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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 October 2022

Published 19 October 2022

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-10-19.42
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

(cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 27 आश्विन 1944 (श0) सं(cid:201)या 42 पटना, बुधवार, ———————— 19 अक्तूबर 2022 (ई0) विषय-सूची पृष्ठ भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-80 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 81-81 पूरक

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पूरक-क 82-842 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 भाग-1 िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं।

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गृह विभाग (विषेष शाखा)

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अधिसूचना

11 अक्तूबर 2022

सं॰-एल/एच॰जी॰-14-07/2022-11517--महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4447, दिनांक-25.08.2022 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव केे आलोक में विभागीय आदेश सं॰-10853, दिनांक-21.09.2022 के द्वारा श्रीमती प्रभा कुमारी, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जहानाबाद को प्रथम संतान के लिए दिनांक-24.10.2022 से 21.04.2023 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. श्रीमती प्रभा कुमारी के स्वीकृत मातृत्व अवकाश की उक्त अवधि के दौरान वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, गया को जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जहानाबाद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

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विधि विभाग

------- अधिसूचनाएं

1 जुलाई 2022

एस0ओ0 207 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-01/2022/5888/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

1 जुलाई 2022

एस0ओ0 207 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-01/2022/5888/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 3 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 The 1st July 2022

S.O. 207 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajit Kumar Srivastava, Advocate Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-01/2022/5888/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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1 जुलाई 2022

एस0ओ0 208 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुनील कुमार झा, अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2022/5889/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

1 जुलाई 2022

एस0ओ0 208 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2022/5889/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 1st July 2022

S.O. 208 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Jha, Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no.-A/Not-02/2022/5889/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)4 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 1 जुलाई 2022 एस0ओ0 209 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुरेश प्रसाद, अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2022/5890/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

1 जुलाई 2022

एस0ओ0 209 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2022/5890/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 1st July 2022

S.O. 209 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Suresh Prasad Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-03/2022/5890/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 जुलाई 2022

एस0ओ0 210 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रभात नारायण शर्मा, अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-04/2022/5895/जे0)बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 5 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 4 जुलाई 2022 एस0ओ0 210 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-04/2022/5895/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 4th July 2022

S.O. 210 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prabhat Narayan Sharma Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-04/2022/5895/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 जुलाई 2022

एस0ओ0 211 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती पुष्पा कुमारी, अधिवक्ता, किशनगंज को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-05/2022/5893/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

4 जुलाई 2022

एस0ओ0 211 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-05/2022/5893/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 6 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 The 4th July 2022 S.O. 211 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Pushpa Kumari Advocate, Kishanganj a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganj district for the district of Kishanganj for the next five years.

(File no. -A/Not-.05/2022/5893/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 जुलाई 2022

एस0ओ0 212 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुभाष चन्द्र सिंह, अधिवक्ता, जमुई को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-06/2022/5896/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

4 जुलाई 2022

एस0ओ0 212 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-06/2022/5896/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 4th July 2022

S.O. 212 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Subhash Chandra Singh, Advocate, Jamui a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-06/2022/5896/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)7 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 4 जुलाई 2022 एस0ओ0 213 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री गिरीश कुमार सिंह, अधिवक्ता, ख्रगड़िया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में ख्रगड़िया जिला के लिए खगड़िया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2022/5897/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

4 जुलाई 2022

एस0ओ0 213 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2022/5897/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 4th July 2022

S.O. 213 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Girish Kumar Singh, Advocate, Khagaria a notary under the said Act who will act as such, in Khagaria district for the district of Khagaria for the next five years.

(File no. -A/Not-07/2022/5897/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 जुलाई 2022

एस0ओ0 214 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती प्रतिभा कुमारी, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर (पंजीयन सं0-355/2009) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2022/6047/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 8 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 8 जुलाई 2022 एस0ओ0 214 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2022/6047/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 8th July 2022

S.O. 214 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Pratibha Kumari, Advocate, Muzaffarpur (Enrollment No.-355/2009) a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpurdistrict for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-08/2022/6047/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 215 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रामानुज प्रसाद, अधिवक्ता, पटना (पंजीकरण सं0-304/2009) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2022/6083/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 215 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2022/6083/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 11th July 2022 S.O. 215 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read9 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ramanuj Prasad, Advocate, Patna (Regd. No.-304/2009) a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-09/2022/6083/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 जुलाई 2022

एस0ओ0 216 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री भवानी दत्त, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर (पंजीयन सं0-2980/2003) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/2022/6045/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 जुलाई 2022

एस0ओ0 216 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/2022/6045/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 8th July 2022

S.O. 216 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bhawani Dutta, Advocate, Muzaffarpur (Enrollment No.-2980/2003) a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-10/2022/6045/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)10 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 8 जुलाई 2022 एस0ओ0 217 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रसून कुमार, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर (पंजीयन सं0-2486/2007) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-11/2022/6046/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 जुलाई 2022

एस0ओ0 217 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-11/2022/6046/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 8th July 2022

S.O. 217 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prasoon Kumar, Advocate, Muzaffarpur (Enrollment No.-2486/200) a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpurdistrict for the district of Muzaffarpurfor the next five years.

(File no. -A/Not-11/2022/6046/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 218 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रजनीश कुमार, अधिवक्ता, पटना (पंजीयन सं0-1884/2007) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2022/6068/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 11 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 11 जुलाई 2022 एस0ओ0 218 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2022/6068/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 218 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajnish Kumar, Advocate, Patna (Enrollment No.-1884/2007 a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-12/2022/6068/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 219 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राज कुमार राय, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर (पंजीयन सं0-8546/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2022/6081/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 219 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2022/6081/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 11th July 2022 S.O. 219 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read12 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Raj Kumar Rai, Advocate, Muzaffarpur (Enrollment No.-8546/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-13/2022/6081/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 220 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनन्त कुमार, अधिवक्ता, शेखपुरा (नामांकन सं0-2802/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शेखपुरा जिला के लिए शेखपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-14/2022/6074/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 220 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-14/2022/6074/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 220 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anant Kumar, Advocate, Sheikhpura a notary under the said Act who will act as such, in Sheikhpura district for the district of Sheikhpura for the next five years.

(File no. -A/Not-14/2022/6074/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 221 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम13 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम नन्दन प्रसाद, अधिवक्ता, गया (नामांकन सं0-243/2008) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गया जिला के लिए गया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-15/2022/6085/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 221 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-15/2022/6085/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 221 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Nandan Prasad, Advocate, Gaya (Enrollment No.- 243/2008) a notary under the said Act who will act as such, in Gaya district for the district of Gaya for the next five years.

(File no. -A/Not-15/2022/6085/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 222 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुबोध कुमार, अधिवक्ता, मुंगेर (नामांकन सं0-2943/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-16/2022/6091/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।14 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 11 जुलाई 2022 एस0ओ0 222 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-16/2022/6091/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 222 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Subodh Kumar, Advocate, Munger (Enrollment No.- 2943/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-16/2022/6091/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 223 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता, मुंगेर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुंगेर जिला के लिए मुंगेर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-17/2022/6092/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 223 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-17/2022/6092/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 11th July 2022 S.O. 223 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read15 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Advocate, Munger a notary under the said Act who will act as such, in Munger district for the district of Munger for the next five years.

(File no. -A/Not-17/2022/6092/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 जुलाई 2022

एस0ओ0 224 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता, पटना (पंजीयन सं0-219/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2022/6051/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 जुलाई 2022

एस0ओ0 224 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2022/6051/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 8th July 2022

S.O. 224 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Sharma, Advocate, Patna (Enrollment No.-219/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-18/2022/6051/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)16 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 8 जुलाई 2022 एस0ओ0 225 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रणजीत कुमार, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर (पंजीयन सं0-2353/1997) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-19/2022/6044/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 जुलाई 2022

एस0ओ0 225 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-19/2022/6044/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 8th July 2022

S.O. 225 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ranjeet Kumar, Advocate, Muzaffarpur (Enrollment No.-2353/1997)a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years. (File no. -A/Not-19/2022/6044/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 226 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सैयद अथहर अब्बास, अधिवक्ता, किशनगंज (पंजीयन सं0-2823/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2022/6093/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 17 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 11 जुलाई 2022 एस0ओ0 226 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2022/6093/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 226 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Syed Athar Abbas, Advocate, Kishanganj (Enrollment No.-2823/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganjdistrict for the district of Kishanganj for the next five years.

(File no. -A/Not-20/2022/6093/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 जुलाई 2022

एस0ओ0 227 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राधेश्याम पाण्डेय अधिवक्ता, भभुआ (पंजीयन सं0-1643/1989) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-21/2022/6049/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

8 जुलाई 2022

एस0ओ0 227 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-21/2022/6049/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 8th July 2022 S.O. 227 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read18 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Radheshyam Pandey Advocate, Bhabhua (Enrollment No.-1643/1989) a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-21/2022/6049/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 228 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रणय कुमार, अधिवक्ता, बिहारशरीफ (पंजीयन सं0-758/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालन्दा जिला के लिए नालन्दा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2022/6071/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 228 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2022/6071/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 228 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Pranay Kumar Advocate, Biharsharif (Regd. No.-758/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-22/2022/6071/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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8 जुलाई 2022

एस0ओ0 229 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम19 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी अधिवक्ता, भभुआ (पंजीयन सं0-522/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-23/2022/6048/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 229 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-23/2022/6048/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 229 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Dharmendra Kumar Tripathi, Advocate, Bhabua (Enrollment No.-522/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-23/2022/6048/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 230 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम विलास राय, अधिवक्ता, निर्मली, सुपौल (नामांकन सं0- 2176/2003) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-24/2022/6318/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।20 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 18 जुलाई 2022 एस0ओ0 230 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-24/2022/6318/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th July 2022

S.O. 230 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Bilas Ray Advocate, Nirmali, Supaul (Enrollment No.- 2176/2003) a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-24/2022/6318/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 231 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार डा0 परमानन्द लाभ, अधिवक्ता, समस्तीपुर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2022/6069/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 231 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2022/6069/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 11th July 2022 S.O. 231 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read21 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Dr. Parmanand Labh, Advocate, Samastipur a notary under the said Act who will act as such, in Samastipurdistrict for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-25/2022/6069/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 232 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुधीर कुमार कर्ण, अधिवक्ता, दरभंगा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-26/2022/6070/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 232 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-26/2022/6070/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 232 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar Karn, Advocate, Darbhanga a notary under the said Act who will act as such, in Darbhangadistrict for the district of Darbhangafor the next five years.

(File no. -A/Not-26/2022/6070/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)22 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 11 जुलाई 2022 एस0ओ0 233 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय कुमार, अधिवक्ता, पटना (पंजीयन सं0-649/2008) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2022/6067/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 233 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2022/6067/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 233 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar, Advocate, Patna (Enrollment No.-649/2008) a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-27/2022/6067/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 जुलाई 2022

एस0ओ0 234 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती रम्भा कुमारी, अधिवक्ता, सिवान (नामांकन सं0-242/2007) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सिवान जिला के लिए सिवान जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2022/6107/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 23 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 12 जुलाई 2022 एस0ओ0 234 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2022/6107/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 12th July 2022

S.O. 234 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Rambha Kumari, Advocate, Siwan (Enrollment No.- 242/2007) a notary under the said Act who will act as such, in Siwan district for the district of Siwan for the next five years.

(File no. -A/Not-28/2022/6107/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 235 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आतोष कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, शेखपुरा को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शेखपुरा जिला के लिए शेखपुरा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-29/2022/6073/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 235 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-29/2022/6073/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 11th July 2022 S.O. 235 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read24 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Atosh Kumar Sinha, Advocate, Sheikhpura a notary under the said Act who will act as such, in Sheikhpuradistrict for the district of Sheikhpurafor the next five years.

(File no. -A/Not-29/2022/6073/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 236 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मो0 नूर आलम, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-1132/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-30/2022/6087/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 236 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-30/2022/6087/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 236 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Md. Noor Alam, Advocate, Begusarai (Enrollment No.- 1132/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-30/2022/6087/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 237 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम25 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जितेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, गया (नामांकन सं0-795/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में गया जिला के लिए गया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-31/2022/6086/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 237 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-31/2022/6086/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 237 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jitendra Kumar, Advocate, Gaya (Enrollment No.- 795/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Gaya district for the district of Gaya for the next five years.

(File no. -A/Not-31/2022/6086J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 जुलाई 2022

एस0ओ0 238 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता, औरंगाबाद (नामांकन सं0- 104/2003) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/2022/6105/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।26 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 12 जुलाई 2022 एस0ओ0 238 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/2022/6105/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 12th July 2022

S.O. 238 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Singh Advocate, Aurangabad (Enrollment No.- 104/2003) a notary under the said Act who will act as such, in Aurangabaddistrict for the district of Aurangabad for the next five years.

(File no. -A/Not-32/2022/6105/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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13 जुलाई 2022

एस0ओ0 239 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नित्यानन्द झा, अधिवक्ता, सहरसा (नामांकन सं0- 4343/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सहरसा जिला के लिए सहरसा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-33/2022/6177/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

13 जुलाई 2022

एस0ओ0 239 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-33/2022/6177/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 13th July 2022 S.O. 239 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read27 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nityanand Jha, Advocate, Saharsa (Enrollment No.- 4343/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Saharsa district for the district of Saharsa for the next five years.

(File no. -A/Not-33/2022/6177/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 240 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रौशन कुमार, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0- 531/1998) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-34/2022/6319/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 जुलाई 2022

एस0ओ0 240 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-34/2022/6319/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th July 2022

S.O. 240 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Raushan Kumar, Advocate, Begusarai (Enrollment No.- 531/1998) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusaraifor the next five years.

(File no. -A/Not-34/2022/6319/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)28 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 11 जुलाई 2022 एस0ओ0 241 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विपिन कुमार अम्बष्ठ, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-1634/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-35/2022/6088/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 241 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-35/2022/6088/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 241 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bipin Kumar Ambashth, Advocate, Begusarai (Enrollment No.- 1634/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-35/2022/6088/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 242 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री संजय प्रसाद, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-2162/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराजिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-36/2022/6090/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 29 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 11 जुलाई 2022 एस0ओ0 242 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-36/2022/6090/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 242 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sanjay Prasad, Advocate, Begusarai (Enrollment No.- 2162/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusaraifor the next five years.

(File no. -A/Not-36/2022/6090/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 243 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आत्मानन्द सिंह, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-2867/2005) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-37/2022/6075/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 243 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-37/2022/6075/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 30 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 The 11th July 2022 S.O. 243 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Atma Nand Singh, Advocate, Jamui (Enrollment No.-2867/2005) a notary under the said Act who will act as such, in Jamuidistrict for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-37/2022/6075/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 244 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती संगीता कुमारी, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-1437/2008) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-38/2022/6089/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 244 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-38/2022/6089/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 244 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Sangita Kumari, Advocate, Begusarai (Enrollment No.- 1437/2008) a notary under the said Act who will act as such, in Begusaraidistrict for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-38/2022/6089/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)31 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 12 जुलाई 2022 एस0ओ0 245 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री इन्द्रदेव प्रसाद यादव अधिवक्ता, समस्तीपुर (नामांकन सं0- 1241/1992) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2022/6112/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

12 जुलाई 2022

एस0ओ0 245 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-39/2022/6112/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 12th July 2022

S.O. 245 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Indra Deo Prasad Yadav, Advocate, Samastipur (Enrollment No.- 1241/1992) a notary under the said Act who will act as such, in Samastipurdistrict for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-39/2022/6112/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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4 जुलाई 2022

एस0ओ0 246 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय कुमार अधिवक्ता, भभुआ (पंजीकरण सं0-3702/2001 को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कैमूर जिला के लिए कैमूर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-40/2022/5912/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 32 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 4 जुलाई 2022 एस0ओ0 246 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-40/2022/5912/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 4th July 2022

S.O. 246 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar, Advocate, Bhabhua (Regd. No.-3702/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Kaimur district for the district of Kaimur for the next five years.

(File no. -A/Not-40/2022/5912/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 247 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री उपेन्द्र कुमार तिवारी, अधिवक्ता, प0 चम्पारण (पंजीकरण सं0-919/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में प0 चम्पारण जिला के लिए प0 चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-41/2022/6072/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 247 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-41/2022/6072/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 11th July 2022 S.O. 247 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read33 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Upendra Kumar Tiwari, Advocate, West Champaran (Regd. No.-919/2004) a notary under the said Act who will act as such, in West Champarandistrict for the district of West Champaranfor the next five years.

(File no. -A/Not-41/2022/6072/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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11 जुलाई 2022

एस0ओ0 248 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुमताज उद्दीन, अधिवक्ता, पटना (पंजीकरण सं0-702/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/2022/6082/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

11 जुलाई 2022

एस0ओ0 248 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/2022/6082/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 11th July 2022

S.O. 248 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mumtaj Uddin, Advocate, Patna (Regd. No.-702/2004 a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-42/2022/6082/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)34 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 20 जुलाई 2022 एस0ओ0 249 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री फारूक अहमद खाँ, अधिवक्ता, पटना (नामांकन सं0-646/1992) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2022/6364/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

20 जुलाई 2022

एस0ओ0 249 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-43/2022/6364/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 20th July 2022

S.O. 249 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Farooque Ahmad Khan, Advocate, Patna (Enrollment No.- 646/1992) a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-43/2022/6364/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 जुलाई 2022

एस0ओ0 250 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुन्ना प्रसाद, अधिवक्ता, बिहारशरीफ (नामांकन सं0-7918/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालन्दा जिला के लिए नालन्दा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2022/6212/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 35 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 14 जुलाई 2022 एस0ओ0 250 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2022/6212/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 14th July 2022

S.O. 250 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Munna Prasad, Advocate, Biharsharif (Enrollment No.- 7918/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-44/2022/6212/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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27 जुलाई 2022

एस0ओ0 251 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जय शंकर पाण्डेय, अधिवक्ता, नवादा (नामांकन सं0-1345/1998) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-45/2022/6524/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

27 जुलाई 2022

एस0ओ0 251 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-45/2022/6524/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 27th July 2022 S.O. 251 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read36 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jai Shankar Pandey, Advocate, Nawada (Enrollment No.- 1345/1998) a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-45/2022/6524/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 जुलाई 2022

एस0ओ0 252 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री ओम प्रकाश, अधिवक्ता, नवादा (नामांकन सं0-6530/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/2022/6154/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

12 जुलाई 2022

एस0ओ0 252 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/2022/6154/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 12th July 2022

S.O. 252 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Om Prakash, Advocate, Nawada, (Enrollment No.- 6530/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-46/2022/6154/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 जुलाई 2022

एस0ओ0 253 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम37 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता, नवादा (नामांकन सं0- 7446/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नवादा जिला के लिए नवादा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-47/2022/6106/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

12 जुलाई 2022

एस0ओ0 253 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-47/2022/6106/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 12th July 2022

S.O. 253 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Surendra Prasad Sinha, Advocate, Nawada (Enrollment No.- 7446/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Nawada district for the district of Nawada for the next five years.

(File no. -A/Not-47/2022/6106/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 जुलाई 2022

एस0ओ0 254 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, मोतिहारी (नामांकन सं0-2168/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-48/2022/6207/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।38 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 14 जुलाई 2022 एस0ओ0 254 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-48/2022/6207/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 14th July 2022

S.O. 254 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rabindra Kumar Singh, Advocate, Mothihari (Enrollment No.- 2168/2001) a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaranfor the next five years.

(File no. -A/Not-48/2022/6207/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 जुलाई 2022

एस0ओ0 255 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री जगन्नाथ प्रसाद, अधिवक्ता, पटना (नामांकन सं0-2484/1992) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-49/2022/6210/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

14 जुलाई 2022

एस0ओ0 255 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-49/2022/6210/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 14th July 2022 S.O. 255 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read39 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Jagannath Prasad, Advocate, Patna (Enrollment No.- 2484/1992) a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-49/2022/6210/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 जुलाई 2022

एस0ओ0 256 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती निशा, अधिवक्ता, बेतिया (नामांकन सं0-1433/2009) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-50/2022/6214/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

14 जुलाई 2022

एस0ओ0 256 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-50/2022/6214/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 14th July 2022

S.O. 256 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Nisha Advocate, Bettiah, (Enrollment No.- 1433/2009) a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-50/2022/6214/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)40 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 13 जुलाई 2022 एस0ओ0 257 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अखिलेश्वर कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, पटना (नामांकन सं0-380/1984) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-51/2022/6174/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

13 जुलाई 2022

एस0ओ0 257 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-51/2022/6174/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 13th July 2022

S.O. 257 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Akhileshwar Kumar Sinha, Advocate, Patna (Enrollment No.- 380/1984) a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-51/2022/6174/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 जुलाई 2022

एस0ओ0 258 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विनयेन्द्र कृष्णम, अधिवक्ता, नालन्दा (नामांकन सं0-12/2009) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालन्दा जिला के लिए नालन्दा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-52/2022/6211/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 41 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 14 जुलाई 2022 एस0ओ0 258 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-52/2022/6211/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 14th July 2022

S.O. 258 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vinayendra Krishnam, Advocate, Nalanda (Enrollment No.- 12/2009) a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-52/2022/6211/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 जुलाई 2022

एस0ओ0 259 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, भोजपुर (नामांकन सं0-2965/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर (आरा) जिला के लिए भोजपुर (आरा) जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-53/2022/6206/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

14 जुलाई 2022

एस0ओ0 259 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-53/2022/6206/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 14th July 2022 S.O. 259 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read42 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anil Kumar Sinha, Advocate, Bhojpur (Ara) (Enrollment No.- 2965/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpurfor the next five years.

