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laŒ 2/बी0एस0सी0ई01-17/2021-56@श्र0सं0—प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक-10.06.2022 को आहूत बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-9477, दिनांक-10.06.2022 द्वारा स्व0 राजदेव प्रसाद, भूतपूर्व सर्विस ब्वॉय, बिहार सचिवालय भोजशाला, श्रम संसाधन विभाग, पटना के आश्रित पुत्र-श्री राम कुमार की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले ग्रेड पे रू0 1800/- (पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन स्तर-1) के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री राम कुमार को समूह-'घ', वेटर के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् 18,000-56,900/- में (लेवल-1 मूल वेतन रू0 18,000/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए fcgkj lfpoky; Hkkst'kkyk] iVuk में पदस्थापित किया जाता है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:2)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:3)(cid:4) 25 [Çत३बर% 2(cid:23)22 5. श्री राम कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 7. श्री राम कुमार द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो।
8. श्री राम कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी/गैर सरकारी सेवा में नियोजित नहीं है, का प्रमाण-पत्र देना होगा।
10. श्री राम कुमार को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा। 11. श्री राम कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 768, दिनांक- 03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा। 12. श्री राम कुमार आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
13. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/ शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा।