4द्ध 1;बपकरू31द्ध ख्ःिं- 2;बपकरू27द्ध22

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated: 15th October, 2022

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NOTIFICATION

No. 576/EXIT/2022/SDR/Vl.II--Whereas, the schedule for the current bye-elections in166-Andheri East Assembly Constituency of Maharashtra, 178- Mokama & 101-Gopalganj Assembly Constituencies of Bihar, 47-Adampur Assembly Constituency of Haryana, 93-Munugode Assembly Constituency of Telangana, 139-Gola Gokrannath Assembly Constituency of Uttar Pradesh and 46- Dhamnagar (SC) Assembly Constituency of Odisha.announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/73/2022 dated 3rd October, 2022 And whereas, Section 126A of the Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1)No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print of electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard. (2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely:– (a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories; (b) In case of a by-election or a number of bye-election held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll; Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll. (3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both." Now, therefore in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub- Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. and 6.30 P.M. on 03-11-2022(Thursday), as the period during which conduction any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid bye-elections, shall be prohibited. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid by-elections.

By order,

S.B. JOSHI,

PR.SECRETARY.

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Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-10-18.878/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-10-18.878.