(File no. -A/Not-53/2022/6206/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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14 जुलाई 2022

एस0ओ0 260 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नवीन कुमार सिंह, अधिवक्ता, मोतिहारी (नामांकन सं0- 2625/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-54/2022/6213/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

14 जुलाई 2022

एस0ओ0 260 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-54/2022/6213/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 14th July 2022

S.O. 260 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nawin Kumar Singh, Advocate, Mothihari (Enrollment No.- 2625/1996) a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaranfor the next five years.

(File no. -A/Not54/2022/6213/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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1 जुलाई 2022

एस0ओ0 261 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम43 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रामनाथ मंडल, अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-55/2022/5886/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

1 जुलाई 2022

एस0ओ0 261 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-55/2022/5886/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 1st July 2022

S.O. 261 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Nath Mandal, Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-55/2022/5886/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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1 जुलाई 2022

एस0ओ0 262 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शिव नारायण मेहता, अधिवक्ता, सुपौल को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सुपौल जिला के लिए सुपौल जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-56/2022/5885/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।44 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 1 जुलाई 2022 एस0ओ0 262 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-56/2022/5885/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 1st July 2022

S.O. 262 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shiv Narayan Mehta, Advocate, Supaul a notary under the said Act who will act as such, in Supaul district for the district of Supaul for the next five years.

(File no. -A/Not-56/2022/5885/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 जुलाई 2022

एस0ओ0 263 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री रबीन्द्र कुमार, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0- 5620/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-57/2022/6156/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

12 जुलाई 2022

एस0ओ0 263 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-57/2022/6156/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 12th July 2022 S.O. 263 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read45 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rabindra Kumar, Advocate, Begusarai (Enrollment No.- 5620/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-57/2022/6156/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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12 जुलाई 2022

एस0ओ0 264 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अमित कुमार, अधिवक्ता, समस्तीपुर (नामांकन सं0-1389/2010) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में समस्तीपुर जिला के लिए समस्तीपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-58/2022/6155/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

12 जुलाई 2022

एस0ओ0 264 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-58/2022/6155/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 12th July 2022

S.O. 264 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Amit Kumar, Advocate, Samastipur, (Enrollment No.-1389/2010) a notary under the said Act who will act as such, in Samastipur district for the district of Samastipur for the next five years.

(File no. -A/Not-58/2022/6155J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)46 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 14 जुलाई 2022 एस0ओ0 265 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती नीलम कुमारी, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-10028/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-59/2022/6205/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

14 जुलाई 2022

एस0ओ0 265 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-59/2022/6205/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 14th July 2022

S.O. 265 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Neelam Kumari Advocate, Jamui (Enrollment No.- 10028/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-59/2022/6205/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 266 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री भगवान प्रसाद, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण (नामांकन सं0-857/1997) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-60/2022/6306/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 47 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 18 जुलाई 2022 एस0ओ0 266 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-60/2022/6306/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th July 2022

S.O. 266 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bhagwan Prasad, Advocate, East Champaran (Enrollment No.- 857/1997) a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-60/2022/6306/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 267 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शशि सुमन, अधिवक्ता, शिवहर (नामांकन सं0-1598/2009) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शिवहर जिला के लिए शिवहर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-61/2022/6308/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 जुलाई 2022

एस0ओ0 267 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-61/2022/6308/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 18th July 2022 S.O. 267 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read48 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shashi Suman, Advocate, Sheohar (Enrollment No.- 1598/2009) a notary under the said Act who will act as such, in Sheohar district for the district of Sheohar for the next five years.

(File no. -A/Not-61/2022/6308/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 जुलाई 2022

एस0ओ0 268 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 नुसरत परवेज, अधिवक्ता, बिहारशरीफ (नामांकन सं0-125/1990) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालन्दा जिला के लिए नालन्दा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-62/2022/6449/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

22 जुलाई 2022

एस0ओ0 268 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-62/2022/6449/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 22nd July 2022

S.O. 268 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Md. Nusrat Perwaiz Advocate, Biharsharif (Enrollment No.- 125/1990) a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-62/2022/6449/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 269 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम49 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रभाकर मिश्र, अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण (नामांकन सं0- 3541/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-63/2022/6305/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

18 जुलाई 2022

एस0ओ0 269 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-63/2022/6305/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th July 2022

S.O. 269 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prabhakar Mishra, Advocate, West Champaran (Enrollment No.- 3541/1999) a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-63/2022/6305/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 जुलाई 2022

एस0ओ0 270 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रभु प्रसाद, अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण (नामांकन सं0-3271/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-64/2022/6458/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।50 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 22 जुलाई 2022 एस0ओ0 270 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-64/2022/6458/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 22nd July 2022

S.O. 270 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prabhu Prasad, Advocate, West Champaran (Enrollment No.- 3271/1999) a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-64/2022/6458/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 271 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशीम कुमार, अधिवक्ता, बक्सर (नामांकन सं0-15/2007) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बक्सर जिला के लिए बक्सर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-65/2022/6309/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 जुलाई 2022

एस0ओ0 271 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-65/2022/6309/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 18th July 2022 S.O. 271 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read51 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashim Kumar, Advocate, Buxar (Enrollment No.- 15/2007) a notary under the said Act who will act as such, in Buxar district for the district of Buxar for the next five years.

(File no. -A/Not-65/2022/6309/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 272 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता, कटिहार (नामांकन सं0-2205/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में कटिहार जिला के लिए कटिहार जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-66/2022/6307/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 जुलाई 2022

एस0ओ0 272 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-66/2022/6307/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th July 2022

S.O. 272 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Binod Kumar, Advocate, Katihar (Enrollment No.- 2205/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Katihar. district for the district of Katiharfor the next five years.

