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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 October 2022

Published 20 October 2022

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2022-10-20.888
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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क्रमांक पदाधिकारी का नाम शक्ति स्वरूप राशि सीमा
1 जिला पदाधिकारी प्रशासनिक बीस करोड़ रु॰ तक
2 उप विकास आयुक्त प्रशासनिक एक करोड़ रु॰ तक
3 प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशासनिक तीस लाख रु॰ तक
4 ग्राम पंचायत प्रशासनिक बीस लाख रु॰ तक
5 अधीक्षण अभियंता तकनीकी बीस करोड़ रु॰ तक
6 कार्यपालक अभियंता तकनीकी एक करोड़ रु॰ तक
7 सहायक अभियंता तकनीकी तीस लाख रु॰ तक
8 कनीय अभियंता/ तकनीकी सहायक तकनीकी बीस लाख रु॰ तक
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 2(cid:27) [कP त३बर$ 2(cid:27)22

2. विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4281 (674) दिनांक-09.08.2021 द्वारा अधिसूचित ''बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021'' द्वारा ''बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006'' की 'धारा-60' की उपधारा (1) को निम्नवत्‌ प्रतिस्थापित किया गया हैः-

''सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को नियुक्त करेगी''।

उसी प्रकार उक्त अधिनियम की 'धारा-87' की उपधारा (1) को निम्नवत्‌ प्रतिस्थापित किया गया है। ''बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव अथवा उससे अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अनन्य रूप से जिला परिषद्‌ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। सरकार किसी जिला परिषद्‌ के लिए यथा विहित बंधेजों एवं शर्त्तों पर एक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।''

3. पंचायती राज विभाग अंतर्गत जिला परिषद्‌ एवं पंचायत समिति के नियंत्रणाधीन विभिन्न मदों से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, प्रतिस्थापित नियमों के अधीन इन योजनाओं के कार्यान्वयन, गतिशीलता एवं अनुश्रवण हेतु यह आवश्यक हो गया है कि संलेख की कंडिका-2 में उल्लिखि संशोधनों को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय संकल्प सं॰-4599 दिनांक-19.07.2019 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को क्रमशः `30.00 लाख एवं `1.00 करोड़ की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रत्यायोजित प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति को क्रमशः कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌ को प्रदान की जाए।

4. उक्त परिपेक्ष्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु

क्रमांक पदाधिकारी का नाम शक्ति स्वरूप राशि सीमा
1 जिला पदाधिकारी प्रशासनिक बीस करोड़ रु॰ तक
2 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌ प्रशासनिक एक करोड़ रु॰ तक
3 कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति प्रशासनिक तीस लाख रु॰ तक
4 ग्राम पंचायत प्रशासनिक बीस लाख रु॰ तक
5 अधीक्षण अभियंता तकनीकी बीस करोड़ रु॰ तक
6 कार्यपालक अभियंता तकनीकी एक करोड़ रु॰ तक
7 सहायक अभियंता तकनीकी तीस लाख रु॰ तक
8 कनीय अभियंता/ तकनीकी सहायक तकनीकी बीस लाख रु॰ तक

5. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-4599, दिनांक 19.07.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक दिनांक 13.10.2022 को मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।आदेश से, मिहिर कुमार सिंह, प्रधान सचिव। ———— [ध(¡क$ स०चव(cid:4)लय म१/ण(cid:4)लय$ ॢबह(cid:4)र$ पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत eव(cid:29) म१ॢ/त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:26)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:28) 888(cid:5)571+300(cid:5)ड((cid:27)ट3(cid:27)प((cid:27)? Website: http://egazette.bih.nic.in.

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2022-10-20.888/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2022-10-20.888.