(File no. -A/Not-66/2022/6307/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)52 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 20 जुलाई 2022 एस0ओ0 273 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शत्रुघन सिंह, अधिवक्ता, पटना (नामांकन सं0-3122/2007) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-67/2022/6363/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

20 जुलाई 2022

एस0ओ0 273 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-67/2022/6363/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 20th July 2022

S.O. 273 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shatrughan Singh, Advocate, Patna (Enrollment No.- 3122/2007) a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-67/2022/6363/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 274 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता, सिवान (नामांकन सं0-474/2008) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सिवान जिला के लिए सिवान जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-68/2022/6311/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 53 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 18 जुलाई 2022 एस0ओ0 274 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-68/2022/6311/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th July 2022

S.O. 274 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Advocate, Siwan (Enrollment No.- 474/2008) a notary under the said Act who will act as such, in Siwan district for the district of Siwan for the next five years.

(File no. -A/Not-68/2022/6311/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 275 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विजय कुमार मिश्र, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-68/2000) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-69/2022/6312/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 जुलाई 2022

एस0ओ0 275 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-69/2022/6312/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 18th July 2022 S.O. 275 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read54 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Mishra, Advocate, Jamui (Enrollment No.-68/2000) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-69/2022/6312/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 276 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती किरण कुमारी, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-6613/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-70/2022/6310/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

18 जुलाई 2022

एस0ओ0 276 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-70/2022/6310/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th July 2022

S.O. 276 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Kiran Kumari Advocate, Darbhanga (Enrollment No.- 6613/1999) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-70/2022/6310/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 277 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम55 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री देवकी नन्दन सिंह, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-2222/2001) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-71/2022/6314/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

18 जुलाई 2022

एस0ओ0 277 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-71/2022/6314/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th July 2022

S.O. 277 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Deoki Nandan Singh, Advocate, Jamui (Enrollment No.-2222/2001) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-71/2022/6314/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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18 जुलाई 2022

एस0ओ0 278 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मनोरंजन कुमार, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-135/1993) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-72/2022/6313/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।56 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 18 जुलाई 2022 एस0ओ0 278 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-72/2022/6313/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 18th July 2022

S.O. 278 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Manoranjan Kumar, Advocate, Jamui (Enrollment No.-135/1993) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-72/2022/6313/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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27 जुलाई 2022

एस0ओ0 279 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री चौधरी रूद्रकान्त राय, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0- 603/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-73/2022/6523/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

27 जुलाई 2022

एस0ओ0 279 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-73/2022/6523/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 27th July 2022 S.O. 279 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read57 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Chaudhary Rudrakant Ray, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.- 603/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-73/2022/6523/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 जुलाई 2022

एस0ओ0 280 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सरयुग प्रसाद, अधिवक्ता, बिहारशरीफ (नामांकन सं0-2802/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालन्दा जिला के लिए नालन्दा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-74/2022/6466/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

25 जुलाई 2022

एस0ओ0 280 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-74/2022/6466/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 25th July 2022

S.O. 280 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Saryug Prasad, Advocate, Nalanda (Enrollment No.- 2802/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Nalanda district for the district of Nalanda for the next five years.

(File no. -A/Not-74/2022/6466/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)58 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 25 जुलाई 2022 एस0ओ0 281 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती श्वेता कुमारी, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर (पंजीयन सं0-487/2011) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-75/2022/6474/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

25 जुलाई 2022

एस0ओ0 281 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-75/2022/6474/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 25th July 2022

S.O. 281 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Shweta Kumari, Advocate, Muzaffarpur (Enrollment No.-487/2011) a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpurdistrict for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-75/2022/6474/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 जुलाई 2022

एस0ओ0 282 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 इरशाद हयात, अधिवक्ता, किशनगंज (नामांकन सं0-1745/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-76/2022/6396/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 59 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 21 जुलाई 2022 एस0ओ0 282 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-76/2022/6396/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 21st July 2022

S.O. 282 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Mr. Irshad Hayat Advocate, Kishanganj (Enrollment No.-1745/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganj district for the district of Kishanganj for the next five years.

(File no. -A/Not-.76/2022/6396/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 जुलाई 2022

एस0ओ0 283 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार प्रभु प्रसाद, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण (नामांकन सं0-6297/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-77/2022/6450/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

22 जुलाई 2022

एस0ओ0 283 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-77/2022/6450/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 22nd July 2022 S.O. 283 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read60 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Prabhu Prasad, Advocate, East Champaran (Enrollment No.- 6297/1995) a notary under the said Act who will act as such, in East Champarandistrict for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-77/2022/6450/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 जुलाई 2022

एस0ओ0 284 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार डा0 अनिल कुमार, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण (नामांकन सं0-2838/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-78/2022/6464/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

25 जुलाई 2022

एस0ओ0 284 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-78/2022/6464/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 25th July 2022

S.O. 284 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Dr. Anil Kumar, Advocate, East Champaran (Enrollment No.- 2838/2004) a notary under the said Act who will act as such, in East Champarandistrict for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-78/2022/6464/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 जुलाई 2022

एस0ओ0 285 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम61 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार मो0 मिसवाहुर रहमान, अधिवक्ता, किशनगंज (नामांकन सं0-810/1994) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-79/2022/6465/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

25 जुलाई 2022

एस0ओ0 285 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-79/2022/6465/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 25th July 2022

S.O. 285 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Md. Miswahur Rahman, Advocate, Kishanganj (Enrollment No.- 810/1994) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganjdistrict for the district of Kishanganjfor the next five years.

(File no. -A/Not-79/2022/6465/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 जुलाई 2022

एस0ओ0 286 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मधुरंजन मिश्र, अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण (नामांकन सं0-2997/2003) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-80/2022/6463/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।62 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 25 जुलाई 2022 एस0ओ0 286 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-80/2022/6463/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 25th July 2022

S.O. 286 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Madhuranjan Mishra Advocate, West Champaran (Enrollment No.- 2997/2003) a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-80/2022/6463/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 जुलाई 2022

एस0ओ0 287 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री साकेत शरण सिंह, अधिवक्ता, दरभंगा (नामांकन सं0-496/1989) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में दरभंगा जिला के लिए दरभंगा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/2022/6461/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

25 जुलाई 2022

एस0ओ0 287 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/2022/6461/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 63 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 The 25th July 2022

S.O. 287 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Saket Sharan Singh, Advocate, Darbhanga (Enrollment No.-496/1989) a notary under the said Act who will act as such, in Darbhanga district for the district of Darbhanga for the next five years.

(File no. -A/Not-81/2022/6461/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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1 अगस्त 2022

एस0ओ0 288 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सुनील कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जमुई (नामांकन सं0-1629/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जमुई जिला के लिए जमुई जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-82/2022/6661/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

1 अगस्त 2022

एस0ओ0 288 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-82/2022/6661/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 1st August 2022

S.O. 288 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Sinha, Advocate, Jamui (Enrollment No.-1629/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Jamui district for the district of Jamui for the next five years.

(File no. -A/Not-82/2022/6661./J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)64 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 22 जुलाई 2022 एस0ओ0 289 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री आनन्द कुमार, अधिवक्ता, जहानाबाद (नामांकन सं0-752/2003) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में जहानाबाद जिला के लिए जहानाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2022/6451/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

22 जुलाई 2022

एस0ओ0 289 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2022/6451/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 22nd July 2022

S.O. 289 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anand Kumar Advocate, Jehanabad (Enrollment No.-752/2003) a notary under the said Act who will act as such, in Jehanabad district for the district of Jehanabadfor the next five years.

(File no. -A/Not-83/2022/6451/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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27 जुलाई 2022

एस0ओ0 290 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता, औरंगाबाद (नामांकन सं0- 3226/1997) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-84/2022/6522/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 65 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 27 जुलाई 2022 एस0ओ0 290 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-84/2022/6522/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 27th July 2022

S.O. 290 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Singh, Advocate, Aurangabad (Enrollment No.- 3226/1997) a notary under the said Act who will act as such, in Aurangabaddistrict for the district of Aurangabad for the next five years.

(File no. -A/Not-84/2022/6522/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 जुलाई 2022

एस0ओ0 291 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विनय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, औरंगाबाद (नामांकन सं0-3228/1995) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-85/2022/6460/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

22 जुलाई 2022

एस0ओ0 291 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-85/2022/6460/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 22nd July 2022 S.O. 291 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read66 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Binay Kumar Mishra, Advocate, Aurangabad (Enrollment No.- 3228/1995) a notary under the said Act who will act as such, in Aurangabad district for the district of Aurangabad for the next five years.

(File no. -A/Not-85/2022/6460./J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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22 जुलाई 2022

एस0ओ0 292 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, औरंगाबाद (नामांकन सं0-1973/1990) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में औरंगाबाद जिला के लिए औरंगाबाद जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-86/2022/6453/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

22 जुलाई 2022

एस0ओ0 292 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-86/2022/6453/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 22nd July 2022

S.O. 292 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nagendra Kumar Singh, Advocate, Aurangabad (Enrollment No.- 1973/1990) a notary under the said Act who will act as such, in Aurangabad district for the district of Aurangabad for the next five years. (File no. -A/Not-86/2022/6453/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 जुलाई 2022

एस0ओ0 293 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम67 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती सुप्रियंका कुमारी, अधिवक्ता, भोजपुर, आरा (नामांकन सं0-1777/2006) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-87/2022/6473/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

25 जुलाई 2022

एस0ओ0 293 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-87/2022/6473/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 25th July 2022

S.O. 293 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Supriyanka Kumari, Advocate, Bhojpur, Ara (Enrollment No.- 1777/2006) a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpurfor the next five years.

(File no. -A/Not-87/2022/6473/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 जुलाई 2022

एस0ओ0 294 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री कुमोद कुमार वर्मा, अधिवक्ता, शिवहर (नामांकन सं0-7670/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शिवहर जिला के लिए शिवहर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-88/2022/6395/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।68 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 21 जुलाई 2022 एस0ओ0 294 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-88/2022/6395/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 21st July 2022

S.O. 294 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Kumod Kumar Verma, Advocate, Sheohar (Enrollment No.- 7670/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Sheohar district for the district of Sheohar for the next five years.

(File no. -A/Not-88/2022/6395/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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21 जुलाई 2022

एस0ओ0 295 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री केशव त्रिपाठी, अधिवक्ता, किशनगंज (नामांकन सं0-141/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-89/2022/6394/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

21 जुलाई 2022

एस0ओ0 295 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-89/2022/6394/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 21st July 2022 S.O. 295 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read69 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Keshav Tripathi Advocate, Kishanganj (Enrollment No.-141/2004) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganj district for the district of Kishanganj for the next five years.

(File no. -A/Not-.89/2022/6394/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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25 जुलाई 2022

एस0ओ0 296 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री महेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, बिक्रमगंज, रोहतास (नामांकन सं0-1842/1994) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में रोहतास जिला के लिए रोहतास जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-90/2022/6462/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

25 जुलाई 2022

एस0ओ0 296 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-90/2022/6462/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 25th July 2022

S.O. 296 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mahesh Kumar Singh, Advocate, Bikramganj (Enrollment No.-1842/1994) a notary under the said Act who will act as such, in Rohtas district for the district of Rohtas for the next five years.

(File no. -A/Not-90/2022/6462/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)70 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 297 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजीव रंजन अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर (नामांकन सं0- 4897/1996) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-91/2022/6768/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 297 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-91/2022/6768/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 297 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajeev Ranjan, Advocate, Muzaffarpur (Enrollment No.- 4897/1996) a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-91/2022/6768/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 अगस्त 2022

एस0ओ0 298 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री मुकेश कुमार दास, अधिवक्ता, किशनगंज (नामांकन सं0-1658/2010) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-92/2022/6802/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 71 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 298 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-92/2022/6802/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 298 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mukesh Kumar Das, Advocate, Kishanganj (Enrollment No.- 1658/2010) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganj district for the district of Kishanganj for the next five years.

(File no. -A/Not-92/2022/6802/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 अगस्त 2022

एस0ओ0 299 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विष्णु प्रसाद सोनार, अधिवक्ता, किशनगंज (नामांकन सं0-2981/2003) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-93/2022/6801/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 299 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-93/2022/6801/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 3rd August 2022 S.O. 299 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read72 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vishnu Prasad Sonar, Advocate, Kishanganj (Enrollment No.- 2981/2003) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganj district for the district of Kishanganj for the next five years.

(File no. -A/Not-93/2022/6801/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 अगस्त 2022

एस0ओ0 300 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राम सिंगार प्रसाद, अधिवक्ता, नालन्दा (नामांकन सं0-533/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में नालन्दा जिला के लिए नालन्दा जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-94/2022/6756/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 300 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-94/2022/6756/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 300 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ram Singar Prasad, Advocate, Nalanda (Enrollment No.-533/2004) a notary under the said Act who will act as such, in Nalandadistrict for the district of Nalandafor the next five years.

(File no. -A/Not-94/2022/6756/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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10 अगस्त 2022

एस0ओ0 301 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम73 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री हरिओम श्रेष्ठी, अधिवक्ता, पश्चिम चम्पारण (नामांकन सं0-648/2003) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पश्चिम चम्पारण जिला के लिए पश्चिम चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-95/2022/6976/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

10 अगस्त 2022

एस0ओ0 301 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-95/2022/6976/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 10th August 2022

S.O. 301 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Hariohm Shreshthi, Advocate, West Champaran (Enrollment No.- 648/2003) a notary under the said Act who will act as such, in West Champaran district for the district of West Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-95/2022/6976/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 अगस्त 2022

एस0ओ0 302 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती मुमताज जरीन, अधिवक्ता, किशनगंज (नामांकन सं0- BR/411/2011) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में किशनगंज जिला के लिए किशनगंज जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-96/2022/6803/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।74 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 302 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-96/2022/6803/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 302 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shrimati Mumtaz Zarrin, Advocate, Kishanganj (Enrollment No.- BR/411/2011) a notary under the said Act who will act as such, in Kishanganj district for the district of Kishanganj for the next five years.

(File no. -A/Not-96/2022/6803/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 अगस्त 2022

एस0ओ0 303 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण (नामांकन सं0-3448/1999) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-97/2022/6774/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 303 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-97/2022/6774/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 303 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read75 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Singh, Advocate, East Champaran (Enrollment No.-3448/1999) a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-97/2022/6774/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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2 अगस्त 2022

एस0ओ0 304 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री शशिभूषण कुमार सिंह, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण (नामांकन सं0-922/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-98/2022/6706/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

2 अगस्त 2022

एस0ओ0 304 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-98/2022/6706/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 2nd August 2022

S.O. 304 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shashi Bhushan Kumar Singh, Advocate, East Champaran (Enrollment No.-922/2004) a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-98/2022/6706/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)76 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 22 जुलाई 2022 एस0ओ0 305 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री महेन्द्र कुमार चौबे, अधिवक्ता, बक्सर (नामांकन सं0-114/2005) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बक्सर जिला के लिए बक्सर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-99/2022/6448/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

22 जुलाई 2022

एस0ओ0 305 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-99/2022/6448/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

The 22nd July 2022

S.O. 305 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Mahendra Kumar Chaubey, Advocate, Buxar (Enrollment No.- 114/2005) a notary under the said Act who will act as such, in Buxar district for the district of Buxarfor the next five years.

(File no. -A/Not-99/2022/6448/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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17 अगस्त 2022

एस0ओ0 306 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता, बेगूसराय (नामांकन सं0-2176/1997) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में बेगूसराय जिला के लिए बेगूसराय जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-100/2022/7107/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। 77 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 17 अगस्त 2022 एस0ओ0 306 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-100/2022/7107/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 17th August 2022

S.O. 306 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shree Pranav Kumar, Advocate, Begusarai (Enrollment No.-2176/1997) a notary under the said Act who will act as such, in Begusarai district for the district of Begusarai for the next five years.

(File no. -A/Not-100/2022/7107/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 अगस्त 2022

एस0ओ0 307 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर (नामांकन सं0- 949/2008) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में मुजफ्फरपुर जिला के लिए मुजफ्फरपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-101/2022/6767/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 307 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-101/2022/6767/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार। The 3rd August 2022 S.O. 307 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read78 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Triloki Nath Sharma, Advocate, Muzaffarpur (Enrollment No.- 949/2008) a notary under the said Act who will act as such, in Muzaffarpur district for the district of Muzaffarpur for the next five years.

(File no. -A/Not-101/2022/6767/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 अगस्त 2022

एस0ओ0 308 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्रीमती शीला सिन्हा, अधिवक्ता, पूर्वी चम्पारण (नामांकन सं0-1432/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पूर्वी चम्पारण जिला के लिए पूर्वी चम्पारण जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-102/2022/6775/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 308 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-102/2022/6775/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 308 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shila Sinha, Advocate, East Champaran (Enrollment No.-1432/2004) a notary under the said Act who will act as such, in East Champaran district for the district of East Champaran for the next five years.

(File no. -A/Not-102/2022/6775/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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3 अगस्त 2022

एस0ओ0 309 दिनांक 19 अक्तूबर 2022--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम79 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनंत कुमार, अधिवक्ता, आरा, भोजपुर (नामांकन सं0-1684/2004) को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में भोजपुर जिला के लिए भोजपुर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-103/2022/6770/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार सक्षम प्राधिकार।

3 अगस्त 2022

एस0ओ0 309 दिनांक 19 अक्तूबर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-103/2022/6770/जे0)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उमेश कुमार शर्मा,

संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार

सक्षम प्राधिकार।

The 3rd August 2022

S.O. 309 dated 19th October 2022---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anant Kumar, Advocate, Ara, Bhojpur, (Enrollment No.- 1684/2004) a notary under the said Act who will act as such, in Bhojpur district for the district of Bhojpur for the next five years.

(File no. -A/Not-103/2022/6770/J) By order of the Governor of Bihar, Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)

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गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

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अधिसूचना

14 अक्तूबर 2022

सं0 8/विविध-10-28/2022, गृ0आ0-10384--लोेक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 (ए) के तहत पटना एवं गोपालगंज जिला अन्तर्गत राज्य सरकार, बिहार विधान सभा के उप निर्वाचन, 2022 के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार तथा संबंधित क्षेत्र में पदस्थापित भारतीय पुलिस सेवा/बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों/आरक्षियों एवं निर्वाचन कार्य हेतु अधियाचित अन्य सभी पुलिस पदाधिकारियों/ आरक्षियों को नामित करती है।

2. नामित पुलिस पदाधिकारी, बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2022 के निर्वाचन अधिसूचित होने की तिथि से प्रारंभ होकर उक्त निर्वाचन के परिणाम के घोषित किये जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे और ऐसे सभी पदाधिकारी/आरक्षी उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।80 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya

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Office Order

The 12th October 2022

No. II-स्था0-46/2017-4102---In the light of proposal received from Collector, Aurangabad vide letter no.- 42, dated- 23.09.2022 the power of certificate officer has been delegated to following officer for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 MD. Aslam Ansari Regional Manager, Bihar State Co-operative Land Bank, Gaya Aurangabad District Level

By Order, Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 31—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

81 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द ।

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lwpuk

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No. 1140---I, AARUSHEE, Daughter of Sri Arjun Kumar, Resident of Flat No. 303, S. S. Empire, Gosai Tola Rd, PS- Patliputra, Dist- Patna declare that vide affidavit No. 12494 dated 26.08.2022 shall be known as Aarushee Agneya for all proposes, Nationally and/or internationally.

AARUSHEE.

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No. 1141---I, MD. Hasimuddin, Village-Damalbari, P.O.-Singhia, P.S.-Paharkatta, District-Kishanganj (Bihar), I declare my name has been change to MOHD. HASIMUDDIN by mistake. Whereas my real name is Md. Hasimuddin S/o MOHAR ALI which in correct. And I will be known as this name for all purporses. Affidavit No. 5409/2020 Dated 07.07.20222.

MD. Hasimuddin.

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No. 1142---I, MD. HASSAN MURTAZA S/o MD. HASIMUDDIN, Village-Damalbari, P.O.-Singhia P.S.-Paharkatta, District-Kishanganj (Bihar), I declare my name has been change to MOHD. HASSAN MURTAZA by mistake. Whereas Aadhar No. in 917523641552 my real name is Md. Hassan Murtaza S/o Hasimuddin which in correct. And I will be known as this name for all purporse. Affidavit No.-5408/2022 Dated 07.07.2022.

MD. HASSAN MURTAZA.

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(cid:874)वजय कु मार छोटू । No. 1151--- I Vijay Kumar Choto/Chhottu s/o Anand Lal (father) & Ramdulari Devi (mother) R/o Punjabi Colony , Street No-1, Ward No-1, Samastipur. hereby declared that vide affidavit no-12698 dated 13/06/2022 have hereafter change my name as Vijay Kumar for all the purposes.

Vijay Kumar Choto/Chhottu.

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No. 1163---I, NANDITA Kumari W/o Samir Kumar R/o Flat no. 209, Sharan Vihar Apartment Road no. 1D, New Patliputra Colony, Patna-13 declare vide Affidavit no. 9199 dated 13.06.2022 shall be known as Nandita Kumar for all purposes.

NANDITA Kumari.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 31—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

82 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 कारा/नि0को0(क)-70/12--10600 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 14 अक्तूबर 2022

श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति सेवानिवृत्त काराधीक्षक) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापन के दौरान कारा परिसर में मंदिर निर्माण एवं रंगाई-पुताई के लिए अवैध रूप से बंदियों को कारा से बाहर निकाल कर कार्य कराने के क्रम में मौके का लाभ उठाकर दिनांक 11.09.2012 को विचाराधीन बंदी मो0 साबीर के पलायन के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय आदेष ज्ञापांक-2404 दिनांक 08.05.2013 द्वारा श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई थी। उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त विभागीय आदेष ज्ञापांक-4794 दिनांक 03.09.2014 द्वारा उनके विरूद्ध ''निन्दन'' एवं ''दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड'' अधिरोपित किया गया था।

2. उक्त दंडादेष के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा अस्वीकृत करते हुए दंड को यथावत्‌ रखा गया, जो विभागीय ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 द्वारा संसूचित है।

3. उपर्युक्त दंडादेष ज्ञापांक 4794 दिनांक 03.09.2014 एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक 24.12.2014 को पारित आदेष-सह-पठित ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 के विरूद्ध श्री राम सुमेर शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No. 922/2015 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.05.2018 को पारित न्यायादेष में विभागीय दण्डादेष ज्ञापांक-4794 दिनांक 03.09.2014 एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेष ज्ञापांक-6724 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकार को नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने को स्वतंत्र रखा गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेष का कार्यषील अंष निम्नवत्‌ है :-

"In view of the said findings, the entire proceedings arising out of such non est charge, is unsustainable and is therefore, declared illegal. This Court would therefore, quash the office order dated 03.09.2014 bearing memo no. 4794 by which the punishment has been awarded against the petitioner. In view of the entire proceedings have been declared invalid, the appellate order bearing memo no 6724 dated 29.12.2014 is also unsustainable in the eye of law and is quashed. Since the issue has been decided on the basis of charge memo being incompetent and without jurisdiction, it would be open to the respondent authorities to proceed afresh after a conscious decision of the competent authority/Disciplinary Authority in respect of the charge to be framed by the competent authority".

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No. 922/2015 में दिनांक 07.05.2018 को पारित उक्त न्यायादेष के आलोक में विभागीय आदेष ज्ञापांक 4794 दिनांक 03.09.2014 एवं अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रधान सचिव, गृह द्वारा पारित आदेष-सह-ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त करते हुए विभागीय आदेष ज्ञापांक 4493 दिनांक 03.07. 2018 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उनके विरूद्ध विहित प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया।83 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 5. अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7243 दिनांक 10.10.2018 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके संचालन हेतु आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. इसी बीच श्री शर्मा दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो गये। फलस्वरूप विभागीय आदेष ज्ञापांक-1089 दिनांक 07.02.2019 द्वारा उनकी सेवानिवृाि की तिथि 31.01.2019 के प्रभाव से उनके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

7. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के पत्रांक-2729 दिनांक 20.09.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री शर्मा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी दोनों आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

8. तदोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-18 (1) के तहत संचालन पदाधिकारी के अधिगम से असहमत होते हुए उक्त जांच प्रतिवेदन पुनः संचालन पदाधिकारी को वापस करते हुए अग्रेतर जाँच एवं गवाही कराये जाने का आदेश अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा दिया गया। तद्‌आलोक में विभागीय पत्रांक-4934 दिनांक 22. 07.2020 द्वारा संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ से श्री राम सुमेर शर्मा के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में पुनः अग्रेतर जाँच एवं गवाही करा कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

9. तद्‌्‌आलोक में संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के पत्रांक-156 दिनांक 20.01.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन पुनः उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी श्री राम सुमेर शर्मा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को अंषतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

10. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-18 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 1952 दिनांक 28.02.2022 द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री राम सुमेर शर्मा को जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई।

11. तद्‌आलोक में श्री राम सुमेर शर्मा द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन दिनांक 29.

03.2022 समर्पित किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि संचालन पदाधिकारी ने अपने पहले जाँच प्रतिवेदन में प्रपत्र 'क' में गठित आरोप में से कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया था, लेकिन विभागीय पत्रांक 4934 दिनांक 22.07.2020 के द्वारा वैसे साक्षियों की गवाही करा कर फिर से जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया, जिसका नाम साक्षियों की सूची में नहीं था। उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से यह आपत्ति दर्ज की गई थी कि, किसी भी साक्षियों का नाम साक्षियों की सूची में नहीं है, परन्तु उनके आपत्ति को दरकिनार करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा मुख्यालय के आदेश का अनुपालन करते हुए ऐसे साक्षियों की गवाही करायी गई, जिनका नाम साक्षियों की सूची में नहीं था। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि पूरे जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। साक्षियों के बयान से भी यह स्पष्ट होता है कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है, लेकिन फिर भी संचालन पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण का अभाव मानते हुए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को अंशतः प्रमाणित माना गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जबरदस्ती उनके विरूद्ध आरोप को अंशतः प्रमाणित किया गया है, जबकि जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है; जैसा कि पूर्व के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 20.09.2019 में भी था। 12. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में की गई जाँच में गवाहों की गवाही नहीं करायी गई थी। इस घटना की जाँच जिलाधिकारी, मधुबनी के साथ पुलिस अधीक्षक, मधुबनी एवं तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी तथा तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा की गई थी। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-18 (1) के प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी से पूर्व में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर जाँच एवं गवाही कराये जाने हेतु संचालन पदाधिकारी को वापस किया गया था।

तदोपरान्त संचालन पदाधिकारी द्वारा मामले की पुनः जाँच की गई एवं संबंधित गवाहों की गवाही कराकर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में हालाँकि साक्षियों के दर्ज बयान के आधार पर बंदी पलायन की इस घटना में आरोपित पदाधिकारी की सहभागिता नहीं पायी गई है, किन्तु आरोपित पदाधिकारी द्वारा कारा का सतत्‌ निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का किंचित अभाव परिलक्षित होना प्रतिवेदित करते हुए आरोप को अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। अतः आरोपित पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है। 13. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त काराधीक्षक से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए तथा प्रमाणित पाये गये आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिष्चिय किया गयाः- ''देय पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि की कटौती का दंड पाँच (05) वर्षों के लिए''।84 (cid:464)बहार गजट, 19 अक्तूबर 2022 14. उपर्युक्त विनिष्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 5213 दिनांक 05.05..2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2394 दिनांक 26.09.2022 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है। 15. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त काराधीक्षक के विरूद्ध बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :- ''देय पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि की कटौती का दंड पाँच (05) वर्षों के लिए''।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 31—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-10-19.42/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-10-19.42.